आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

278

परिपत्र की तिथि

26/08/1980

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/08/1980

परिपत्र: सं 278, 26-08-1980 दिनांकित

वित्तीय वर्ष 1980-81

1687. (नं. 2) अधिनियम, 1980 के लिए धन की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट दरों पर वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश

स्पष्टीकरण 1

1मैं इस मंत्रालय के सर्कुलर नंबर 266 [एफ के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ 24-4-1980 सं 275/12/80-IT (ख)], यह वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान लागू थे के रूप में एक ही दर पर आयकर की कटौती होने के लिए जारी रख सकते हैं कि सूचित किया गया था जिसमें अनुभाग 192 के तहत सिर "वेतन" के अंतर्गत आय chrgeable के भुगतान से वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान किए गए.

प्र.20. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 में, आदि में छूट की सीमा में कुछ संशोधनों के, किए गए हैं. उप पैरा का एक उद्धरण वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक का मैं अनुलग्नक I में दी गई है

(3)टैक्स वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान स्रोत पर काटा जा रहा है, जिस पर वे सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से संबंधित हैं अब तक के रूप में कानून में मुख्य प्रावधानों की subsance, इसके अंतर्गत दी गई है:

वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित वेतन आय रुपये से अधिक है, जब तक कि (1) नहीं कर किसी भी मामले में स्रोत पर कटौती योग्य हो जाएगा. 12,000. ऐसी आय रुपये से अधिक है. मैं अनुच्छेद ए की गणना के कुछ विशिष्ट उदाहरण अनुलग्नक द्वितीय में दिए गए हैं कहा उप पैरा में प्रदान के रूप में एक छोटा सा अंतर से 12,000, व्यक्ति मामूली राहत के हकदार होंगे. (उदाहरण द्वितीय सीमांत राहत की गणना दिखाता है.)

(2) मुफ्त या रियायती आवास, या अपने कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई मोटर कारों के माध्यम से अनुलाभ का मूल्य आयकर नियमों के नियम 3 के तहत निर्धारित किया जाएगा. Furhter, अन्य लाभ या सुविधाओं के मूल्य आदि गैस की आपूर्ति, विद्युत ऊर्जा, घरेलू खपत के लिए पानी, शैक्षिक सुविधाओं, जैसे कर्मचारियों को मुफ्त या रियायती दर पर उपलब्ध कराई, भी कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारियों की अनुमानित वेतन आय. [अनुलग्नक द्वितीय में उदाहरण तृतीय कुछ ऐसी परिलब्धियों की गणना दिखाता].

(3) अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त महंगाई भत्ता जमा खाते से एक कर्मचारी को चुकाया राशि के रूप में चुका दिया है, जिसमें पिछले साल की उसकी कुल आय में शामिल होने के लिए उत्तरदायी होगा पहले से ही इस मंत्रालय के सर्कुलर नंबर 182 [एफ में समझाया सं 275/12/75-ITJ], 28-10-1975 दिनांकित. चुकाया राशि भी ब्याज का एक तत्व शामिल होंगे. प्रिंसिपल राशि की अदायगी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान वेतन के रूप में माना जाता है और टैक्स के लिए मूल्यांकन किया जाएगा जबकि, उसके अनुसार, ब्याज तत्व अधिनियम की धारा 80L के अनुसार कटौती के लिए पात्र होंगे.

(4) अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाताओं) अधिनियम, 1974 के तहत एक करदाता द्वारा की गई जमा राशि उसकी कर योग्य आय की गणना में कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है. तदनुसार, इस तरह जमा स्रोत पर आयकर छूट के राशि का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए नजरअंदाज कर दिया जाना है.

(5) धारा 16 के तहत कर योग्य वेतन एक मानक कटौती प्रदान करने के बाद गणना की जानी है. मानक कटौती रुपये तक वेतन का 20 फीसदी के बराबर राशि की अनुमति दी जानी है. 10,000 और अधिकतम रू के अधीन तत्संबंधी अधिक वेतन का 10 फीसदी. 3,500. इस प्रयोजन के लिए, शब्द "वेतन" के एवज में या वेतन के अतिरिक्त फीस, कमीशन, अनुलाभ या लाभ शामिल होंगे लेकिन (10) खंड के तहत कर से विशेष रूप से छूट दी गई है जो कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान, (10A शामिल नहीं होगी ), (10 बी), (11), (12) और धारा 10 के (13A). इस प्रकार धारा 10 (13A) के तहत छूट सीमा तक मकान किराया भत्ता मानक कटौती की राशि की गणना के प्रयोजन के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा. यह ऊपर आधार पर मानक कटौती पर ध्यान दिए बिना रोजगार के लिए प्रासंगिक किसी भी व्यय वास्तव में कर्मचारी या नहीं द्वारा खर्च किया जाता है कि क्या की अनुमति दी जानी है कि ध्यान दिया जाना है. इस कटौती में एक ही दर और वास्तविक सेवा में कर्मचारियों के रूप में एक ही छत के अधीन पर कुरेन टी वित्तीय वर्ष के दौरान पेंशन ड्राइंग व्यक्तियों को भी उपलब्ध हो जाएगा.इसके अलावा, मानक कटौती रुपये तक सीमित कर दिया जाएगा. 1,000 ही मामलों में (एक) जहां कर्मचारी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय एक वाहन भत्ते की प्राप्ति में है, या (ख) वह अपने नियोक्ता द्वारा किसी मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर या अन्य इंजन से साइकिल के साथ प्रदान की जाती है जहां (के लिए ) अपने कर्तव्यों के निष्पादन में अन्यथा की तुलना में पूरी तरह से और विशेष रूप से उपयोग करें, या वह अनुमति दी है जहां स्वामित्व वाली मोटर कारों की एक पूल से बाहर या किसी एक या एक से अधिक मोटर कारों के उपयोग (अन्यथा से पूर्ण और विशेष रूप से अपने कर्तव्यों के निष्पादन में) वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय नियोक्ता द्वारा काम पर रखा.इस संबंध में यह उनके रोजगार के कर्तव्यों वापस अपने निवास पर प्रदर्शन किया जा रहे हैं, या ऐसी जगह से जहां जगह करने के लिए अपने निवास से जा के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी द्वारा मोटर कार के उपयोग में नहीं माना जा जाएगा कि नोट किया जाए अपने कर्तव्यों के निष्पादन में मोटर कार के उपयोग के रूप में.

