255 : परिपत्र सं. 255, 23-05-1979 दिनांकित
परिपत्र सं.
255
परिपत्र की तिथि
23/05/1979
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
23/05/1979
वित्तीय वर्ष 1979-1980
1725. अधिनियम, 1979 के लिए धन की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट दरों पर वित्त वर्ष 1979-80 के दौरान प्रतिभूतियों पर ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश
1सं 238 [F.No.: इस विभाग के परिपत्र की निरंतरता में 275/13/78-IT (ख)], आयकर और अधिभार 31 मार्च 1979 के बाद सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से कटौती की जानी चाहिए, जिस पर दरों बाहर स्थापित मसौदा परिपत्र पत्र की एक प्रति है 28-4-1978 दिनांकित इसके साथ भेज दिया.
प्र.20. इस मसौदे के आधार पर एक परिपत्र व्यक्तिगत रूप से अपने नियंत्रण में सब ट्रेजरी अधिकारी और उप खजाना अधिकारियों को तुरंत जारी किया जाए.
परिपत्र: सं 255 [F.No. 23-5-1979 दिनांकित 275/29/79-IT (ख)],.
निर्देश में निर्दिष्ट मसौदा परिपत्र
1मैं वित्तीय वर्ष 1978-79 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय कर और अधिभार की कटौती के बारे में ....... इस कार्यालय के पत्र संख्या की ओर आपका ध्यान आमंत्रित करने के लिए कर रहा हूँ.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1979 के अनुसार 1 जून 1976 से प्रभावी आयकर की कटौती से मुक्त है जो भारतीय जीवन बीमा निगम को देय प्रतिभूतियों पर ब्याज के मामले में छोड़कर, आयकर पूरे से काटी जाती है निम्न दरों पर प्रतिभूतियों पर ब्याज की राशि, अर्थात्:
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आयकर
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आयकर की दर
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सरचार्ज की दर
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एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में
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(मैं) व्यक्ति में निवासी भारत है जहां
प्रतिभूतियों पर ब्याज पर (छोड़कर ब्याज कर मुक्त सुरक्षा पर देय)
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10 फीसदी
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शून्य
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(Ii) व्यक्ति में निवासी नहीं है, जहां भारत
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(क) प्रतिभूतियों पर ब्याज पर (एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज को छोड़कर)
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ब्याज की राशि का 6 फीसदी की दर से 30 फीसदी और अधिभार पर आयकर,
या
आयकर और उप पैरा में निर्धारित दरों पर ब्याज के संबंध में आयकर पर अधिभार मैं वित्त अधिनियम, 1979 की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक का, इस तरह के ब्याज आय कुल आय गया था,
जो भी अधिक है;
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एक कर मुक्त सुरक्षा पर (ख) ब्याज पर देय
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15 फीसदी
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3 फीसदी
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द्वितीय
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एक कंपनी के मामले में
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22.5 फीसदी
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1.5 फीसदी
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(I) कंपनी (एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज को छोड़कर) प्रतिभूतियों पर एक domesticcompany पर ब्याज है, जहां
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(Ii) कंपनी एक घरेलू कंपनी नहीं है जहां
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एक कर मुक्त सुरक्षा पर (एक) ब्याज पर देय
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44 फीसदी
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3.3 फीसदी
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(ख) अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज पर
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70 फीसदी
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प्रतिशत 5.25
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(3)शब्द "घरेलू कंपनी" 1 अप्रैल 1979 को शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए कानून के तहत आयकर करने के लिए उत्तरदायी इसकी आय के संबंध में भीतर घोषणा और भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है, जो एक भारतीय कंपनी या किसी अन्य कंपनी का मतलब खंड 194 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे आय से बाहर देय (तरजीही शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश की भारत.
