आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

261

परिपत्र की तिथि

08/08/1979

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/08/1979

परिपत्र सं. 261, 08-08-1979 दिनांकित

939. प्रत्यक्ष करों के भुगतान के लिए चालान पर चेक और उसकी प्राप्ति की तारीख से टेंडर की तारीख रिकॉर्डिंग यह भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जहां अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा द्वारा किया जा रहा है

स्पष्टीकरण 1

1सरकार बकाया राशि के भुगतान में प्रस्तुत और नियम 79 के प्रावधानों के तहत स्वीकार किए जाते हैं एक चेक या ड्राफ्ट प्रस्तुति पर सम्मानित किया जाता है अगर खजाना नियमों का संकलन के नियम 80 के मामले में, भुगतान तिथि पर किया गया माना जाता है जिस पर यह सरकार बैंकरों को सौंप दिया गया. चालान पर अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ चेक / ड्राफ्ट के टेंडर की तारीख संकेत की जरूरत है, विधिवत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा की नोटिस ले लिया गया था और बोर्ड के अनुरोध पर, रिजर्व बैंक ने सभी को निर्देश जारी अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों नवंबर 1977 में चालान काउंटर पर दी गई है, या के रूप में प्राप्त शाखा के रूप में जल्द ही प्राप्त होने की आवक एक डाक टिकट या तो ब्रांड चाहिए कि तय दो तिथियों के लिए प्रावधान, अर्थात् के साथ टिकट लगा एक तारीख, निविदा की तिथि और चेक की प्राप्ति की तारीख.तारीख मोहर के नमूना के रूप में नीचे है:

निविदा की "तिथि ..............................

प्राप्त भुगतान रुपये. ...........................

रुपए .......................................

प्राप्ति की तिथि ..........................

................................. लिएबैंक

अधिकृत हस्ताक्षर "

प्र.20. इसके अलावा उपरोक्त प्रक्रिया से, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रंग के बैंड के साथ विभिन्न चालान और नया चालान रूपों का प्रोफार्मा उत्तरोत्तर मौजूदा वाले की जगह इस्तेमाल किया जा रहा है में संशोधन किया है. आत्म मूल्यांकन कर के भुगतान के लिए नए चालान पहले ही 1 अप्रैल 1979 से शुरू किया गया है और यह चालान की counterfoils दोनों की तारीख रिकॉर्डिंग के लिए अलग कॉलम शामिल आयकर अधिकारी और करदाता के लिए मतलब है कि उधर से गौर किया जाएगा इसकी वसूली के चेक और तारीख की निविदा की. शीघ्र ही शुरू किया जा रहा है, जो अन्य चालान रूपों, भी इसी तरह स्तंभ हैं.

(3)पूर्वगामी को देखते हुए, यह चालान पर रिकॉर्डिंग में कोई कठिनाई नहीं, इसके बारे में किसी भी के भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जहां अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा से चेक / ड्राफ्ट के टेंडर की तारीख हो जाएगा आशा है कि प्रत्यक्ष करों.

परिपत्र: सं 261 [एफ सं 385/61/79-IT (ख)], 1979/08/08 दिनांकित.

स्पष्टीकरण 2

1दिनांकित बोर्ड के सर्कुलर नंबर 261 में 1979/08/08 [स्पष्टीकरण 1] यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अनुरोध किया है कि कहा गया था, "आवक रसीद स्टाम्प" जो चाहिए, अन्य बातों के साथ साथ "ब्रांड" चालान करने के लिए , चेक / ड्राफ्ट और उसकी प्राप्ति की तारीख से निविदा की तिथि होते हैं.यह भी बोर्ड उत्तरोत्तर चेक / ड्राफ्ट के टेंडर की और उसकी प्राप्ति की तारीखों की रिकॉर्डिंग के लिए अलग कॉलम शामिल होगा जो नए रंग बैंड चालान शुरू किया गया था कि उसमें कहा गया था.

प्र.20. एक सवाल के रूप में चेक / ड्राफ्ट और संशोधित रंग बैंड चालान में इसकी वसूली की निविदा की तारीखों के भरने के ऊपर आवश्यक होगा कि क्या करने के लिए उठाया गया है इस को प्राप्त करने के लिए बैंक शाखा द्वारा निर्धारित "आवक रसीद टिकट" में अगर जानकारी के अंदर भर जाता है

(3)यहाँ उद्देश्य स्पष्ट रूप से चेक / ड्राफ्ट और उसकी प्राप्ति की निविदा की तारीखों के बारे में चालान की counterfoils पर साक्ष्य दर्ज करने के लिए है. इस सबूत बैंक की "आवक रसीद टिकट" में दर्ज की गई है, तो जाहिर है कि चालान रूपों में ऐसी तारीखों कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो कोई आपत्ति नहीं होगी. ऐसे मामलों में, चालान की प्रासंगिक कॉलम के भरने पर जोर नहीं होना चाहिए.

परिपत्र: सं 265 [एफ सं 385/61/79-IT (ख)], 1980/11/04 दिनांकित.