27 : अधिसूचना: 27 जारी करने की तिथि: 28/1/2003
अधिसूचना सं.
27
अधिसूचना तिथि
28/01/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/01/2003
अधिसूचना नहीं : 27
धारा (ओं) भेजा : एस. 295, एस.139 (4C)
जारी करने की तारीख : 28/1/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 27, डीटी. 28 जनवरी 2003
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 की उपधारा (4 सी) के साथ पढ़ा खंड 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा आगे आय में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है कर नियम, 1962, अर्थात्:
1 (1) इन नियमों का आयकर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2003 कहा जा सकता है.
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.
प्र.20. आयकर नियमों में, 1962, उप आर में. (1) नियम 12 के -
(एक) खोलने भाग में, शब्द, चित्रा और पत्र "उप - धारा (4 बी)", शब्द, चित्रा और पत्र "या उप - धारा (4 सी)" डाला जाएगा के बाद;
(ख) खंड (घ) के बाद, निम्न खंड अर्थात्, डाला जाएगा:
"(ई) फार्म नं 3 ए में हो और उसमें संकेत दिया ढंग से सत्यापित किया जाना, धारा 139 की उपधारा (4 सी) के तहत एक रिटर्न फाइल करने के लिए आवश्यक एक व्यक्ति के मामले में."
नोट: प्रिंसिपल नियम इतने 969 (ई) अधिसूचना सं प्रकाशित किए गए थे, डीटी. 26 मार्च, 1962 और पिछले संशोधन अधिसूचना एसओ 46 (ई) डीटी. 15 जनवरी 2003.
[एफ सं 142/33/2002-TPL]