कर योग्य आय की गणना करते समय (6) (ए) धारा 80 सी के तहत, संवितरण अधिकारी चालू वित्त वर्ष यानी, 1980-81, पहले रुपये की पूरी की कटौती के लिए अनुमति चाहिए. 5000, अगले रुपए का 50 फीसदी. जीवन बीमा प्रीमियम की ओर से भुगतान की योग्यता राशि की शेष राशि का 5000, और 40 फीसदी, भविष्य निधि में योगदान [लोक भविष्य निधि में अंशदान सहित लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 के तहत गठित], में भाग लेने के लिए योगदान यूनिट लिंक्ड बीमा योजना, 1971, धारा 19 (1) भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 की (सीसी) और डाकघर बचत बैंक के तहत एक 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जमा (संचयी समय जमा) नियम के तहत बनाया 1959.इन सभी मदों के भुगतान की योग्यता राशि, या रुपये [मानक (5) उपरोक्त मद में निर्दिष्ट कटौती का भत्ता के बाद] का अनुमान "वेतन" के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाएगा. 30,000 इनमें से जो भी कम है.

(ख) "भविष्य निधि मान्यता प्राप्त" करने के लिए योगदान के संबंध में है कि फंड में अपने व्यक्तिगत खाते में नियोक्ता अपना योगदान उस में उप - धारा (2) धारा 80 सी के के खंड (घ) में निर्धारित एक और वित्तीय सीमा, वहाँ है वित्तीय वर्ष या रुपए के दौरान अपने वेतन का एक पांचवें से अधिक नहीं होगा. 10,000, इनमें से जो भी कम है.इस उद्देश्य के लिए "वेतन" रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान करते हैं, महंगाई भत्ता शामिल होगा, लेकिन अन्य सभी भत्ते या अनुलाभ बाहर कर देंगे. "भविष्य निधि मान्यता प्राप्त" अभिव्यक्ति गया है और चौथी अनुसूची के भाग ए में निहित नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त होना जारी है, जो एक भविष्य निधि मतलब करने के लिए, धारा 2 (38) में परिभाषित किया गया है और एक भविष्य भी शामिल किया गया है फंड कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के तहत फंसाया एक योजना के तहत स्थापित किया गया.

वेतन या रुपये के पांचवें के अतिरिक्त मौद्रिक छत. जो भी कम हो 10,000,, उप खंड (iii) और (iv) खंड (क) की उपधारा (2) धारा 80 सी के में निर्दिष्ट भविष्य निधि के लिए योगदान करने के लिए लागू नहीं होगा. इस तरह भविष्य निधि हैं:

(I) सरकार भविष्य निधि और रेलवे भविष्य निधि;

(Ii) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 और (3) कि अधिनियम की धारा 8 के तहत समय समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित उन की अनुसूची में उल्लेख कर रहे हैं के रूप में इस तरह के स्थानीय अधिकारियों और संस्थाओं द्वारा स्थापित भविष्य निधि; और

(Iii) किसी भी भविष्य निधि केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और लोक भविष्य निधि अधिनियम के तहत स्थापित सरकारी राजपत्र-पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 1968 में यह द्वारा अधिसूचित इस तरह के एक कोष का एक उदाहरण है.

यह रुपये के लिए छूट की सीमा में वृद्धि के साथ बेमानी हो गया है के रूप में (7) की धारा 80FF वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1980 की धारा 14 हटा दिया गया है.12,000. कोई कटौती, इसलिए, इस धारा के तहत दिया जा रहा है.

(8) अनुभाग 80U के तहत, अंधा है या काफी हद तक लाभकारी रोजगार में संलग्न करने के लिए अपनी क्षमता को कम करता है जो स्थायी शारीरिक विकलांगता, रुपये की कटौती से ग्रस्त है जो हर निवासी व्यक्ति के मामले में. कुल आय में से 15,000 27-5-1980 दिनांकित इस मंत्रालय के सर्कुलर नं 272, ख़बरदार, नियोक्ता द्वारा स्वीकार्य है.वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 रुपये करने के लिए इस सीमा को उठाया गया है. शुरू किया. रुपये की वृद्धि की सीमा तक ऊपर संदर्भित परिपत्र, कटौती में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए विषय. 10,000 स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वेतन से की अनुमति दी जा सकती है.

