आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

272

अधिसूचना तिथि

08/11/2007

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/11/2007

अधिसूचना: 272 जारी करने की तिथि: 08/11/2007

अधिसूचना सं. 272/2007, 2007/08/11 दिनांक


उप वर्गों (1) और (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा की अधिसूचना को खत संशोधन करती है भारत, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) नंबर है तो 1386 (ई), सरकार अर्थात् 10 अगस्त 2007, दिनांक: -

1         कहा अधिसूचना में -

(मैं) "शक्तियों का प्रयोग" शब्द के साथ शुरुआत और शब्द "एतद्द्वारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड," के साथ समाप्त हिस्से के लिए, निम्नलिखित अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"उप वर्गों (1) और (2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1961 का 43), और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अधिक्रमण में , राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष कर ख़बरदार संख्या इतनी 882 (ई) 14 सितंबर 2001 दिनांकित, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्द्वारा "सेंट्रल बोर्ड ऑफ;

(Ii) अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -



शेड्यूल

  
क्रम संख्या
आयकर अधिकारियों के पदनाम
मुख्यालय
प्रादेशिक क्षेत्र
व्यक्ति या व्यक्तियों की क्लास
शक्तियां और कार्य
(1) डेरिवेटिव
(2)
(3)
(4) संचार सेवाएं
(5)
(6)
1
आयकर (टीडीएस) के आयुक्त, चंडीगढ़
चंडीगढ़
पंजाब के राज्य, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और (एक) व्यक्तियों;
(ख) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य व्यक्तियों;
(ग) व्यक्तियों आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के तहत परिभाषित के रूप में कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने:
(घ) कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत स्रोत पर कर स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति (4).
अध्याय उक्त अधिनियम के तेरहवें, XXI, XXII और XXIII तहत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत टैक्स या कर के संग्रह की कटौती से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य, में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में कॉलम (5), अब तक आयकर निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को सौंपा के रूप में वर्गों 194E, 195, 196a, 196B, 196C, 196D और 197 से अधिक अन्य.
प्र.20.
आयकर (टीडीएस) के आयुक्त, दिल्ली
दिल्ली
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और (एक) व्यक्तियों;
(ख) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य व्यक्तियों;
(ग) व्यक्तियों खंड (17) के तहत परिभाषित के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने;
(घ) कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत स्रोत पर कर स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति (4).
अध्याय उक्त अधिनियम के तेरहवें, XXI, XXII और XXIII तहत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत टैक्स या कर के संग्रह की कटौती से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य, में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में कॉलम (5), अब तक आयकर निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को सौंपा के रूप में वर्गों 194E, 195, 196a, 196B, 196C, 196D और 197 से अधिक अन्य.
(3)
आयकर (टीडीएस) के आयुक्त, जयपुर
जयपुर
राजस्थान राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और (एक) व्यक्तियों;
(ख) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य व्यक्तियों;
(ग) व्यक्तियों खंड (17) के तहत परिभाषित के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने;
(घ) कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत स्रोत पर कर स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति (4).
अध्याय उक्त अधिनियम के तेरहवें, XXI, XXII और XXIII तहत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत टैक्स या कर के संग्रह की कटौती से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य, में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में कॉलम (5), अब तक आयकर निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को सौंपा के रूप में वर्गों 194E, 195, 196a, 196B, 196C, 196D और 197 से अधिक अन्य.
(4)
आयकर (टीडीएस) के आयुक्त, अहमदाबाद
अहमदाबाद
गुजरात और केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली के राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और (एक) व्यक्तियों;
(ख) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य व्यक्तियों;
(ग) व्यक्तियों खंड (17) के तहत परिभाषित के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने;
(घ) कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत स्रोत पर कर स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति (4).
अध्याय उक्त अधिनियम के तेरहवें, XXI, XXII और XXIII तहत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत टैक्स या कर के संग्रह की कटौती से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य, में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में कॉलम (5), अब तक आयकर निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को सौंपा के रूप में वर्गों 194E, 195, 196a, 196B, 196C, 196D और 197 से अधिक अन्य.
प्र.5.
आयकर (टीडीएस) के आयुक्त, मुंबई
मुंबई
ग्रेटर मुंबई और महाराष्ट्र राज्य में नवी मुंबई नगर निगम के क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और (एक) व्यक्तियों;
(ख) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य व्यक्तियों;
(ग) व्यक्तियों खंड (17) के तहत परिभाषित के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने;
(घ) कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत स्रोत पर कर स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति (4).
अध्याय उक्त अधिनियम के तेरहवें, XXI, XXII और XXIII तहत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत टैक्स या कर के संग्रह की कटौती से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य, में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में कॉलम (5), अब तक आयकर निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को सौंपा के रूप में वर्गों 194E, 195, 196a, 196B, 196C, 196D और 197 से अधिक अन्य.
प्र.6.
आयकर (टीडीएस) के आयुक्त, पुणे
पुणे
CCIT के अधिकार क्षेत्र में प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे, CCIT-II, पुणे, CCIT नासिक और CCIT, महाराष्ट्र राज्य में ठाणे, अतः 732 (ई) 31 जुलाई 2001 दिनांकित और इसलिए 733 (ई) दिनांक संख्या में निर्दिष्ट 31 जुलाई, 2001.
कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और (एक) व्यक्तियों;
