272 : परिपत्र: सं 270, 26-05-1980 दिनांकित
परिपत्र सं.
272
परिपत्र की तिथि
27/05/1980
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/05/1980
950. नियोक्ता आयकर अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्रोत पर कर की कटौती करते हुए वेतन आय से अनुभाग 80U के तहत भत्ता की कटौती देने के लिए अधिकृत
1धारा 80U रुपये की कटौती के अधिकृत करता है. पिछले वर्ष के अंत में, पूरी तरह से अंधा या तो है या है के अधीन या में संलग्न करने के लिए काफी हद तक अपनी क्षमता को कम करने का असर है जो (अंधापन के अलावा अन्य) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त है जो एक निवासी व्यक्ति की आय से 5000 एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय.
प्र.20. रुपये की कटौती. 5,000 कटौती का दावा किया है, जिसके लिए पहले आकलन वर्ष के संबंध में, उत्पादन पर आयकर अधिकारी द्वारा इस तरह के एक निवासी व्यक्ति की अनुमति दी जानी है (एक) एक पूरी तरह से अंधा व्यक्ति, एक पंजीकृत चिकित्सक से एक प्रमाण पत्र के मामले में एक नेत्र विशेषज्ञ जा रहा है; और (ख) स्थायी विकलांग व्यक्ति के मामले में, स्थायी शारीरिक विकलांगता के रूप में एक पंजीकृत चिकित्सक से एक प्रमाणपत्र अनुभाग 80U के खंड (ख) में निर्दिष्ट.
(3)इस तरह से विकलांग व्यक्तियों के लिए किसी भी असुविधा से बचने के लिए, बोर्ड वे सिर "वेतन" के अंतर्गत आय निर्धारणीय निकाले मामले में स्रोत पर कटौती करने कर बाहर काम कर रहा है, जबकि खाते में इस कटौती लेने के लिए नियोक्ताओं को अधिकृत करने के सवाल पर विचार किया गया है .
(4)यह एक नियोक्ता रुपये की कटौती देना होगा कि निर्णय लिया गया है. सिर "वेतन" के अंतर्गत आय निर्धारणीय से 5000 एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किसी भी वित्तीय वर्ष में स्रोत उस पर कर की कटौती करते हुए. इस तरह के प्रमाण पत्र बाद में पहली निर्धारण वर्ष या के लिए अपने आकलन के पाठ्यक्रम में इस कटौती के हकदार निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए अनुरोध पर नियोक्ता के नाम पर आयकर अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा. प्रमाण पत्र जैसे कि किसी व्यक्ति रुपये की कटौती के हकदार आयोजित किया जाता है, तो पहले साल के मूल्यांकन को पूरा करने पर जारी किया जाएगा. खंड 80U के तहत 5000.
प्र.5. यह आयकर अधिकारी द्वारा या निवासी व्यक्ति जिसके पक्ष में प्रमाण पत्र जारी किया जाता है में नियोक्ता का रोजगार पत्ते तक वापस ले लिया है जब तक एक बार जारी प्रमाण पत्र बल में बने रहेंगे.
परिपत्र: सं 272 [एफ सं 275/16/80-IT (ख)], 27-5-1980 दिनांकित.

