आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2747

अधिसूचना तिथि

03/08/1987

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/08/1987

अधिसूचना: का. आ. 2747 जारी करने की तारीख: 3/8/1987

                        

अधिसूचना: SO2747
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1987/03/08
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख इंस्टीट्यूशन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, उप - धारा (1) धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी (द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है तीस -five/one/three) आयकर अधिनियम, 1961 की, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा, श्रेणी "संस्था" के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन: -
(I) आर्थिक और वैज्ञानिक रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) नीचे रखी और 31 मई, हर साल द्वारा इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, और आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
आर्थिक और वैज्ञानिक रिसर्च फाउंडेशन, फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली 110 001.
इस अधिसूचना 1987/08/06 से 31-3-1989 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 7455 (F.No. 203/85/87-ITA द्वितीय)