आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

261

अधिसूचना तिथि

15/12/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

15/12/2005

अधिसूचना: 261 जारी करने की तिथि: 15/12/2005
अधिसूचना सं. 261/2005, 15-12-2005 दिनांक
उप वर्गों (1) और (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा सरकार की अधिसूचना में खत संशोधन करती है भारत के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड), नंबर है तो 994 (ई) अर्थात् 9 सितंबर 2004, दिनांक: -
कहा अधिसूचना में अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
शेड्यूल
क्रमांक
आयकर अधिकारियों के पदनाम
मुख्यालय
प्रादेशिक क्षेत्र
व्यक्ति या व्यक्तियों की क्लास
(1) डेरिवेटिव
(2)
(3)
(4) संचार सेवाएं
(5)
1
के संयुक्त आयुक्त आयकर (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी आई), दिल्ली
दिल्ली
दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्यों की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
मूल्यांकन किया या अधिकारी प्रादेशिक क्षेत्र में उनके कार्यालय होने के आकलन के क्षेत्राधिकार के भीतर निर्धारणीय रहे हैं जो व्यक्ति के व्यक्ति या वर्ग स्तंभ 4 में संकेत दिया.
प्र.20.
आयकर (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वितीय) के संयुक्त आयुक्त, दिल्ली
दिल्ली
दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्यों की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
मूल्यांकन किया या अधिकारी प्रादेशिक क्षेत्र में उनके कार्यालय होने के आकलन के क्षेत्राधिकार के भीतर निर्धारणीय रहे हैं जो व्यक्ति के व्यक्ति या वर्ग स्तंभ 4 में संकेत दिया.
(3)
के संयुक्त आयुक्त आयकर (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी आई), मुंबई
मुंबई
महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दमन एवं दीव के राज्यों की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
मूल्यांकन किया या अधिकारी प्रादेशिक क्षेत्र में उनके कार्यालय होने के आकलन के क्षेत्राधिकार के भीतर निर्धारणीय रहे हैं जो व्यक्ति के व्यक्ति या वर्ग स्तंभ 4 में संकेत दिया.
(4)
आयकर (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वितीय) के संयुक्त आयुक्त, मुंबई
मुंबई
महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दमन एवं दीव के राज्यों की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
मूल्यांकन किया या अधिकारी प्रादेशिक क्षेत्र में उनके कार्यालय होने के आकलन के क्षेत्राधिकार के भीतर निर्धारणीय रहे हैं जो व्यक्ति के व्यक्ति या वर्ग स्तंभ 4 में संकेत दिया.
प्र.5.
आयकर के संयुक्त आयुक्त (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी तृतीय), मुंबई
मुंबई
महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दमन एवं दीव के राज्यों की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
मूल्यांकन किया या अधिकारी प्रादेशिक क्षेत्र में उनके कार्यालय होने के आकलन के क्षेत्राधिकार के भीतर निर्धारणीय रहे हैं जो व्यक्ति के व्यक्ति या वर्ग स्तंभ 4 में संकेत दिया.
प्र.6.
आयकर (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी आई), बंगलौर के संयुक्त आयुक्त
बंगलुरु
कर्नाटक और गोवा के राज्यों की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
मूल्यांकन किया या अधिकारी प्रादेशिक क्षेत्र में उनके कार्यालय होने के आकलन के क्षेत्राधिकार के भीतर निर्धारणीय रहे हैं जो व्यक्ति के व्यक्ति या वर्ग स्तंभ 4 में संकेत दिया.
प्र.7.       
आयकर के संयुक्त आयुक्त (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी), हैदराबाद
हैदराबाद
आंध्र प्रदेश राज्यों की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
मूल्यांकन किया या अधिकारी प्रादेशिक क्षेत्र में उनके कार्यालय होने के आकलन के क्षेत्राधिकार के भीतर निर्धारणीय रहे हैं जो व्यक्ति के व्यक्ति या वर्ग स्तंभ 4 में संकेत दिया.
8
