270 : अधिसूचना: 270 जारी करने की तिथि: 29/10/2004
अधिसूचना सं.
270
अधिसूचना तिथि
29/10/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
29/10/2004
अधिसूचना नहीं : 270
धारा (ओं) भेजा : धारा 10
जारी करने की तारीख : 29/10/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 270, डीटी. 29 अक्टूबर 2004
आयकर अधिसूचना सं 270 (29-Oct-04) की धारा 10 (23 सी) (चार) को सूचित करता है "भारत व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली" प्र 2004-2005 से 2006-2007 तक के लिए
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के उपखंड (चतुर्थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "भारत व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली" सूचना देता है निर्धारण वर्ष अर्थात् निम्न शर्तों के 2006-2007 विषय को 2004-2005 के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए: -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्य बुद्धिमान ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड जमा नहीं करेंगे (5) की धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;
फ़ाइल No.197/36/2004-ITA-I

