आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

27

परिपत्र की तिथि

16/08/1969

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/08/1969

परिपत्र सं. 27, 16-08-1969 दिनांकित

चैनल्स 35B और 35C एल निर्यात बाजार के विकास
भत्ता / कृषि विकास का भत्ता

293. क्रमशः वर्गों 35B और 35C के तहत निर्यात बाजार विकास भत्ता / कृषि विकास भत्ता के लिए भारित कटौती, - हालात चाहे जो, और शर्तों के अधीन में है, जो परोक्ष रूप से किए गए व्यय की वजह गिनती होगी करने के लिए

1वित्त अधिनियम, 1968 के कारोबार से लाभ और लाभ कंप्यूटिंग में "निर्यात बाजार विकास भत्ता" और "कृषि विकास भत्ता" के अनुदान के लिए, क्रमशः, वर्गों 35B और 35C में प्रावधान किए गए.  खंड 35B के तहत, एक निर्धारिती, एक घरेलू कंपनी या एक लंबी अवधि के आधार पर भारतीय वस्तुओं के लिए निर्यात बाजार के विकास के लिए निर्दिष्ट मदों में खर्च incurs एक निवासी जो गैर कॉर्पोरेट व्यक्ति, किया जा रहा है, उसके बराबर राशि का एक भारित कटौती के हकदार है एक और एक से डेढ़ गुना करने के लिए अपने व्यापार के लाभ की गणना में योग्यता व्यय की राशि.अनुभाग 35C के तहत, एक कंपनी कृषि, पशुपालन या डेयरी के उत्पादों की भारत में या स्वतंत्र किसानों, किसान या उत्पादकों के लिए निर्दिष्ट श्रेणियों के कृषि आदानों और विस्तार सेवाओं के प्रावधान में खर्च incurs जो किसी भी कृषि आधारित उद्योग, में लगे मुर्गी पालन, अपने व्यापार के लाभ की गणना में अर्हक में से एक और एक से डेढ़ गुना राशि के बराबर राशि की कटौती करने का हकदार है. [इन प्रावधानों का ब्यौरा, पैराग्राफ 42-46 और 1968 की बोर्ड के परिपत्र सं 6 पी की 54-59 में समझाया 1968/06/07 दिनांकित किया गया है]. इन दोनों धाराओं के तहत भारित कटौती निर्धारिती द्वारा बल्कि उसके द्वारा परोक्ष रूप से किए गए इस तरह के खर्च के संदर्भ में सीधे किए गए योग्यता व्यय के संदर्भ में न केवल उपलब्ध है.निर्यात बाजार विकास भत्ता के मामले में किसी भी अन्य व्यक्ति के सहयोग से निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय भी भत्ता के लिए उत्तीर्ण. कृषि विकास भत्ता के मामले में विहित प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी एक संघ या शरीर के माध्यम से किए गए व्यय, भी भत्ता के लिए उत्तीर्ण.

प्र.20. एक प्रश्न में जो परिस्थितियों के रूप में उठाया गया है, और स्थिति, यदि कोई हो, विषय जो करने के लिए, जैसा कि ऊपर कहा, परोक्ष रूप से एक निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय, वर्गों 35B और 35C के तहत विचार किया भारित कटौती के लिए गिनती होगी. यह अपने समर्थकों की ओर से निर्यात बाजार के विकास के लिए, या उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से जूट उत्पादकों को कृषि आदानों और विस्तार सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए इस तरह इज्मा रूप संघों,, द्वारा निर्यात घरानों द्वारा किए गए व्यय के मामले में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जूट की.यह सभी स्थितियों में लागू होगा जो इस संबंध में किसी भी सामान्य नियम डालने के लिए संभव नहीं है, यह कहा जा सकता है कि की ओर से या के लिए निर्यात बाजार विकास या कृषि विकास चलाती है जो एक संघ या शरीर के घटकों में से एक व्यक्ति के सदस्यों अपने सदस्यों के लाभ, प्रदान की, संस्था या निकाय द्वारा किए गए व्यय में उनकी हिस्सेदारी के संदर्भ में खंड 35B या 35C के तहत भारित कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे -

. एक व्यय, यदि कोई हो, फंसाया इस आधार पर, संबंधित वर्गों और नियमों में निर्दिष्ट कई योग्यता श्रेणियों में से एक या अधिक के अंतर्गत आता है;

      . बी संघ या शरीर द्वारा किए गए व्यय निर्दिष्ट सिर के नीचे गिर जो उन के अलावा अन्य गतिविधियों पर कोई खर्च भी शामिल है, जहां इस तरह के खर्च अलग है; और

      सी. निर्दिष्ट मदों में संघ या शरीर द्वारा किए गए व्यय की शुद्ध राशि [यानी, में निर्दिष्ट व्यय छोड़कर के बाद (ख) के ऊपर, और सरकार या किसी अन्य से यह द्वारा प्राप्त अनुदान या सब्सिडी के लिए ऋण लेने के बाद कहा गतिविधियों] पर ले जाने के लिए स्रोत एक तर्कसंगत आधार पर संघ या शरीर के सदस्यों के बीच विभाजित है और उनके पास से बरामद किया है.

सत्यापन की सुविधा के लिए, यह उचित लेखा अनुभाग 35B या 35C के तहत भत्ता अपने सदस्यों या घटक ने दावा किया है जो करने के लिए संदर्भ के साथ एक संघ या शरीर द्वारा किए गए व्यय के संबंध में बनाए रखा है कि आवश्यक है.

(3) यह ऐसी संस्था या शरीर विहित प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में मंजूरी दी गई है केवल अगर एक संघ या शरीर के माध्यम से निर्दिष्ट मदों में एक निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के लिए कृषि विकास भत्ता के माध्यम से खंड 35C के तहत भारित कटौती उपलब्ध है कि ध्यान दिया जाना है .  ऐसे मामलों में मंजूरी देने के लिए कर रहे हैं, जो अधिकारियों आयकर नियम, 1962 में शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा.

परिपत्र: नहीं 27 [एफ नंबर 1 (252) / 69-टीपीएल], 16-8-1969 दिनांकित.

न्यायिक विश्लेषण

ऊपर परिपत्र इतो वी. में लागू किया गया था कमानी इंजी. कॉर्पोरेशन लिमिटेड [1989] 79 सीटीआर (Bom. - ट्राई बी.) 82, निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ:

"... एक अनुभाग 35B के प्रावधानों के माध्यम से चला जाता है, यह खंड 35B तहत भारित कटौती के लिए पात्र होने के लिए, यह खर्च सीधे निर्धारिती द्वारा खर्च किया जाना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि स्पष्ट हो जाएगा. व्यय एक और पार्टी के माध्यम से खर्च कर रहे हैं, जहां भी एक ही भारित कटौती के लिए पात्र होगा. बात भी सीबीडीटी ख़बरदार सर्कुलर नंबर 27 डीटी द्वारा स्पष्ट किया गया है. 16 अगस्त 1987.इन परिस्थितियों में, हम सीआईटी (ए) ऊपर तीन आइटम पर भारित कटौती की अनुमति में उचित था कि देखने की हैं .... "(पी. 90).

Gokuldas वी. निर्यात में सीआईटी [1993] 67 चुंगी लगानेवाला 219 (Kar.), यह अधिनियम के वर्गों 35B और 35C के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए, बोर्ड के तहत यह 'व्यय गिर जाता है' आवश्यक है कि इन प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए है कि देखने को मिलती है कि आयोजित किया गया इसके तहत बनाए गए संबंधित वर्गों और नियमों में निर्दिष्ट कई योग्यता श्रेणियों में से एक या अधिक ', यदि कोई हो,.यह वाक्य स्पष्ट रूप से खंड 35B की योजना से बाहर लाता है (1) (ख).व्यय उप खंड में से एक या अधिक के तहत गिर सकता है, यहां तक ​​कि बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त एक तथ्य है.