आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

275

अधिसूचना तिथि

03/11/2004

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/11/2004

अधिसूचना: 275 जारी करने की तिथि: 3/11/2004

                        

अधिसूचना नहीं          :       275
धारा (ओं) भेजा        :                                धारा 35
जारी करने की तारीख           :       2004/03/11
2004 की अधिसूचना संख्या 275, डीटी. 3 नवंबर 2004


आयकर अधिसूचना नहीं: 2005/03/31 यू / एस के लिए अवधि 2002/04/01 के लिए एम / एस केईएम अस्पताल रिसर्च सेंटर के 275 (03-Nov-04) अनुमोदन. 35 (1) (ख)
यह इस उपधारा के खंड (ख) के उद्देश्य के लिए, नीचे उल्लेख संगठन नीचे वर्णित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1), आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 के , आयकर नियम, 1962 निम्नलिखित शर्तों के श्रेणी "संस्था" के तहत इस विषय के नियम 6 के साथ पढ़ें: -
(I) संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित संगठन सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 के 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष;
(Iii) अधिसूचित संगठन, आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), Aayakar भवन, 9 वीं और 10 वीं मंजिल, सेक्टर 3, वैशाली, गाजियाबाद (ख) सचिव, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर (छूट) के आयकर / निदेशक के आयुक्त संगठन पर क्षेत्राधिकार रखने, प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले अपने अंकेक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और यह भी एक प्रतिलिपि छूट नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के तहत दी गई थी, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की.
क्रम सं.                      जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है  
1                             एम / एस केईएम अस्पताल रिसर्च सेंटर, सरदार Mudliar रोड, रास्ता पेठ, पुणे 411 011 2002/04/01 2005/03/31 के लिए
नोट: (i) की स्थिति (मैं) ऊपर "एसोसिएशन" के रूप में वर्गीकृत संगठन पर लागू नहीं होगा.
(Ii) अधिसूचित संगठन अधिकारिता वाले इनकम टैक्स के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के आगे नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजा जाना चाहिए.
फ़ाइल No.203/59/2003-ITA-II