267 : परिपत्र सं. 267, 24-04-1980 दिनांकित
परिपत्र सं.
267
परिपत्र की तिथि
24/04/1980
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
24/04/1980
वित्तीय वर्ष 1980-81
1724. (नं. 2) विधेयक, 1980 के लिए धन की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्धारित दर पर प्रतिभूतियों पर ब्याज से वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश
स्पष्टीकरण 1
1मैं इस विभाग के परिपत्र सं 267 [F.No. के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ 275/13/80-IT (ख)], आप एक ही दर के रूप में "सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज" से स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है जिसमें [स्पष्टीकरण 2], 24-4-1980 दिनांकित वित्त अधिनियम, 1979 की प्रथम अनुसूची के भाग III में दिए गए थे.
प्र.20. 18 जून 1980 को संसद में पेश वित्त (नं. 2) विधेयक, 1980 को देखते हुए, उसमें निहित प्रस्तावित प्रावधानों के आधार पर एक मसौदा परिपत्र सभी खजाना अधिकारियों को तुरंत जारी किया जाए जो इसके साथ जुड़ी है और व्यक्तिगत रूप से अपने नियंत्रण में उप खजाना अधिकारी.
परिपत्र: सं 275 [F.No. 16-7-1980 दिनांकित 275/13/80-IT (ख)],.
निर्देश में निर्दिष्ट मसौदा परिपत्र
1मैं वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय कर और अधिभार की कटौती के बारे में .......... इस कार्यालय के पत्र संख्या की ओर आपका ध्यान आमंत्रित करने के लिए कर रहा हूँ.
प्र.20. 1 जून 1976 से प्रभावी आयकर की कटौती से मुक्त है जो भारतीय जीवन बीमा निगम को देय प्रतिभूतियों पर ब्याज के मामले में छोड़कर वित्त (नं. 2) विधेयक, 1980 के अनुसार, आयकर होना है निम्न दरों पर प्रतिभूतियों पर ब्याज की पूरी राशि से कटौती, अर्थात्:
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आयकर
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की दर
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की दर
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आयकर
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अधिभार
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{
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एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में:
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(i)
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व्यक्ति ब्याज के रूप में आय पर भारत में (ब्याज कर मुक्त सुरक्षा पर देय छोड़कर) किसी भी सुरक्षा पर देय निवासी है जहां
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10 फीसदी
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शून्य
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(ii)
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व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है जहां
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(क)
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प्रतिभूतियों पर ब्याज पर (छोड़कर ब्याज देय एक कर मुक्त सुरक्षा पर)
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ब्याज की राशि का 3 फीसदी की दर से 30 फीसदी और अधिभार पर आयकर,
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या
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आयकर और उप पैरा में निर्धारित दरों पर ब्याज के संबंध में आयकर पर अधिभार मैं वित्त अधिनियम, 1981 की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक का, इस तरह के ब्याज आय कुल आय गया था, जो भी अधिक हो
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(ख)
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एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज पर
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15 फीसदी
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1.5 फीसदी
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II
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एक कंपनी के मामले में
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(i)
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कंपनी (ब्याज कर मुक्त सुरक्षा पर देय छोड़कर) प्रतिभूतियों पर ब्याज पर एक घरेलू कंपनी है, जहां
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21.5 फीसदी
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1.5 फीसदी
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(ii)
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कंपनी एक घरेलू कंपनी नहीं है जहां
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(क)
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एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज पर
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44 फीसदी
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3.3 फीसदी
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(ख)
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अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज पर
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70 फीसदी
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प्रतिशत 5.25
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(3)शब्द "घरेलू कंपनी 'कानून के तहत आयकर करने के लिए उत्तरदायी इसकी आय के संबंध में, 1 अप्रैल को शुरू निर्धारण वर्ष के लिए, 1980 के घोषणापत्र और भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है, जो एक भारतीय कंपनी या किसी अन्य कंपनी का मतलब खंड 194 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे आय से बाहर देय (तरजीही शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश की भारत के भीतर.
(4)भुगतान करने या 18 जून 1980 के बाद सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज जमा करने में, आप (एक छूट या कटौती प्रमाण पत्र उप - धारा के तहत एक आयकर अधिकारी द्वारा दी गई जिन मामलों को छोड़कर, ऊपर निर्दिष्ट दरों पर आयकर घटा अनुरोध कर रहे हैं 1) धारा 197 का उत्पादन किया जाता है. कर की कटौती के पहले ही वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा निर्दिष्ट दरों पर किया गया है, कोई समायोजन किए जाने की जरूरत. निम्नलिखित निर्देश इस संबंध में पालन किया जाना चाहिए:
(1) 1 अप्रैल से पहले जारी किए छूट या कमी प्रमाण पत्र, एक विशेष दर पर कर की 1980 अधिकृत कटौती ब्याज की राशि का प्रतिशत स्वीकार किया जाना चाहिए के रूप में व्यक्त किया है और उन पर कार्य किया, अगर 31 मार्च 1981 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ऑपरेटिव.