(ख) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य व्यक्तियों;
(ग) व्यक्तियों खंड (17) के तहत परिभाषित के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने;
(घ) कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत स्रोत पर कर स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति (4).
अध्याय उक्त अधिनियम के तेरहवें, XXI, XXII और XXIII तहत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत टैक्स या कर के संग्रह की कटौती से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य, में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में कॉलम (5), अब तक आयकर निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को सौंपा के रूप में वर्गों 194E, 195, 196a, 196B, 196C, 196D और 197 से अधिक अन्य.
प्र.7.       
आयकर (टीडीएस) के आयुक्त, नागपुर
नागपुर
CCIT के अधिकार क्षेत्र में प्रादेशिक क्षेत्र, संख्या में निर्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य में नागपुर, अतः 732 (ई) 31 जुलाई 2001 दिनांकित और इसलिए 733 (ई) 31 जुलाई, 2001 दिनांकित.
कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और (एक) व्यक्तियों;
(ख) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य व्यक्तियों;
(ग) व्यक्तियों खंड (17) के तहत परिभाषित के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने;
(घ) कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत स्रोत पर कर स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति (4).
अध्याय उक्त अधिनियम के तेरहवें, XXI, XXII और XXIII तहत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत टैक्स या कर के संग्रह की कटौती से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य, में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में कॉलम (5), अब तक आयकर निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को सौंपा के रूप में वर्गों 194E, 195, 196a, 196B, 196C, 196D और 197 से अधिक अन्य.
8
आयकर (टीडीएस) के आयुक्त, बंगलौर
बंगलुरु
कर्नाटक और गोवा के राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और (एक) व्यक्तियों;
(ख) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य व्यक्तियों;
(ग) व्यक्तियों खंड (17) के तहत परिभाषित के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने;
(घ) कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत स्रोत पर कर स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति (4).
अध्याय उक्त अधिनियम के तेरहवें, XXI, XXII और XXIII तहत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत टैक्स या कर के संग्रह की कटौती से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य, में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में कॉलम (5), अब तक आयकर निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को सौंपा के रूप में वर्गों 194E, 195, 196a, 196B, 196C, 196D और 197 से अधिक अन्य.
9
आयकर (टीडीएस) के आयुक्त, कोचीन
कोचीन
केरल और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र की राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और (एक) व्यक्तियों;
(ख) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य व्यक्तियों;
(ग) व्यक्तियों खंड (17) के तहत परिभाषित के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने;
(घ) कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत स्रोत पर कर स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति (4).
अध्याय उक्त अधिनियम के तेरहवें, XXI, XXII और XXIII तहत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत टैक्स या कर के संग्रह की कटौती से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य, में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में कॉलम (5), अब तक आयकर निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को सौंपा के रूप में वर्गों 194E, 195, 196a, 196B, 196C, 196D और 197 से अधिक अन्य.
10
आयकर (टीडीएस) के आयुक्त, चेन्नई
चेन्नई
तमिलनाडु और पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र की राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और (एक) व्यक्तियों;
(ख) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य व्यक्तियों;
(ग) व्यक्तियों खंड (17) के तहत परिभाषित के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने;
(घ) कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत स्रोत पर कर स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति (4).
अध्याय उक्त अधिनियम के तेरहवें, XXI, XXII और XXIII तहत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत टैक्स या कर के संग्रह की कटौती से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य, में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में कॉलम (5), अब तक आयकर निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को सौंपा के रूप में वर्गों 194E, 195, 196a, 196B, 196C, 196D और 197 से अधिक अन्य.
प्र।11.
आयकर (टीडीएस) के आयुक्त, हैदराबाद
हैदराबाद
आंध्र प्रदेश राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों
कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और (एक) व्यक्तियों;
(ख) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य व्यक्तियों;
(ग) व्यक्तियों खंड (17) के तहत परिभाषित के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने;
(घ) कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत स्रोत पर कर स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति (4).
अध्याय उक्त अधिनियम के तेरहवें, XXI, XXII और XXIII तहत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत टैक्स या कर के संग्रह की कटौती से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य, में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में कॉलम (5), अब तक आयकर निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को सौंपा के रूप में वर्गों 194E, 195, 196a, 196B, 196C, 196D और 197 से अधिक अन्य.
प्र.12.    
आयकर (टीडीएस) के आयुक्त, भुवनेश्वर
भुवनेश्वर
उड़ीसा राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और (एक) व्यक्तियों;
(ख) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य व्यक्तियों;
(ग) व्यक्तियों खंड (17) के तहत परिभाषित के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने;
(घ) कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत स्रोत पर कर स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति (4).
अध्याय उक्त अधिनियम के तेरहवें, XXI, XXII और XXIII तहत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत टैक्स या कर के संग्रह की कटौती से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य, में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में कॉलम (5), अब तक आयकर निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को सौंपा के रूप में वर्गों 194E, 195, 196a, 196B, 196C, 196D और 197 से अधिक अन्य.
