आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

252

अधिसूचना तिथि

29/11/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

29/11/2005

अधिसूचना: 252 जारी करने की तिथि: 29/11/2005
252/2005, 29-11-2005 को अपील

उप - धारा (1) और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा खत संशोधन करती है भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, संख्या SO1189 (ई) की अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग द्वितीय, धारा 3 में प्रकाशित 3 दिसंबर 2001, दिनांक उप - धारा (द्वितीय), अर्थात् 3 दिसंबर 2001, दिनांक: -
कहा अधिसूचना की अनुसूची में, -
  1. क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए, उससे संबंधित निम्नलिखित सीरियल नंबर और प्रवेश अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
1 आयकर (Inv.), अहमदाबाद के निदेशक
CCsIT, सूरत और बड़ौदा के आरोपों के तहत क्षेत्रों के अलावा और गुजरात राज्य. "

(द्वितीय) के सीरियल नंबर 18 और निम्न क्रम संख्या और अर्थात्, डाला जाएगा उससे संबंधित प्रविष्टियों, उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद: -
प्र.19. आयकर (Inv.), सूरत के निदेशक
गुजरात राज्य में CCsIT, सूरत और बड़ौदा के आरोपों के तहत क्षेत्र. "


F.No.187/24/2005-ITA-I