263 : परिपत्र सं. 263, 19-11-1979 दिनांकित
परिपत्र सं.
263
परिपत्र की तिथि
19/11/1979
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
19/11/1979
1538. डे मान्यता प्राप्त शासक के कब्जे में किसी भी एक इमारत के लिए अतिरिक्त राहत अपने सरकारी निवास के रूप में घोषित उप - धारा के तहत जारी अधिसूचना (2) संपदा शुल्क से पूर्ण छूट देने
जबकि उप खंड के खंड (क) के तहत राहत (1) संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 33 के अपने आधिकारिक रूप केन्द्र सरकार द्वारा घोषित एक शासक के कब्जे में किसी भी एक इमारत के संबंध में विलय अमेरिका (कराधान रियायतें) आदेश, 1949, या भाग ख अमेरिका (कराधान रियायतें) के पैरा 15 आदेश 1950 के पैरा 13 के तहत निवास, भारतीय राज्यों के शासकों की de-मान्यता पर उपलब्ध फलस्वरूप नहीं रह गए थे;
और केन्द्र सरकार डे मान्यता प्राप्त शासकों और उनके उत्तराधिकारियों की परिस्थितियों संपदा शुल्क से छूट के रास्ते से राहत एक de-मान्यता प्राप्त शासक के कब्जे में किसी भी एक इमारत के संबंध में दी जानी चाहिए कि इस तरह के हैं कि राय की है, जबकि संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ से ठीक पहले अपने सरकारी निवास था जो एक इमारत की जा रही है;
अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 33 की उप - धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा कोई संपदा शुल्क एक के कब्जे के लिए और में संबंधित किसी भी एक इमारत के संबंध में देय होगा कि निर्देशन शासक उपखंड के रूप में परिभाषित (ख) खंड (2) संविधान के अनुच्छेद 363, जो की -
(मैं) विलय अमेरिका (कराधान रियायतें) के अनुच्छेद 13 के आदेश के तहत अपने सरकारी निवास, 1949 या भाग ख अमेरिका (कराधान रियायतें) के अनुच्छेद 15 के आदेश, 1950 के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किया गया था; और
(Ii) उसकी मौत पर गुजरता है.
अधिसूचना: नहीं जीएसआर 461, 27-3-1973 दिनांकित.

