आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2603

अधिसूचना तिथि

26/08/1991

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/08/1991

अधिसूचना: का. आ. 2603 जारी करने की तारीख: 26/8/1991

                        

अधिसूचना: SO2603
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/8/1991
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के तहत विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है, यानी, सचिव के साथ सहमति में आयकर महानिदेशक (छूट), खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (thirty-five/one/two), श्रेणी के अंतर्गत "संस्था" के विषय के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग निम्न स्थितियों:
(I) संगठन के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा;
(Ii) प्रत्येक वर्ष 31 मई तक हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी भवन, नई महरौली रोड, नई दिल्ली विभाग --- 110 016, को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगे ; और
(Iii) यह (एक) आयकर महानिदेशक (छूट) (बी) के सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग और आयकर (छूट) के Income-tax/Director (ग) के आयुक्त को प्रस्तुत करेगा 30 जून को हर साल अपनी आय और व्यय और अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि द्वारा संगठन पर अधिकार क्षेत्र, कर रही है.
संगठन का नाम
गुजरात अनुसंधान और चिकित्सा संस्थान, कैंप रोड, Shahibaug, अहमदाबाद -380 004.
यह अधिसूचना 31 मार्च 1992 को 8 जुलाई 1991 से अवधि के लिए प्रभावी है.
नोट: संगठन आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त के माध्यम से, आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता, अनुमोदन के आगे विस्तार के लिए (तीन प्रतियों में) लागू करने के लिए सलाह दी जाती है संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने, अनुमोदन की समाप्ति से पहले तीन महीने. आदेश देने का अनुमोदन पूर्वोक्त या शीघ्र ही उक्त अवधि की समाप्ति से पहले तीन महीने की अवधि की समाप्ति के बाद प्राप्त होता है जहां असाधारण मामलों में, संगठन आदेश प्राप्त होने के बाद जल्द से जल्द अनुमोदन के विस्तार के लिए आवेदन कर सकता है अनुमोदन की. अनुमोदन के विस्तार के लिए आवेदन की छह प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजा जाना चाहिए.
[सं 511 / एफ सं DG/G-51/Cal/35 (1) (ख) / 91 आईटी (ई)