251 : अधिसूचना: 251 जारी करने की तिथि: 29/9/2004
अधिसूचना सं.
251
अधिसूचना तिथि
29/09/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
29/09/2004
अधिसूचना नहीं : 251
धारा (ओं) भेजा : धारा 10
जारी करने की तारीख : 29/09/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 251, डीटी. 29 सितंबर 2004
आयकर अधिसूचना नहीं: दक्षिण अर्काट बिशप निगम कुड्डालोर, तमिलनाडु के 251 (29 सितंबर 04) अधिसूचना
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड के उपखंड (वी) (23 सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सूचना देता है दक्षिण अर्काट बिशप निगम कुड्डालोर, अर्थात् निम्न शर्तों के 1996-1997 1998-1999 के अधीन निर्धारण वर्ष के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए तमिलनाडु: -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या प्राप्त स्वैच्छिक योगदान के अलावा और इसकी फंड (जमा और रखरखाव नहीं होगा अन्यथा (5) की धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए आभूषण, फर्नीचर आदि) के रूप में;
(Iii) इस अधिसूचना होगा व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है, जब तक किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं;
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;
(V) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति समान उद्देश्यों के साथ एक धर्मार्थ संगठन को दिया जाएगा कि.

