आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

27

अधिसूचना तिथि

16/03/2009

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/03/2009

अधिसूचना: 27 जारी करने की तारीख: 16/03/2009

धारा 35 (1) (ख) आयकर अधिनियम, 1961 - वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय - मंजूरी वैज्ञानिक अनुसंधान संघों / संस्थानों

अधिसूचना सं. 27/2009, 16-3-2009 दिनांक


यह इस संगठन बारासात कैंसर रिसर्च एंड वेलफेयर सेंटर, कोलकाता खंड के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961 (अधिनियम) ने कहा, नियम 5C और आयकर नियमों के 5E, 1962 के साथ पठित आंशिक रूप से करने के लिए विषय अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए 'अन्य संस्था' की श्रेणी में 2009/01/04 से प्रभाव के साथ, (नियम) ने कहा कि निम्न स्थितियों, अर्थात्: -

(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन के लिए भुगतान रकम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाएगा;

(II) को मंजूरी दे दी संगठन अपने संकाय सदस्यों या उसके नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बाहर ले जाएगा;

(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम के संबंध में खाते की अलग पुस्तकों को बनाए रखने उसमें अनुसंधान बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया मात्रा को प्रतिबिंबित, द्वारा लेखा परीक्षा की ऐसी किताबें मिल जाएगा. एक एकाउंटेंट को स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित उप - धारा (2) ने कहा कि अधिनियम की धारा 288 के और विधिवत हस्ताक्षर किए और आयकर या आयकर होने के निदेशक के आयुक्त को इस तरह के एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित ऐसे ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 139 की उपधारा के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत की नियत तारीख तक मामले पर अधिकार क्षेत्र,;

(चतुर्थ) को मंजूरी दे दी संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की वैज्ञानिक अनुसंधान और एक प्रति के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर उल्लेख लेखा परीक्षा की रिपोर्ट साथ करेगा.

प्र.20.     केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -

  1. अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट खाते के अलग पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या

  2. अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

  3. प्राप्त और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवेदन रकम अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iv) में निर्दिष्ट दान के अपने बयान प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

  4. अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए हमेशा लोगों को प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं; या

  5. के अनुरूप है और कहा नियम के नियम 5C और 5E के साथ पढ़ा (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा के खंड (ख) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए रहता है.

[F.No.203/97/2008/ITA-II]