आयकर (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी आई), चेन्नई के संयुक्त आयुक्त
चेन्नई
तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, Lakshwadweep, अंडमान एवं Niccobar द्वीप के राज्यों की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
मूल्यांकन किया या अधिकारी प्रादेशिक क्षेत्र में उनके कार्यालय होने के आकलन के क्षेत्राधिकार के भीतर निर्धारणीय रहे हैं जो व्यक्ति के व्यक्ति या वर्ग स्तंभ 4 में संकेत दिया.
9
आयकर (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वितीय) के संयुक्त आयुक्त, चेन्नई
चेन्नई
तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, Lakshwadweep, अंडमान एवं Niccobar द्वीप के राज्यों की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
मूल्यांकन किया या अधिकारी प्रादेशिक क्षेत्र में उनके कार्यालय होने के आकलन के क्षेत्राधिकार के भीतर निर्धारणीय रहे हैं जो व्यक्ति के व्यक्ति या वर्ग स्तंभ 4 में संकेत दिया.
10
आयकर (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी आई), कोलकाता के संयुक्त आयुक्त
कोलकात
कोलकाता, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
मूल्यांकन किया या अधिकारी प्रादेशिक क्षेत्र में उनके कार्यालय होने के आकलन के क्षेत्राधिकार के भीतर निर्धारणीय रहे हैं जो व्यक्ति के व्यक्ति या वर्ग स्तंभ 4 में संकेत दिया.
प्र।11.
आयकर (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वितीय) के संयुक्त आयुक्त, कोलकाता
कोलकात
कोलकाता, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
मूल्यांकन किया या अधिकारी प्रादेशिक क्षेत्र में उनके कार्यालय होने के आकलन के क्षेत्राधिकार के भीतर निर्धारणीय रहे हैं जो व्यक्ति के व्यक्ति या वर्ग स्तंभ 4 में संकेत दिया.
प्र.12.    
आयकर के संयुक्त आयुक्त (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी तृतीय), दिल्ली
दिल्ली
दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्यों की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
मूल्यांकन किया या अधिकारी प्रादेशिक क्षेत्र में उनके कार्यालय होने के आकलन के क्षेत्राधिकार के भीतर निर्धारणीय रहे हैं जो व्यक्ति के व्यक्ति या वर्ग स्तंभ 4 में संकेत दिया.
प्र.13.
आयकर के संयुक्त आयुक्त (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी चतुर्थ), मुंबई
मुंबई
महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दमन एवं दीव के राज्यों की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
मूल्यांकन किया या अधिकारी प्रादेशिक क्षेत्र में उनके कार्यालय होने के आकलन के क्षेत्राधिकार के भीतर निर्धारणीय रहे हैं जो व्यक्ति के व्यक्ति या वर्ग स्तंभ 4 में संकेत दिया.
प्र.14.
आयकर (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वितीय) के संयुक्त आयुक्त, बंगलौर
बंगलुरु
कर्नाटक और गोवा के राज्यों की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
मूल्यांकन किया या अधिकारी प्रादेशिक क्षेत्र में उनके कार्यालय होने के आकलन के क्षेत्राधिकार के भीतर निर्धारणीय रहे हैं जो व्यक्ति के व्यक्ति या वर्ग स्तंभ 4 में संकेत दिया.
प्र.15.    
आयकर के संयुक्त आयुक्त (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी वी), मुंबई
मुंबई
महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दमन एवं दीव के राज्यों की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
मूल्यांकन किया या अधिकारी प्रादेशिक क्षेत्र में उनके कार्यालय होने के आकलन के क्षेत्राधिकार के भीतर निर्धारणीय रहे हैं जो व्यक्ति के व्यक्ति या वर्ग स्तंभ 4 में संकेत दिया.
नोट: - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी शक्तियों व्यायाम और उनके कार्यों को करने के दौरान उनके अधीन काम कर हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारियों के बीच काम वितरित करने के लिए आयकर (ट्रांसफर प्राइसिंग) के संबंधित निदेशकों कर सकती है.
F.No.187/11/2005-ITA-I