(9) धारा 10 (13A) के तहत, किसी विशेष भत्ता विशेष रूप से निर्धारिती के कब्जे में रहने के संबंध में (जो भी नाम से कहा जाता है) वास्तव में किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती को दी गई आय से छूट प्राप्त है सीमा तक टैक्स (रुपए से अधिक न हो. प्रति माह 400), निर्धारित किया जा सकता है, इस तरह के आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए.आयकर नियमों के नियम 2A धारा 10 (13A) के उद्देश्य के लिए निर्धारिती की कुल आय में शामिल होने के लिए नहीं है जो राशि के संबंध में सीमा निर्धारित करता है.यह वास्तव में शासन 2A में निर्धारित सीमा के अधीन निर्धारिती के कब्जे में रहने के संबंध में किराए के खर्च की ही व्यय, आयकर से छूट के योग्य है कि ध्यान दिया जाना पड़ता है. इस प्रकार, मकान किराया भत्ता / फ्लैट उसके स्वामित्व वाली घर में रहने वाले एक कर्मचारी को दी गई आय कर से मुक्त नहीं है. संवितरण अधिकारियों कर्मचारी की कर योग्य आय से मकान किराया भत्ता को छोड़कर पहले किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.

हालांकि, माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के जस्टिस एससी मित्तल [1980] 121 आईटीआर 503 / [1980] 3 चुंगी लगानेवाला 221 वी. सीआईटी के मामले में आयोजन किया गया है कि यहां तक कि अपने ही घर के कब्जे में एक निर्धारिती के मामले में नियोक्ता से प्राप्त मकान किराया भत्ता धारा 10 (13A) और नियम 2A के तहत लगाई गई सीमाओं को कर विषय के लिए उत्तरदायी नहीं है. कि यह निर्णय इस मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है.संवितरण अधिकारियों /, तथापि, माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आयकर के लिए मूल्यांकन निर्धारणीय हर कर्मचारी / करने के लिए प्रदान मकान किराया भत्ता के संबंध में छूट की अनुमति के लिए आवश्यक हैं, और घर में रहने वाले फ्लैट नियम 2A में निर्धारित सीमा के अधीन उसके द्वारा स्वामित्व. कहा शासन के प्रयोजन के लिए भुगतान वास्तविक किराया, नगर निगम के अधिकार, आदि द्वारा तय की वार्षिक भाड़ा मूल्य दिखा एक दस्तावेज के रूप में सबूत के जो उत्पादन के लिए घर / फ्लैट की वार्षिक भाड़ा मूल्य नहीं समझा जाएगा छूट देने से पहले पर जोर दिया जा सकता है. ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के नाम के खिलाफ वार्षिक वेतन वापसी तारांकित (*) वापसी के अंत में निम्न टिप्पणी के साथ एक साथ दी जा सकती है:

"* एचआरए की स्वीकार्य छूट न्यायमूर्ति एस.सी. मित्तल के मामले में फैसले के मद्देनजर की अनुमति दी."

(10) कोई कटौती धर्मार्थ प्रयोजन के लिए किसी भी दान के संबंध में वेतन आय से किया जाना चाहिए. इस तरह के दान पर कर राहत, धारा 80 जी के तहत स्वीकार्य के रूप में, मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के समय में अलग से करदाता द्वारा दावा किया जा होगा. हालांकि, राष्ट्रीय रक्षा कोष, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष, या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान बना रहे हैं मामलों में जहां इस तरह के योगदान की 50 फीसदी कर्मचारी की कर योग्य आय की गणना में घटाया जा सकता है. साल के लिए सभी योगदान के कुल रुपये से भी कम है जहां कटौती स्वीकार्य नहीं होगा. 250

(11) अनुभाग 80GG के तहत, एक निर्धारिती आयकर नियमों के नियम 11 बी के तहत निर्दिष्ट स्थानों पर अपने ही निवास के लिए उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के संबंध में कटौती करने का हकदार है. इस तरह की कटौती निम्न शर्तों के हुक्म विषय है:

(क) निर्धारिती धारा 10 (13A) के तहत छूट के लिए योग्य है, जो विशेष रूप से उसे दी गई किसी भी मकान किराया भत्ता की प्राप्ति में नहीं किया गया है.

(ख) वह अपने कुल उसका 15 फीसदी की सीमा के अध्यधीन आय, या रुपये का 10 फीसदी से अधिक में उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के सम्मान में एक कटौती के हकदार होंगे. प्रति माह 300, कम जो भी है.इन प्रतिशत बाहर काम करने के लिए कुल आय खंड 80GG के तहत किसी भी कटौती करने से पहले गणना की जाएगी.

