250 : अधिसूचना: 250 जारी करने की तिथि: 28/9/2007
अधिसूचना सं.
250
अधिसूचना तिथि
28/09/2007
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/09/2007
अधिसूचना सं. 250/2007, 28-9-2007 दिनांक
उप वर्गों (1) और (2) आयकर अधिनियम की धारा 120 के. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1961 (1961 का 43), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा की अधिसूचना को खत संशोधन करती है वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग), (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड); संख्या इतनी 881 (ई), अर्थात् 14 सितम्बर 2001, दिनांक: -
1 में कहा सूचना
प्रस्तावना में (मैं), शब्द और अंक के लिए शब्द और अंक 'सीरियल नंबर 1 से 8' सीरियल नंबर 1 से 5 'प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(Ii) पैरा (ख), निम्नलिखित पैरा अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"(ख) आयकर या शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उन्हें अधीनस्थ हैं जो आयकर के संयुक्त निदेशक, अपर निदेशकों को सशक्त बनाने के लिए लिखित रूप में आदेश जारी और का कार्य करने के लिए इस अधिसूचना में निर्दिष्ट आयकर निदेशक आयकर या आयकर के संयुक्त आयुक्त का अतिरिक्त आयुक्त, या व्यक्तियों के ऐसे व्यक्तियों या वर्गों की या ऐसी आय या आय की कक्षाओं के या इस तरह के मामलों में या में इसी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट मामलों की कक्षाओं के ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों के संबंध में अनुसूची के स्तंभ (4); "
(Iii) पैरा (ग), निम्नलिखित पैरा अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"(ग) आयकर और आयकर के संयुक्त निदेशक का अतिरिक्त निदेशक निर्धारण अधिकारी द्वारा कार्यों की शक्तियों और प्रदर्शन के व्यायाम के लिए लिखित में आदेश जारी करने के लिए, इस अधिसूचना (ख) खंड में भेजा, इस तरह निर्धारित क्षेत्र या व्यक्ति या व्यक्तियों या आय या मामलों या वर्गों के मामलों की आय की कक्षाओं की कक्षाओं के संबंध में, उनके लिए अधीनस्थ कौन हैं, जिनके संबंध में आयकर या आयकर के संयुक्त निदेशक के इस तरह के अतिरिक्त निदेशक हैं इस अधिसूचना के खंड (ख) के तहत अधिकृत किया. "
(Iv) कार्यक्रम के लिए, निम्नलिखित अनुसूची अर्थात् प्रतिस्थापित किया जाएगा
शेड्यूल
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क्र.सं.
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आयकर अधिकारियों के पदनाम
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मुख्यालय
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प्रादेशिक क्षेत्र
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व्यक्ति या व्यक्तियों की क्लास
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शक्तियां और कार्य
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(1) डेरिवेटिव
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(2)
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(3)
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(4) संचार सेवाएं
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(5)
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(6)
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1
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आयकर (अंतरराष्ट्रीय कराधान), दिल्ली-I के निदेशक
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नई दिल्ली
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दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल रही है (मैं) क्षेत्रों
हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल रही है (द्वितीय) क्षेत्रों
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{ स्तंभ में (मैं) में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के लिए (4), 'एम' के लिए अक्षर 'ए', में से किसी के साथ शुरुआत उनके नाम रखने वाले व्यक्तियों निम्न है:
में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23A) और लागू डबल कर परिहार समझौते के संदर्भ में एक 'स्थायी प्रतिष्ठान' होने के अर्थ में विदेशी कंपनियों सहित गैर निवासियों जा रहा है एक) व्यक्तियों स्तंभ (4) या एक 'व्यापार संबंध' होने या आय प्राप्त करने के लिए किसी भी स्रोत होने या उत्पन्न होने वाली या (4) एकत्रित या स्तंभ में उल्लिखित क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली नहीं समझा में वर्णित क्षेत्रों
ख) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4 में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और किया जा रहा व्यक्ति),
ग) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य किया जा रहा व्यक्तियों;
घ) व्यक्तियों कंपनी अधिनियम, 1956 और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने के तहत पंजीकृत कंपनियों जा रहा है;
ई) कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, अध्याय XVII या आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII बी के तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति (4).
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एक) मद में उल्लेख व्यक्तियों के संबंध में कार्य करता है और शक्तियों अनुभाग 194E के तहत स्रोत पर कर कटौती के संबंध में, 195, 196a, 196B, 196C, 196D और आयकर अधिनियम के 197, 1961 सहित सभी कार्यों और शक्तियों मैं (एक) और द्वितीय (एक) कॉलम (5)
ख) सभी कार्यों और उल्लेख व्यक्तियों के संबंध में गैर निवासियों और विदेशी कंपनियों के लिए किए गए भुगतान पर खंड 194E, 195, 196a, 196B, 196C, 196D और आयकर अधिनियम के 197, 1961 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित शक्तियां आइटम पर मैं (ख), मैं (सी), मैं (डी), मैं (ई), द्वितीय (ख), द्वितीय (ग), द्वितीय (डी) और द्वितीय (ई) स्तंभ (5).
