273 : अधिसूचना: 273 जारी करने की तिथि: 1/11/2004
अधिसूचना सं.
273
अधिसूचना तिथि
01/11/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
01/11/2004
अधिसूचना नहीं : 273
धारा (ओं) भेजा : धारा 10
जारी करने की तारीख : 2004/01/11
2004 की अधिसूचना संख्या 273, डीटी. 1 नवम्बर 2004
आयकर अधिसूचना नहीं: उद्यम के लिए स्वीकृति की 273 (01-Nov-04) नवीकरण
यह आयकर अधिनियम, 1961 की (3) नीचे धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा नए सिरे से किया गया है पैरा में सूचीबद्ध उद्यम, को अनुमोदन के नियम 2 ई के साथ पढ़ा है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है यानी (21-05.2008 तक) आकलन वर्ष 2009-2010 के लिए असेसमेंट ईयर 2005-2006 से प्रभावी आयकर नियम, 1962. घटना में, निदेशक (वीएएस-मैं) और एम / एस श्रीनिवास टेलीकॉम लिमिटेड या इसके पहले के माध्यम से अभिनय भारत के राष्ट्रपति के बीच लाइसेंस समझौते सं 842-92/97 दिनांकित 1998/05/22 में उल्लेख किया है के रूप में 10 साल की अवधि के अंत तक समझौते aforSsaid की शर्तों के उल्लंघन की.
प्र.20. अनुमोदन शर्तों के अधीन है कि-
(मैं) उद्यम / उपक्रम के अनुरूप होगा और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961 का अनुपालन;
(Ii) केंद्र सरकार अगर उद्यम / उपक्रम इस मंजूरी को वापस ले जाएगा:
(क) क्या यह नियमों का 2 ई 1962 नियम के स्पष्टीकरण (ख) में denned रूप पात्र व्यापार पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / उपक्रम है -
एम / एस एयरसेल लिमिटेड, 'स्टर्लिंग टॉवर', 327, Armasalai, Teynampet, बीच 1998/05/22 दिनांकित लाइसेंस समझौते सं 842-92/97 के अनुसार तमिलनाडु सर्किल में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने की अपनी परियोजना के लिए चेन्नई -600 006 निदेशक (वीएएस-मैं) और एम / एस श्रीनिवास टेलीकॉम लिमिटेड के माध्यम से अभिनय भारत के राष्ट्रपति.

