272 : अधिसूचना: 272 जारी करने की तिथि: 1/11/2004
अधिसूचना सं.
272
अधिसूचना तिथि
01/11/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
01/11/2004
अधिसूचना नहीं : 272
धारा (ओं) भेजा : धारा 10
जारी करने की तारीख : 2004/01/11
2004 की अधिसूचना संख्या 272, डीटी. 1 नवम्बर 2004
आयकर अधिसूचना नहीं: केन्द्र सरकार द्वारा उद्यम / उपक्रम के लिए स्वीकृति की 272 (01-Nov-04) नवीकरण
यह आयकर अधिनियम, 1961 की (3) नीचे धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा नए सिरे से किया गया है पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / उपक्रम, करने के लिए कि अनुमोदन, नियम 2 ई के साथ पढ़ा सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है 2009/11/28 तक (आकलन वर्ष 2010-2011 () पट्टा विलेख डीटी में उल्लेख किया है के रूप में 15 साल की अवधि के यानी अंत करने के लिए आकलन वर्ष 2004-05 से प्रभावी आयकर नियम, 1962 की. 1999/10/22 न्यासी ofJawaharlal नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, Sheva, नई मुंबई -400 707, या पहले पूर्वोक्त रूप में पट्टा विलेख की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में बोर्ड के साथ में प्रवेश किया.
प्र.20. अनुमोदन कि शर्तों के अधीन है -
(मैं) उद्यम / उपक्रम के अनुरूप होगा और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961 का अनुपालन;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा उद्यम / उपक्रम यदि: -
(क) क्या यह नियमों का 2 ई 1962 नियम के स्पष्टीकरण (ख) में denned रूप पात्र व्यापार पर ले जाने के लिए रहता है; या
1962 (6) आयकर नियमों के नियम 2 ई के उप शासन द्वारा आवश्यक के रूप में (ग) लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है
(3) अनुमोदित उद्यम / उपक्रम है -
एम / एस विराज एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड, 86, पश्चिम Peiraswamy रोड, रुपये पुर AM, के विकास को बनाए रखने और जवाहरलाल पर थोक तरल भंडारण टर्मिनल के परिचालन की अपनी परियोजना के लिए कोयंबटूर 641 002
नेहरू पोर्ट, Sheva, दिनांकित समझौते के तहत नई मुंबई एम / एस विराज एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट बीच 1999/10/22. लिमिटेड और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, Sheva, नई मुंबई -400 707 के न्यासी बोर्ड.

