आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

256

अधिसूचना तिथि

05/12/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

05/12/2005

अधिसूचना: 256 जारी करने की तिथि: 5/12/2005

अधिसूचना सं. 256/2005, 2005/05/12 दिनांक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के उपखंड (चतुर्थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास अनुसंधान "केंद्र सूचित करता है , मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड 1998-1999 अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन 2000-2001 के उद्देश्य के लिए चण्डीगढ़ ": -

(i)
निर्धारिती अपनी आय को लागू करने या इसे स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए पूर्ण और विशेष रूप से आवेदन के लिए जमा करेंगे;
(ii)
निर्धारिती निवेश या रूपों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड जमा नहीं करेंगे या (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट मोड;
(iii)
इस अधिसूचना किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
 
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;
(V)
संस्था का विघटन, इसके अधिशेष और परिसंपत्तियों की स्थिति में है कि इसी तरह के उद्देश्यों के साथ एक संगठन को दी जाएगी.

[एफ सं 197/106/2005-ITA-I]