आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2787

अधिसूचना तिथि

24/07/1968

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

24/07/1968

अधिसूचना: का. आ. 2787 जारी करने की तिथि: 24/7/1968

                        

अधिसूचना: SO2787
धारा (ओं) भेजा: 122, 122 (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 24/7/1968
उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), और इस निमित्त सक्षम करने के लिए अन्य सभी शक्तियों की धारा 122 के, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन बनाता है अर्थात् 25 अप्रैल 1968, दिनांकित अपनी अधिसूचना संख्या 28 से संलग्न अनुसूची में: -
बी श्रेणी के खिलाफ, नागपुर, स्तंभ 2 के अंतर्गत निम्नलिखित जोड़ा जाएगा: -
बी रेंज, नागपुर 10. अपर आयकर अधिकारी, संग्रह, नागपुर.
यह अधिसूचना 24 जुलाई से 1968 प्रभावी होंगे.
व्याख्यात्मक नोट:
संशोधन आयुक्त के आरोप में अपर आयकर कार्यालय, संग्रह, नागपुर के रूप में जाना जाता है एक नया चक्र की रचना के कारण आवश्यक हो गया है.
(ऊपर नोट अधिसूचना का हिस्सा नहीं है, लेकिन केवल clarificatory होने का इरादा है)