आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

266

अधिसूचना तिथि

20/10/2004

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/10/2004

अधिसूचना: 266 जारी करने की तिथि: 20/10/2004

                        

अधिसूचना नहीं          :       266
धारा (ओं) भेजा        :                                धारा 10
जारी करने की तारीख           :       20/10/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 266, डीटी. 20 अक्टूबर 2004


आयकर अधिसूचना नहीं: एम / एस लैंको कोंडापल्ली पावर Priavate लिमिटेड यू / एस के अनुमोदन की 266 (20-Oct-04) नवीकरण. 10 (23g)
आईटी (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा नए सिरे से किया गया है पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / उपक्रम, के लिए अनुमोदन, शासन के साथ पढ़ा है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (} 2015/10/24 तक निर्धारण वर्ष 2016-2017 में 15 साल की अवधि के यानी समाप्ति 1997/03/31 दिनांकित समझौते में निर्दिष्ट के रूप में करने के लिए आकलन वर्ष 2005-06 से प्रभावी आयकर नियम, 1962 के 2 ई के साथ किए गए आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड या पहले समझौते पूर्वोक्त की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में.
प्र.20. अनुमोदन कि शर्तों के अधीन है -
(मैं) उद्यम / उपक्रम के अनुरूप होगा और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961 का अनुपालन;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा उद्यम / उपक्रम यदि: -
(क) स्पष्टीकरण में denned रूप पात्र व्यापार पर सरकंडा रहता है
(ख) यह नियमों का 2 ई, 1962 करने के लिए नियम; या (ख) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / उपक्रम है -
एम / एस लैंको कोंडापल्ली पावर Priavate लिमिटेड (पूर्व में एम / एस लैंको कोंडापल्ली पावर लिमिटेड), "लैंको हाउस" 141, एवेन्यू # 8, बंजारा हिल्स, हैदराबाद 500034 उनके 335 मेगावाट तरल ईंधन कोंडापल्ली, आईडीए में विद्युत उत्पादन परियोजना के आधार के लिए, कृष्णा जिला. (एपी).
F.No.205/94/99/ITA.IIHVol.II