258 : अधिसूचना: का. आ. 258 जारी करने की तारीख: 19/1/1993
अधिसूचना सं.
258
अधिसूचना तिथि
19/01/1993
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
19/01/1993
अधिसूचना: SO258
धारा (ओं) भेजा: 119, 119 (2), 119 (2) (क)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 19/1/1993
उप धारा (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 119 के, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा आदेश है कि (क) खंड के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:
(I) कंपनी निर्धारिती के मामले में जहां उप - धारा को स्पष्टीकरण के प्रावधानों के तहत (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की, आकलन वर्ष 1992-93 के लिए आय / हानि की वापसी, दिसंबर, 1992 के 31 वें दिन से सुसज्जित किया जा सकता था, ने कहा कि नियत तारीख 31 जनवरी 1993 तक बढ़ा दिया गया है समझा जाएगा.
(Ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB को स्पष्टीकरण के प्रावधानों के तहत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए, दिसंबर, 1992 को 31 दिन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता था, जहां, कंपनी निर्धारिती के मामले में वर्ष 1992-93, निर्धारित तिथि 31 जनवरी 1993 तक बढ़ा दिया गया है समझा जाएगा.
[एफ 220/12/92-ITA सं. द्वितीय