प्र.13.
आयकर (टीडीएस) के आयुक्त, कोलकाता
कोलकात
पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और (एक) व्यक्तियों;
(ख) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य व्यक्तियों;
(ग) व्यक्तियों खंड (17) के तहत परिभाषित के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने;
(घ) कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत स्रोत पर कर स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति (4).
अध्याय उक्त अधिनियम के तेरहवें, XXI, XXII और XXIII तहत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत टैक्स या कर के संग्रह की कटौती से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य, में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में कॉलम (5), अब तक आयकर निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को सौंपा के रूप में वर्गों 194E, 195, 196a, 196B, 196C, 196D और 197 से अधिक अन्य.
प्र.14.
आयकर (टीडीएस) के आयुक्त, भोपाल
भोपाल
मध्य प्रदेश राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल रही है (मैं) क्षेत्रों
छत्तीसगढ़ राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल रही है (द्वितीय) क्षेत्रों
कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और (एक) व्यक्तियों;
(ख) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य व्यक्तियों;
(ग) व्यक्तियों खंड (17) के तहत परिभाषित के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने;
(घ) कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत स्रोत पर कर स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति (4).
(क) स्तंभ (4) में (मैं) में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के लिए;
अध्याय उक्त अधिनियम के तेरहवें, XXI, XXII और XXIII तहत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत टैक्स या कर के संग्रह की कटौती से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य, में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में कॉलम (5).
(ख) स्तंभ (4) (ii) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के लिए;
अध्याय उक्त अधिनियम के तेरहवें, XXI, XXII और XXIII तहत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत टैक्स या कर के संग्रह की कटौती से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य, में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में कॉलम (5), अब तक आयकर निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को सौंपा के रूप में वर्गों 194E, 195, 196a, 196B, 196C, 196D और 197 से अधिक अन्य.
प्र.15.    
आयकर (टीडीएस) के आयुक्त, लखनऊ
लखनऊ
अतः 732 (ई) संख्या में निर्दिष्ट CCIT, लखनऊ, CCIT, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश के राज्य में CCIT बरेली के अधिकार क्षेत्र में प्रादेशिक क्षेत्र, 31 जुलाई 2001 और इसलिए 733 (ई) 31 जुलाई, 2001 दिनांकित.
कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और (एक) व्यक्तियों;
(ख) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य व्यक्तियों;
(ग) व्यक्तियों खंड (17) के तहत परिभाषित के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने;
(घ) कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत स्रोत पर कर स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति (4).
अध्याय उक्त अधिनियम के तेरहवें, XXI, XXII और XXIII तहत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत टैक्स या कर के संग्रह की कटौती से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य, में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में कॉलम (5).
प्र.16.
आयकर (टीडीएस) के आयुक्त, कानपुर
कानपुर
CCIT के अधिकार क्षेत्र में प्रादेशिक क्षेत्र, संख्या इतनी 732 (ई) में निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य में कानपुर, CCIT, गाजियाबाद और CCIT देहरादून, 31 जुलाई 2001 दिनांकित. अतः 733 (ई) 31-7-2001 दिनांकित और इसलिए 185 (ई) 12 फ़रवरी 2007 दिनांकित.
कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और (एक) व्यक्तियों;
(ख) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य व्यक्तियों;
(ग) व्यक्तियों खंड (17) के तहत परिभाषित के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने;
(घ) कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत स्रोत पर कर स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति (4).
अध्याय उक्त अधिनियम के तेरहवें, XXI, XXII और XXIII तहत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत टैक्स या कर के संग्रह की कटौती से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य, में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में कॉलम (5), अब तक आयकर निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को सौंपा के रूप में वर्गों 194E, 195, 196a, 196B, 196C, 196D और 197 से अधिक अन्य.
प्र.17.
आयकर (टीडीएस) के आयुक्त, पटना
पटना
बिहार और झारखंड राज्यों की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और (एक) व्यक्तियों;
(ख) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य व्यक्तियों;
(ग) व्यक्तियों खंड (17) के तहत परिभाषित के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने;
(घ) कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत स्रोत पर कर स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति (4).
अध्याय उक्त अधिनियम के तेरहवें, XXI, XXII और XXIII तहत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत टैक्स या कर के संग्रह की कटौती से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य, में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में कॉलम (5).
प्र.18.
आयकर (टीडीएस) के आयुक्त, गुवाहाटी
गुवाहाटी
असम के राज्य, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और (एक) व्यक्तियों;
(ख) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य व्यक्तियों;
(ग) व्यक्तियों खंड (17) के तहत परिभाषित के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने;
(घ) कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत स्रोत पर कर स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति (4).
अध्याय उक्त अधिनियम के तेरहवें, XXI, XXII और XXIII तहत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत टैक्स या कर के संग्रह की कटौती से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य, में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में कॉलम (5).


प्र.20.          इस अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा.

[एफ सं 187/11/2007-ITA-1]