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स्तंभ में (द्वितीय) में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के लिए द्वितीय (4).
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प्र.20.
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निदेशक आयकर (अंतरराष्ट्रीय कराधान), दिल्ली-II
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नई दिल्ली
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दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल रही है (मैं) क्षेत्रों
(Ii) CCIT के अधिकार क्षेत्र में प्रादेशिक क्षेत्र, SO.732 (ई) में निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य में कानपुर, CCIT, गाजियाबाद और CClT देहरादून, 2001/07/31 दिनांकित, SO733 (ई) 31-7 दिनांक - 2001 और एसओ 185 (ई) दिनांक
2007/12/02 |
स्तंभ (4) में (मैं) में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के लिए मैं 'जेड' के लिए अक्षर 'एन' से किसी के साथ शुरुआत उनके नाम रखने वाले व्यक्तियों निम्न है:
में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23A) और लागू डबल कर परिहार समझौते के संदर्भ में एक 'स्थायी प्रतिष्ठान' होने के अर्थ में विदेशी कंपनियों सहित गैर निवासियों जा रहा है एक) व्यक्तियों कॉलम (4) या एक 'व्यापार संबंध' होने या आय प्राप्त करने के लिए किसी भी स्रोत होने या उत्पन्न होने वाली या एकत्रित या स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली नहीं समझा में उल्लेख किया है क्षेत्रों.
ख) कंपनियों से आय पाने के अलावा और किया जा रहा व्यक्तियों सूत्रों व्यवसाय या पेशे से आय के अलावा अन्य और कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले (4).
ग) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ (4 में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है) के अलावा अन्य किया जा रहा व्यक्तियों,
घ) व्यक्तियों कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने,
ई) अध्याय XVII या अध्याय के तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति
आयकर अधिनियम, 1961 की XVII बी, कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर (4)
पर उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के लिए द्वितीय (द्वितीय) स्तंभ में (4):
में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23A) और लागू डबल कर परिहार समझौते के संदर्भ में एक 'स्थायी प्रतिष्ठान' होने के अर्थ में विदेशी कंपनियों सहित गैर निवासियों जा रहा है एक) व्यक्तियों कॉलम (4) या एक 'व्यापार संबंध' होने या आय प्राप्त करने के लिए किसी भी स्रोत होने या उत्पन्न होने वाली या एकत्रित या स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली नहीं समझा में उल्लेख किया है क्षेत्रों.
ख) कंपनियों से आय पाने के अलावा और किया जा रहा व्यक्तियों सूत्रों व्यवसाय या पेशे से आय के अलावा अन्य और कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले (4).
ग) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ (4 में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है) के अलावा अन्य किया जा रहा व्यक्तियों,
घ) व्यक्तियों कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने,
ई) अध्याय XVII या अध्याय के तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति
आयकर अधिनियम, 1961 की XVII बी, कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर (4) |
एक) मद में उल्लेख व्यक्तियों के संबंध में खंड 194E, 195, I96A, 196B, 196C, 196D और आयकर अधिनियम के 197, 1961 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों और शक्तियों सहित सभी कार्यों और शक्तियों मैं (एक) और द्वितीय (एक) कॉलम (5)
ख) सभी कार्यों और पर उल्लेख व्यक्तियों के संबंध में गैर निवासियों और विदेशी कंपनियों के लिए किए गए भुगतान पर खंड 194E, 195, I96A, 196B, I96C, 196D और आयकर अधिनियम के 197, 1961 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित शक्तियां आइटम स्तंभ की मैं (ख), मैं (सी), मैं (डी), मैं (ई), द्वितीय (ख), द्वितीय (ग), द्वितीय (डी) और द्वितीय (ई) (5)
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CCIT के अधिकार क्षेत्र में (बीमार) प्रादेशिक क्षेत्र, लखनऊ, CCIT, इलाहाबाद, CCIT, SO732 में निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश में बरेली (ई) दिनांक 31-7-2001, अतः 733 (ई) दिनांक 31-7-2001 और इसलिए 185 (ई) दिनांक 2007/12/02 |
स्तंभ में (तृतीय) में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के लिए III (4):
में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23A) और लागू डबल कर परिहार समझौते के संदर्भ में एक 'स्थायी प्रतिष्ठान' होने के अर्थ में विदेशी कंपनियों सहित गैर निवासियों जा रहा है एक) व्यक्तियों कॉलम (4) या एक 'व्यापार संबंध' होने या आय प्राप्त करने के लिए किसी भी स्रोत होने या उत्पन्न होने वाली या एकत्रित या स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली नहीं समझा में उल्लेख किया है क्षेत्रों.