एक प्रमाण पत्र 1 अप्रैल, 1980 से किसी भी व्यक्ति के संबंध में एक निर्धारित दर पर कर की कटौती के अधिकृत पर या के बाद आयकर अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है कहाँ (2), आयकर उसमें निर्दिष्ट दरों पर कटौती की जानी चाहिए.
(3) कोई टैक्स, आयकर अधिकारी द्वारा या अन्यथा जारी प्रमाण पत्र से, आप पेयी वर्गों 10 अधिनियम के 15 के तहत आयकर से छूट एक व्यक्ति है कि संतुष्ट हैं जिसमें मामलों में कटौती की जानी चाहिए.
(4) नहीं कर 7 पर देय किसी भी ब्याज से कटौती की जानी चाहिए प्रतिशत किसी भी तरह के बांड एक निवासी व्यक्ति द्वारा आयोजित की और धारक उसके पहले लिखित रूप में एक घोषणा में आता है जहां उक्त गोल्ड बांड के मामले में कर रहे हैं जहां गोल्ड बांड, 1980 (यदि हो तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से आयोजित,, इस तरह के बांड सहित) उसके द्वारा आयोजित 7 फीसदी गोल्ड बांड, 1980 की कुल अंकित मूल्य के रुपए से अधिक किसी भी मामले में नहीं किया था कि भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति. ब्याज से संबंधित है जो की अवधि के दौरान किसी भी समय 10,000.
(5) नहीं कर राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक) बैंक सीरीज या 7 साल के राष्ट्रीय बचत पत्र (चतुर्थ अंक) सहित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक) पर देय ब्याज से कटौती की जानी चाहिए.
(6) कोई कर राष्ट्रीय विकास बांड पर देय किसी भी ब्याज से कटौती की जानी चाहिए.
(7) नहीं कर सुरक्षा एक निवासी व्यक्ति द्वारा आयोजित की, और धारक को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से पहले लिखित रूप में एक घोषणा में आता है, जहां केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अन्य सुरक्षा पर देय किसी भी ब्याज से कटौती की जानी चाहिए प्रभाव है कि-
(क) वह पहले अधिनियम 1961 के तहत या 1922 के कानून के तहत मूल्यांकन किया नहीं किया गया है;
(ख) ब्याज की वजह से है, जिसमें पिछले साल की उसकी कुल आय आयकर के दायरे में नहीं न्यूनतम राशि से अधिक होने की संभावना नहीं है; और
(ग) उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों की कुल नाममात्र मूल्य (यदि कोई हो, ऐसी प्रतिभूतियों सहित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से आयोजित कर रहे हैं) रुपये से अधिक नहीं था. कहा कि पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 2,500.
(8) नहीं कर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के तहत अपनी आय पर आयकर से छूट प्राप्त है जो एक केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम के स्वामित्व वाले किसी भी प्रतिभूतियों के संबंध में देय किसी भी राशि से काट दिया जाना चाहिए.
(9) खंड के तहत कर की राशि में निहित एक रुपए की 288B भिन्न मात्रा में कम से कम पचास पैसे की अनदेखी और एक रुपया पचास पैसे या अधिक की मात्रा में वृद्धि से नजदीकी रुपया को गोल करना होगा.इसलिए, स्रोत पर कर काटा जा कर की राशि अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार नजदीकी रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.
(10) संदेह के मामले में आयकर अधिकारी सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से कटौती करने से पहले परामर्श किया जाना चाहिए.यह कोई कर नहीं काटा जाएगा, जिस पर प्रतिभूतियों के ऊपर प्रतिपादित सूची संपूर्ण नहीं है, लेकिन केवल उदाहरण है कि जोड़ा जा सकता है.
स्पष्टीकरण 2
1मैं इस मंत्रालय की (राजस्व विभाग) के लिए एक संदर्भ सर्कुलर नंबर 255 [F.No. आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ 275/29/79-IT (ख)], वर्ष 1979-80 के दौरान देय "सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज" से आयकर की कटौती के विषय पर 23-5-1979 दिनांकित.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1980 के वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान सेना में थे, के रूप में वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से कर की कटौती की एक ही दर निर्धारित करता है. वित्त अधिनियम, 1979, इसलिए, सभी खजाना अधिकारी और उप व्यक्तिगत रूप से जारी किया जा सकता है की प्रथम अनुसूची के भाग III में दिया जाता है के रूप में एक ही दर पर "सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज" से स्रोत पर कर की कटौती जारी रखने के लिए आवश्यक निर्देश अपने नियंत्रण के तहत ट्रेजरी अधिकारी.
परिपत्र: सं 267 [F.No. 24-4-1980 दिनांकित 275/13/80-IT (ख)],.

