26 : परिपत्र सं. 26, 06-08-1969 दिनांकित
परिपत्र सं.
26
परिपत्र की तिथि
06/08/1969
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
06/08/1969
277. विकास छूट सरकार को बेचा संपत्ति पर अनुमति दी - विक्रेता क्रेडिट वह मूल रूप से बनाया था जो रिजर्व लाभ और हानि के खाते में भले ही उत्तरदायी नहीं वापस लिया जाना चाहे
स्पष्टीकरण 1
1इस प्रकार के रूप में उनके 100 वें रिपोर्ट (1969-70) के पैरा 1.45 में, लोक लेखा समिति मनाया है:
"सरकार पूरी संपत्ति सरकार को बेच रहे हैं और विकास छूट रिजर्व ने अपनी पुस्तकों में इस तरह के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकता है जब एक पार्टी विकास छूट अर्थदंड कि क्या जनता को स्पष्ट करने के लिए अभी तक कर रहे हैं. सरकार जल्द ही उपयुक्त कार्रवाई करेगी कि समिति पर भरोसा है. "
प्र.20. धारा 34 (3) (क) कुछ अन्य आवश्यकताओं के अलावा, वास्तव में अनुमति दी जाए विकास छूट के 75 फीसदी के बराबर रकम लाभ के लिए डेबिट किया है केवल यदि अन्य बातों के साथ, कि विकास छूट की अनुमति दी जाएगी, प्रदान करता है और हानि खाते और एक रिजर्व खाते में जमा.इसलिए श्रेय रिजर्व मुनाफे के रूप में या भारत के बाहर किसी भी संपत्ति के सृजन के लिए, लाभांश या लाभ के माध्यम से वितरण के लिए या भारत से बाहर प्रेषण के लिए या तो 8 साल की अवधि के लिए उपयोग किया जा करने के लिए नहीं है. एक निर्धारिती सरकार को अपने पूरे संपत्ति बेचता है, विकास छूट रिजर्व ने अपनी पुस्तकों में इस तरह के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसी संपत्ति पर बनाया. विकास छूट रिजर्व खाता तो मालिक की पूंजी खाते में स्थानांतरण से बंद कर दिया जाएगा. बिक्री के विकास छूट बनाया गया था और रिजर्व मालिक की राजधानी खाते में जमा किया जाता है जब पिछले साल के 8 साल के भीतर जगह लेता है, यह (धारा 34 के तहत मालिक को लाभ के रास्ते से वितरण के लिए रिजर्व के उपयोग के लिए राशि होगी 3) (क) (i).
परिपत्र: नहीं 40 [एफ सं 10/59/69-IT (ए) द्वितीय], 1970/11/05 दिनांकित.
स्पष्टीकरण 2
1लाभ और हानि के लिए विक्रेता क्रेडिट वह मूल रूप से छूट देने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए बनाया था, जो रिजर्व खाते भले ही सरकार को बेचा एक परिसंपत्ति के संबंध में अनुमति विकास छूट वापस लिया जाना नहीं होगा कि एक धारणा है.नीचे स्पष्ट रूप में यह गलत है.
प्र.20. धारा 34 (3) (क) कुछ अन्य आवश्यकताओं के अलावा, निम्नलिखित दो शर्तों को भी संतुष्ट हैं ही कि अगर विकास छूट की अनुमति दी जाएगी, अन्य बातों के साथ प्रदान करता है:
1 वास्तव में अनुमति दी जाए विकास छूट के 75 फीसदी के बराबर रकम लाभ और हानि खाते में डेबिट और एक रिजर्व खाते में जमा है. इसलिए बनाया रिजर्व या तो मुनाफे के रूप में, या भारत के बाहर किसी भी संपत्ति के निर्माण के लिए भारत से बाहर प्रेषण के लिए लाभांश या लाभ के माध्यम से वितरण के लिए 8 साल की अवधि के लिए उपयोग किया जा करने के लिए नहीं है; और
प्र.20. विकास छूट अनुमति दी गई है जिनके संबंध में मशीनरी या संयंत्र बेचा या अन्यथा 8 साल की अवधि के लिए हस्तांतरित किया जा के लिए नहीं है.
(3) खंड 34 के परन्तुक के तहत (3) (ख), परिसंपत्ति का हस्तांतरण या बिक्री के कुछ निश्चित परिस्थितियों में दंडित नहीं किया जाएगा.पहले से ही हालत से लागू नहीं किया जाना चाहिए कि इस आधार पर अनुमति दी विकास छूट के संबंध में इस प्रावधान के तहत सुरक्षा का दावा हालांकि, जबकि, निर्धारिती पहली शर्त भी है, अर्थात्, विकास छूट रिजर्व की राशि नहीं होना चाहिए कि वह दावा नहीं कर सकते लाभांश या लाभ के वितरण के लिए उपयोग किया, भी लागू नहीं किया जा चाहिए. परिसंपत्ति बेचा या हस्तांतरित सब पर है, लेकिन मूल मालिक के साथ रहने के लिए जारी नहीं किया गया है, भले ही वह भी पहली शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में विकास छूट भत्ता अर्थदंड होगा. दूसरी शर्त के उल्लंघन अनुभाग 34 (3) (ख), यह उन मामलों में, कि पालन नहीं करता है के परन्तुक के पुण्य से कुछ निश्चित परिस्थितियों में माफ़ है महज इसलिए, पहली शर्त का उल्लंघन भी माफ़ खड़ा है.इस शर्त का उल्लंघन किया है इस प्रकार, यदि पहले से ही निर्धारिती की अनुमति दी विकास छूट वापस ले लिया जाना होगा.
परिपत्र: नहीं 26 [एफ सं 10/59/69-IT (ए) द्वितीय], 1969/06/08 दिनांकित.