(ग) निर्धारिती कहीं भी किसी भी घर की संपत्ति खुद ही नहीं करता, न ही उसके पति, वह सदस्य है, जिनमें से नाबालिग बच्चे या एचयूएफ, कहीं भी एक घर की संपत्ति का मालिक है.

(घ) अपने ही निवास के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा कब्जा कर लिया आवास, निम्नलिखित स्थानों, अर्थात्, आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलूर, मुंबई, कोलकाता, कोचीन, कोयंबटूर, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर में से किसी में स्थित है जयपुर, कानपुर लखनऊ, मद्रास, मदुरै, नागपुर, पटना, पुणे, (पूना), शोलापुर, श्रीनगर, सूरत, त्रिवेंद्रम, वडोदरा (बड़ौदा) और वाराणसी (बनारस).

संवितरण अधिकारियों ऐसी कटौती निर्धारिती को उनके द्वारा की अनुमति दी है से पहले सभी उपरोक्त शर्तों संतुष्ट हैं कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. उन्होंने यह भी किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.

(12) की धारा 10 (14) एक मनोरंजन भत्ता या खंड के अर्थ के भीतर अन्य रिआयत की प्रकृति में नहीं किया जा रहा, किसी विशेष भत्ता या लाभ के आयकर से छूट के लिए प्रदान करता है (2) की धारा 17 की, विशेष रूप से करने के लिए दी गई वास्तव में लाभ का पद या रोजगार के कर्तव्यों के निष्पादन में जरूरी और विशेष रूप से, पूर्ण किए गए खर्च को पूरा करने के लिए कर्मचारी.इस प्रावधान को देखते हुए, संवितरण अधिकारियों ख़बरदार बोर्ड के परिपत्र सं 196 [एफ अधिकृत किया गया है सं 275/29/76-ITJ], ने कहा कि यह धारा के तहत छूट प्राप्त है हद तक, एक कर्मचारी को दी गई वाहन भत्ते से स्रोत पर कर काटने के लिए नहीं 31-3-1976 दिनांकित.यह वाहन भत्ते की प्राप्ति में कर्मचारी वाहन भत्ता केवल के प्रदर्शन में जरूरी और विशेष रूप से, पूरी तरह से बाहर रखी व्यय की प्रतिपूर्ति है कि इस तथ्य के समर्थन में संवितरण अधिकार से पहले आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसमें कहा गया है लाभ का पद या रोजगार के कर्तव्यों. संवितरण अधिकारियों की संतुष्टि अभी भी उसके सामने नियमित मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान आयकर अधिकारी द्वारा जांच के लिए उत्तरदायी होगा. संवितरण अधिकार भी अनुभाग 203 के तहत जारी कर कटौती प्रमाण पत्र की धारा 10 (14) के रूप में एक प्रमाण पत्र का समर्थन करने के लिए आवश्यक है.इस संबंध में ध्यान स्पष्ट किया कि जो धारा 10 (14) के लिए स्पष्टीकरण के लिए आमंत्रित किया है उसके कार्यालय या लाभ के रोजगार के कर्तव्यों आमतौर पर उसके द्वारा या पर प्रदर्शन कर रहे हैं जहां जगह में अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारिती के लिए दी गई किसी भी भत्ता एक विशेष भत्ता जरूरी, पूर्ण खर्चों को पूरा करने के लिए दी गई है और विशेष रूप से इस तरह के कार्यों के निष्पादन में खर्च के रूप में वह आमतौर पर रहता है जहां जगह है, कि खंड के प्रयोजनों के लिए नहीं माना जाएगा.यह ध्यान में रखा जा सकता है विशेष भत्ता से किसी भी व्यय वास्तव में खर्च की जा चुकी है और, यदि हां, तो यह खर्च की गई है, जो हद तक, एक पद के कर्तव्यों के निष्पादन में पूरी तरह जरूरी है और विशेष रूप से खर्च को पूरा करने के लिए तय है कि जबकि या लाभ का रोजगार.

(13) की धारा 80RRA भारत का नागरिक है, जो एक व्यक्ति के सकल कुल आय,, (यानी, एक भारतीय चिंता का एक विदेशी नियोक्ता) किसी भी सेवा के लिए प्रदान की गई किसी भी नियोक्ता से विदेशी मुद्रा में उसके द्वारा प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक भी शामिल है जहां यह प्रावधान है कि भारत के बाहर उसके द्वारा, इस तरह के पारिश्रमिक का 50 फीसदी कर योग्य आय की गणना में कटौती की जाएगी.यह भी निर्धारिती से अधिक 36 महीने के लिए विदेश में निरंतर सेवा renders जहां ने कहा, 36 महीने की समाप्ति के बाद सेवा के किसी भी अवधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक किसी भी कटौती के लिए पात्र नहीं होगा कि प्रदान करता है. केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या तुरंत भारत से बाहर सेवा लेने से पहले किया गया था, जो व्यक्ति के कर्मचारियों के मामले में केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के रोजगार में कटौती की अनुमति दी जाएगी, केवल तभी की सेवा कर्मचारी केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है. अन्य व्यक्तियों के मामले में कटौती व्यक्ति एक "तकनीशियन" तभी अनुमति दी जाएगी. और भारत से बाहर अपनी सेवा के नियमों और शर्तों को केन्द्र सरकार द्वारा कहा अनुभाग या विहित प्राधिकारी के प्रयोजनों के लिए मंजूरी दे दी है. यह कटौती "विदेशी मुद्रा" में व्यक्ति द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के संदर्भ में अनुमति दी जानी है कि नोट करने के लिए उचित है. पारिश्रमिक का एक हिस्सा भारतीय तकनीशियन, आदि के लिए भुगतान किया जाता है इस प्रकार, यदि भारतीय मुद्रा में, भारतीय मुद्रा में भुगतान की गई राशि अनुभाग 80RRA के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा. अभिव्यक्ति "विदेशी नियोक्ता" मतलब के लिए खंड 80RRA xplanation (ख) के तहत परिभाषित किया गया है