(4)भुगतान करने या 31 मार्च 1979 के बाद सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज जमा करने में, आप (एक छूट या कटौती प्रमाण पत्र उप - धारा के तहत एक आयकर अधिकारी द्वारा दी गई जहां मामलों को छोड़कर, ऊपर निर्दिष्ट दरों पर आयकर घटा अनुरोध कर रहे हैं 1) धारा 197 का उत्पादन किया जाता है. निम्नलिखित निर्देश इस संबंध में पालन किया जाना चाहिए:
(1) 1 अप्रैल से पहले जारी किए छूट या कमी प्रमाण पत्र, एक विशेष दर पर कर की 1979 अधिकृत कटौती ब्याज की राशि का प्रतिशत स्वीकार किया जाना चाहिए के रूप में व्यक्त किया है और उन पर कार्य किया, अगर 31 मार्च 1980 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ऑपरेटिव.
एक प्रमाण पत्र 1 अप्रैल, 1979 से किसी भी व्यक्ति के संबंध में एक निर्धारित दर पर कर की कटौती के अधिकृत पर या के बाद आयकर अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है कहाँ (2), आयकर उसमें निर्दिष्ट दरों पर कटौती की जानी चाहिए.
(3) कोई टैक्स, आयकर अधिकारी द्वारा या अन्यथा जारी प्रमाण पत्र से, आप पेयी वर्गों में 10 से 15 के तहत आयकर से छूट एक व्यक्ति है कि संतुष्ट हैं जिसमें मामलों में कटौती की जानी चाहिए.
(4) नहीं कर 7 पर देय किसी भी ब्याज से कटौती की जानी चाहिए फीसदी गोल्ड बांड, किसी भी तरह के बांड एक निवासी व्यक्ति द्वारा आयोजित की और पहले धारक उसके लेखन में एक घोषणा में आता है जहां उक्त गोल्ड बांड के मामले में कर रहे हैं जहां 1980 (यदि हो तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से आयोजित,, इस तरह के बांड सहित) उसके द्वारा आयोजित 7 फीसदी गोल्ड बांड, 1980 की कुल अंकित मूल्य के रुपए से अधिक किसी भी मामले में नहीं किया था कि भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति. ब्याज से संबंधित है जो की अवधि के दौरान किसी भी समय 10,000.
(5) नहीं कर राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक) बैंक सीरीज या 7 साल के राष्ट्रीय बचत पत्र (चौथा अंक) सहित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक) पर देय ब्याज से कटौती की जानी चाहिए.
(6) कोई कर राष्ट्रीय विकास बांड पर देय किसी भी ब्याज से कटौती की जानी चाहिए.
(7) नहीं कर सुरक्षा एक निवासी व्यक्ति द्वारा आयोजित की, और धारक को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से पहले लिखित रूप में एक घोषणा में आता है, जहां केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अन्य सुरक्षा पर देय किसी भी ब्याज से कटौती की जानी चाहिए प्रभाव है कि-
(क) वह पहले अधिनियम 1961 के तहत या 1922 के कानून के तहत मूल्यांकन किया नहीं किया गया है;
(ख) ब्याज की वजह से है, जिसमें पिछले साल की उसकी कुल आय आयकर के दायरे में नहीं न्यूनतम राशि से अधिक होने की संभावना नहीं है; और
(सी) (यदि हो तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से आयोजित कर रहे हैं, के रूप में, ऐसी प्रतिभूतियों सहित) उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों की कुल नाममात्र मूल्य रुपये से अधिक नहीं था. कहा कि पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 2,500.
(8) नहीं कर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के तहत अपनी आय पर आयकर से छूट प्राप्त है जो एक केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम के स्वामित्व वाले किसी भी प्रतिभूतियों के संबंध में देय किसी भी राशि से काट दिया जाना चाहिए.
(9) अनुभाग 288B के तहत, कर की राशि में निहित एक रुपए की भिन्न मात्रा में कम से कम पचास पैसे की अनदेखी और एक रुपया पचास पैसे या अधिक की मात्रा में वृद्धि से नजदीकी रुपया को गोल करना होगा.इसलिए, स्रोत पर कर काटा जा कर की राशि अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार नजदीकी रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.
(10) संदेह के मामले में आयकर अधिकारी सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से कटौती करने से पहले परामर्श किया जाना चाहिए.