(एक) एक विदेशी राज्य की सरकार, या

(ख) एक विदेशी उद्यम, या

(ग) भारत के बाहर स्थापित किसी भी संस्था या शरीर.

भारत के बाहर लगातार सेवा 36 महीने से अधिक हो गया है, जहां खंड 80RRA तहत स्वीकार्य कटौती 36 महीने की अवधि के लिए सीमित किया जा सकता है. कटौती की अनुमति में, दस्तावेजी सबूत निम्नलिखित बातों पर प्राप्त की जानी चाहिए:

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, उसके होने सेवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया के तथ्य के रोजगार में है जो एक व्यक्ति के मामले में; और

विदेशी कर प्रभाग, नई - (ख) किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक तकनीशियन होने के मामले में भारत से बाहर उनकी सेवा की शर्तों और नियमों के तथ्य यह केन्द्र सरकार के वित्त (मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी गई होने दिल्ली).

(14) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभिकलन कुल आय रुपये के निकटतम गुणज तक राउंड ऑफ किया जाना चाहिए. रुपये से भी कम है जो अंश अनदेखी करके 10. 5 रुपये और के बराबर है जो अंश बढ़ रही है. 5 रुपए या अधिक करने के लिए. 10 कर छूट की शुद्ध राशि इसी निकटतम रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.

(15) ध्यान भी यह उचित कारण या बहाना के बिना एक व्यक्ति को घटाने के अध्याय XVII बी के प्रावधानों के तहत आवश्यक के रूप में कर के लिए भुगतान करने में विफल रहता बाद घटा या करने में विफल रहता है, तो वह हो जाएगा कि प्रदान की जाती है जहां खंड 276B, करने के लिए आमंत्रित किया है दंडनीय:

(मैं) एक मामले में जहां वह घटा या भुगतान करने में विफल रहे थे जो कर की राशि रुपये से अधिक है. छह महीने से कम नहीं होगी, बल्कि जो सात साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ 1 लाख; और

(Ii) किसी अन्य मामले में, कम से कम तीन महीने नहीं होगी, बल्कि जो तीन साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ.

(4)केन्द्र सरकार के ऋण के लिए स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करते समय, यह कृपया आयकर और अधिभार की सही मात्रा में प्रासंगिक चालान में दर्ज की गई है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है.यह भी चालान का सही प्रकार का प्रयोग किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. नई रंग बैंड चालान अलग संख्या के साथ पेश किया जा रहा है. वेतन से स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए प्रासंगिक चालान "नीले रंग बैंड" के साथ नहीं, 9 है. इस रंग बैंड चालान के साथ साथ, पुराने चालान रूपों भी इस्तेमाल किया जाता रहेगा. पुराने चालान फार्म संख्या ITNS 39 है. स्रोत पर कर कटौती की राशि किताब समायोजन के माध्यम से केन्द्र सरकार को श्रेय दिया जाता है जहाँ भी, देखभाल आयकर और अधिभार की सही राशि उसमें परिलक्षित होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाना चाहिए.

प्र.5. निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और विभिन्न संगत प्रावधानों को समझने के लिए नियोक्ताओं की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ ही जारी किए जाते हैं. राय के एक अंतर है जहाँ भी, एक संदर्भ हमेशा अधिनियम के प्रावधानों के लिए किया जाना चाहिए, और कर ढांचे में बदलाव नहीं किया है प्रासंगिक वित्त अधिनियम, जिसके माध्यम से.

परिपत्र: सं 278 [एफ सं 275/12/80-IT (ख)], 26-8-1980 दिनांकित.

अनुलग्नक मैं - की प्रथम अनुसूची के भाग III से अर्क
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980

पैरा एक

उप पैरा मैं

हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या अपंजीकृत फर्म या व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर के अन्य सहयोग के मामले में शामिल है या नहीं, या कि क्या हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति उपखंड (सात) की धारा 2 के खंड (31) का में करने के लिए भेजा आयकर अधिनियम के एक मामले नहीं किया जा रहा है, जो इस पैरा या इस भाग के किसी अन्य अनुच्छेद के उप पैरा द्वितीय लागू होता है:

आयकर की दरें

(1) डेरिवेटिव
जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 8]000
कोई नहीं;
(2)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 8,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 15]000
15 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 8000;
(3)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 15,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 20]000
रुपये. 1,050 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 18 फीसदी.15,000;
(4) संचार सेवाएं
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 20,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 25]000
रुपये. 1,950 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 25 फीसदी.20,000;
(5)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 25,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 30]000
रुपये. 3,200 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.25,000;
(6)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 30,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 50]000
रुपये. 4,700 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 40 फीसदी.30,000;
(7)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 70,000 रूपये
रुपये. 12,700 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 50 फीसदी.50,000;
(8)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 70,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1]00]000
रुपये. 22,700 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 55 फीसदी.70,000;
(9)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 1]00]000
रुपये. 39,200 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 60 फीसदी.1,00,000;

इस उप अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए प्रदान की है कि -

(I) कोई आयकर कुल आय रुपए से अधिक न हो पर देय होगा.12,000;

(Ii) कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 12,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 16,250 आयकर देय उस कुल आय रुपए से अधिक की राशि का तीस फीसदी से अधिक नहीं होगी.12,000.

आयकर पर सरचार्ज

इस उप अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन आयकर की राशि ऐसी आयकर का दस प्रतिशत की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी.

अनुलग्नक द्वितीय - आयकर गणना का विशिष्ट उदाहरण

उदाहरण मैं

 
 
 
1
कुल वेतन आय
 
17,500
प्र.20.
सरकार भविष्य निधि (जीपीएफ) के लिए अंशदान
 
2]000
(3)
जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान (होंठ)
 
1]500
(4)
भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 के यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971, धारा 19 (1) (सी सी) के अधीन किए गए में भाग लेने के लिए अंशदान
 
50
प्र.5.
डाकघर बचत बैंक के तहत 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जमा (संचयी समय जमा) नियम, 1959
 
50
प्र.6.
कुल वेतन आय
 
17,500
प्र.7.       
घटा: मानक कटौती यू / एस 16 (मैं) रुपये की राशि. 2,000 से अधिक वेतन रुपये से अधिक की राशि का 10 फीसदी.10]000
 
2.750
8
सकल कुल आय (6-7)
 
14,750
9
घटा: राशि जीपीएफ की दिशा में योगदान के कारण, होंठ, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और डाकघर बचत बैंक (CTD) नियम के तहत 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जमा
 
 
 
कुल राशि रुपए का भुगतान किया. 4,500 लेकिन सकल कुल आय (रुपए 14,750), यानी, रुपये के 30 फीसदी तक ही सीमित.4425
 
4425
10
कर योग्य आय
 
10,325
 
अनुभाग 288A के तहत बंद गोल
 
10,330
प्र।11.
कुल कर देय
 
शून्य


उदाहरण द्वितीय

[आयकर की मामूली राहत की गणना illustrating]

 
 
 
1
महंगाई भत्ता सहित वेतन
 
20,100
 
नगर प्रतिपूरक भत्ता
 
९००
 
कुल वेतन आय
 
21]000
प्र.20.
जीपीएफ के लिए अंशदान
 
4]500
(3)
होंठ के प्रति भुगतान
 
1]000
(4)
यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भागीदारी के लिए योगदान
 
 
 
धारा 19 के भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट (1) (सी सी) के तहत बनाया
 
50
प्र.5.
पोस्ट के तहत 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जमा
 
 
 
ऑफिस सेविंग बैंक (CTD) नियम
 
50
प्र.6.
कुल वेतन आय
 
21]000
प्र.7.       
घटा: मानक कटौती की राशि धारा 16 (मैं) [रुपये के नीचे. 2,000 से अधिक वेतन रुपये से अधिक की राशि का 10 फीसदी.10,000]
 
3,100
8
सकल कुल आय (6-7)
 
17,900
9
घटा: राशि डाकघर बचत बैंक (CTD) नियम के तहत 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जीपीएफ, होंठ, यूनिट लिंक्ड बीमा योजना और जमा करने की दिशा में योगदान के कारण
 
 
 
कुल राशि रुपए का भुगतान किया. 6,500 लेकिन रुपए की सकल कुल आय का 30 फीसदी तक ही सीमित. 17,900, यानी, रुपये.5,370
 
 
 
क्वालिफाइंग राशि रू. 5,370
 
 
 
धारा 80 सी के तहत स्वीकार्य कटौती:
 
 
 
      - पहली रुपये. 5,000 (100 फीसदी)
5]000
 
 
      - संतुलन रुपये. 370 (50 प्रतिशत)
185
5185
10
कर योग्य आय
 
12,715
 
अनुभाग 288A के तहत बंद गोल
 
12,720
प्र।11.
रुपये पर आयकर. 12720 (यानी, 4720 के 15 फीसदी की दर से)
 
708
प्र.12.    
के सीमांत राहत स्वीकार्यता: कर योग्य आय रुपये से अधिक है कहां. 12,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. देय 16,250, आयकर आय रुपये से अधिक की राशि का 30 फीसदी तक ही सीमित है.12,000. इस प्रकार, रुपये पर देय आयकर. 12,720
 
216.00
 
जोड़ें: आयकर पर सरचार्ज 10 फीसदी पर
 
२१.६०
प्र.13.
कुल कर देय
 
237.60
 
खंड 288B के तहत बंद गोल
 
238


नोट: रुपये भी सरकार भविष्य निधि में योगदान है. 4,500 रुपये की (महंगाई भत्ता सहित) वेतन के पांचवें से अधिक है. 20,100, इसके बारे में कोई हिस्सा [परिपत्र के पैरा 3.6 (ग) देख] धारा 80 सी के तहत कटौती की योग्यता राशि का निर्धारण करते हुए बाहर रखा जा रहा है.

उदाहरण III

[धारा 80 सी और कुछ के मूल्यांकन के तहत सीमा की गणना illustrating
एक के मामले में अनुलाभ और धारा 80 सी के तहत कटौती की सीमा
एक निजी कंपनी के कर्मचारी] मुंबई में तैनात

 
 
1
महंगाई भत्ता सहित वेतन
48]000
प्र.20.
बोनस
9,600
(3)
मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान (आरपीएफ)
11]000 .
(4)
होंठ के प्रति भुगतान
10]000
प्र.5.
आदि नि: शुल्क गैस, बिजली, पानी, (कंपनी द्वारा भुगतान वास्तविक बिल)
2,400
प्र.6.
(टीवी सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू उपकरणों और एक एयर कंडीशनर सहित) भी कीमत पर फर्नीचर कंपनी से संबंधित
40]000
प्र.7.       
वास्तविक किराए पर (वास्तविक किराया "उचित किराया मूल्य" के बराबर मान लिया) कंपनी द्वारा भुगतान किया है जिसके लिए कर्मचारी को उपलब्ध कराई सुसज्जित फ्लैट
24]000
 
किराए पर कर्मचारी से बरामद
12]000


कुल आय की गणना

 
 
 
1
वेतन
 
48]000
प्र.20.
बोनस
 
9,600
 
 
 
57,600
(3)
अनुलाभ का मूल्यांकन:
 
 
 
धारा 17 के तहत रियायती किराया में सुसज्जित फ्लैट (2) खंड (क) के साथ पढ़ा है और (ख) आयकर नियमों के नियम 3 के
 
 
मेले किराया मूल्य (FRV) (वास्तविक किराया के बराबर मान लिया) रु. 24,000 बोनस सहित वेतन का 10 फीसदी
5,760
 
 
जोड़ें: रुपये का बोनस सहित वेतन का 30 प्रतिशत से अधिक FRV की अधिकता. 57,600 (यानी, रुपये.24,000 रु. 17,280)
6720
 
 
जोड़ें: फर्नीचर की दस्तूरी मूल्य (लागत का 10 फीसदी, यानी, रुपये.40,000)
4]000
 
 
 
16,480
 
 
कम: कर्मचारी द्वारा भुगतान रेंट
12]000
4,480
(4)
आदि नि: शुल्क गैस, बिजली,
 
2,400
प्र.5.
कम: धारा 16 के तहत मानक कटौती (मैं)
 
3]500
प्र.6.
सकल कुल आय (रुपए 57,600 + रु. 4,480 + रु. 2,400 रु. 3500)
 
60,980
प्र.7.       
कम: धारा 80 सी के तहत कटौती:
 
 
 
      - पीएफ रुपये का भुगतान किया. 11,000 लेकिन रुपये के वेतन का पांचवां हिस्सा के लिए प्रतिबंधित. 48,000 (बोनस को छोड़कर) या रु. 10,000 जो भी कम है
9,600
 
 
      - लिप योगदान
10]000
19,600
 
रुपये के पीएफ और होंठ का कुल. 19,600 आगे कहा, "सकल कुल आय" (यानी, रुपये का 30 फीसदी. 60,980) रुपए या 30 प्रतिशत करने के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है. जो भी कम हो 30000, यानी, रुपये के लिए.18,294
 
 
 
कटौती रुपये पर देय. 18,294
 
 
 
      - पहली रुपये. 5,000 (100 फीसदी)
5]000
 
 
      - अगले रु. 5,000 (50 फीसदी)
2]500
 
 
      - रुपये की शेष राशि का. 8294 (40 फीसदी)
3318
10,818
8
कर योग्य आय (रुपए 60,480 रु. 10418)
 
50,162
 
अनुभाग 288A के तहत बंद गोल
 
50,160
9
टैक्स देय आगे
 
 
 
रुपये से अधिक खर्च की (रुपए 12,700 + 50 फीसदी. * सेवा के लिए कुल दैनिक लेन - देन सीमारुपये है.
 
12,780
10
आयकर देय की 10 फीसदी की दर से सरचार्ज
 
1,278
प्र।11.
कुल कर देय
 
14,058

नोट:

1एक सरकारी कर्मचारी के मामले में बिना असबाब आवास की दस्तूरी का मूल्य मुफ्त प्रदान की अपने कर्मचारियों को निवास के आवंटन के लिए सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है. फ्री फर्नीचर की दस्तूरी मूल्य का निर्धारण करने के लिए, यह फर्नीचर की मूल लागत की सालाना 10 फीसदी की दर से, अन्य मामलों में के रूप में लिया जाता है, या यह एक तीसरी पार्टी से काम पर रखा जाता है, तो वास्तविक किराया शुल्क देय.

प्र.20. बिना असबाब आवास भारतीय रिजर्व बैंक या उपखंड में निर्दिष्ट किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए प्रदान की जाती है जहां (द्वितीय) खंड (क) आयकर नियमों के नियम 3 के एक राष्ट्रीयकृत बैंक, स्टेट कहना ट्रेडिंग कारपोरेशन, यह कारण कर्मचारियों और करने के लिए वेतन के 10 प्रतिशत के रूप में लिया जाता है आवास सुसज्जित है जहां के रूप में अन्य मामलों में, मूल फर्नीचर की लागत, या फीसदी एक अतिरिक्त 10 यह एक तीसरी पार्टी से काम पर रखा जाता है तो , की वजह देय वास्तविक किराया शुल्क.

(3)उदाहरण में वास्तविक किराया ऊपर दिए गए "उचित किराया मूल्य" के बराबर मान लिया गया है. "मेले का किराया मूल्य", हालांकि, वास्तविक किराए से अलग हो सकता है. यह बिना असबाब है जो एक आवास के मामले में, इसका मतलब यह नियम 3 के खण्ड (क) नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 2 में परिभाषित किया गया है."एक ऐसी ही आवास इसी इलाके में एहसास होता है जो किराया, या आवास के संबंध में नगर निगम के मूल्य निर्धारण, जो भी अधिक है"

(4)प्रतिशत अन्य मामलों में, देखने में रिआयत के मूल्य का निर्धारण करने में जोड़े जाने के लिए आवश्यक है 20 के खिलाफ के रूप में मामले में आवास, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास, निष्पक्ष किराया मूल्य से अधिक वेतन के 30 प्रतिशत से अधिक में स्थित है बोर्ड के सर्कुलर नंबर 130 की, 16-3-1974 दिनांकित.

उदाहरण चतुर्थ

[कम मानक के साथ ही धारा 80 सी के तहत कटौती की सीमा illustrating
वाहन भत्ते के मामले में कटौती]

 
 
 
1
कुल वेतन आय (रु. सहित. रुपये पर वाहन भत्ते के रूप में 2,400. 200 बजे नियोक्ता से प्राप्त)
 
30]000
प्र.20.
आरपीएफ के लिए अंशदान
 
9500
(3)
होंठ के प्रति भुगतान
 
1]000
(4)
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971 में भाग लेने के लिए योगदान भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट की धारा 19 (1) (सी सी) के तहत बनाया
 
1]500
प्र.5.
डाकघर बचत बैंक (CTD) नियम के तहत 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जमा
 
1]000
 
 
 
13]000
प्र.6.
कुल वेतन आय [यह वाहन भत्ता धारा 10 (14) के तहत छूट नहीं है कि माना जाता है]
 
30]000
प्र.7.       
घटा: मानक कटौती की राशि रुपये तक ही सीमित धारा 16 (क) के तहत. धारा 16 के परन्तुक के खण्ड (क) के मद्देनजर 1000 (मैं)
 
1]000
8
सकल कुल आय (6-7)
 
29]000
9
धारा 80 सी के तहत कटौती:
 
-
रुपये का अंशदान. 9500 रुपये के वेतन का पांचवां हिस्सा के लिए प्रतिबंधित धारा 80 सी (2) (डी) के तहत पीएफ. 30,000 रुपए या. 10,000, इनमें से जो भी कम है
6,000 रूपये
 
-
होंठ
1]000
 
-
धारा 19 के भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट (1) (सी सी) के अधीन किए गए यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भागीदारी के लिए अंशदान
1]500
 
-
डाकघर बचत बैंक (CTD) नियमों के तहत एक 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जमा
1]000
 
 
 
9500
 
 
"सकल कुल आय" या रुपये का 30 फीसदी तक ही सीमित. रुपये की कम (यानी, 30 फीसदी है, जो भी 30,000,.29,000)
8,700
 
 
कटौती रुपये पर देय. 8,700:
 
 
 
- पहली रुपए पर. 5,000 (100 फीसदी)
5]000
 
 
- अगले रुपए पर. 50 फीसदी से कम 3,700
1,850
6850
10
कर योग्य आय (8-9)
 
22,150
प्र।11.
रुपये पर देय आयकर. 22,150
 
2,487.50
प्र.12.    
करीब 10 फीसदी आयकर पर सरचार्ज
 
248.75
प्र.13.
कुल कर देय (11 +12)
 
2,736.25
 
खंड 288B के तहत बंद गोल
 
2,736.00

स्पष्टीकरण 2

1मैं सर्कुलर नंबर 252 [एफ इस मंत्रालय की (राजस्व विभाग) के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ वर्ष 1979-80 के दौरान भुगतान वेतन से आयकर की कटौती के विषय पर 26-4-1979/10-5-1979 सं 275/16/79/-IT (बी],.

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1980 के वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान सेना में थे के रूप में वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान "वेतन" से कर की कटौती के लिए एक ही दर निर्धारित करता है. इसलिए, वेतन से स्रोत पर कर वित्त अधिनियम, 1979 की प्रथम अनुसूची के भाग III में दिया जाता है के रूप में एक ही दर पर कटौती की जा जारी रख सकते हैं.

परिपत्र: नहीं 266 [एफ सं 275/12/80-IT (ख)], 24-4-1980 दिनांकित.