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ग) मद तृतीय में उल्लेख व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII बी के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों और शक्तियों को छोड़कर सभी कार्यों और शक्तियों (एक) कॉलम (5)
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(3)
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निदेशक आयकर (अंतरराष्ट्रीय कराधान), मुंबई
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मुंबई, महाराष्ट्र
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, महाराष्ट्र के राज्य में -
प्रादेशिक ग्रेटर मुंबई की महानगर परिषद की सीमा और ठाणे और रायगढ़ के जिले के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों
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धारा 2 की उपधारा (23A) के अर्थ के भीतर विदेशी कंपनियों सहित गैर निवासियों जा रहा है एक) व्यक्तियों आयकर अधिनियम की, 1961 और लागू डबल कर परिहार समझौते के संदर्भ में एक 'स्थायी प्रतिष्ठान' होने, एक 'व्यापार संबंध' होने या आय प्राप्त करने के लिए किसी भी स्रोत होने या उत्पन्न होने के कॉलम (4) में वर्णित क्षेत्रों में या एकत्रित या स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली नहीं समझा.
ख) कंपनियों से आय पाने के अलावा और किया जा रहा व्यक्तियों सूत्रों व्यवसाय या पेशे से आय के अलावा अन्य और कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले (4).
ग) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ (4 में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है) के अलावा अन्य किया जा रहा व्यक्तियों,
घ) व्यक्तियों कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने,
ई) अध्याय XVII या अध्याय के तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति
आयकर अधिनियम, 1961 की XVII बी, कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर (4) |
एक) स्तंभ की मद (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में वर्गों 194E, 195, I96A, 196B 196C, 196D और आयकर अधिनियम के 197, 1961 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों और शक्तियों सहित सभी कार्यों और शक्तियों (5)
ख) सभी कार्यों और उल्लेख व्यक्तियों के संबंध में गैर निवासियों और विदेशी कंपनियों के लिए किए गए भुगतान पर वर्गों 194E, 195, I96A, 196B, I96C, 196D और आयकर अधिनियम के 197, 1961 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित शक्तियां आइटम स्तंभ (ख), (ग), (घ) और (ङ) में (5)
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(4)
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निदेशक आयकर (अंतरराष्ट्रीय कराधान), बंगलौर
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बंगलौर, कर्नाटक
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कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों
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धारा 2 की उपधारा (23A) के अर्थ के भीतर विदेशी कंपनियों सहित गैर निवासियों जा रहा है एक) व्यक्तियों आयकर अधिनियम की, 1961 और लागू डबल कर परिहार समझौते के संदर्भ में एक 'स्थायी प्रतिष्ठान' होने, एक 'व्यापार संबंध' होने या आय प्राप्त करने के लिए किसी भी स्रोत होने या उत्पन्न होने के कॉलम (4) में वर्णित क्षेत्रों में या एकत्रित या स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली नहीं समझा.
ख) कंपनियों से आय पाने के अलावा और किया जा रहा व्यक्तियों सूत्रों व्यवसाय या पेशे से आय के अलावा अन्य और कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले (4).
ग) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ (4 में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है) के अलावा अन्य किया जा रहा व्यक्तियों,
घ) व्यक्तियों कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने,
ई) अध्याय XVII या अध्याय के तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति
आयकर अधिनियम, 1961 की XVII बी, कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर (4) |
एक) स्तंभ की मद (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में वर्गों 194E, 195, I96A, 196B 196C, 196D और आयकर अधिनियम के 197, 1961 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों और शक्तियों सहित सभी कार्यों और शक्तियों (5)
ख) सभी कार्यों और उल्लेख व्यक्तियों के संबंध में गैर निवासियों और विदेशी कंपनियों के लिए किए गए भुगतान पर वर्गों 194E, 195, I96A, 196B, I96C, 196D और आयकर अधिनियम के 197, 1961 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित शक्तियां आइटम स्तंभ (ख), (ग), (घ), और (ई) में (5)
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प्र.5.
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निदेशक आयकर (अंतरराष्ट्रीय कराधान), चेन्नई
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चेन्नई, तमिलनाडु
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तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र की राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों
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धारा 2 की उपधारा (23A) के अर्थ के भीतर विदेशी कंपनियों सहित गैर निवासियों जा रहा है एक) व्यक्तियों आयकर अधिनियम की, 1961 और लागू डबल कर परिहार समझौते के संदर्भ में एक 'स्थायी प्रतिष्ठान' होने, एक 'व्यापार संबंध' होने या आय प्राप्त करने के लिए किसी भी स्रोत होने या उत्पन्न होने के कॉलम (4) में वर्णित क्षेत्रों में या एकत्रित या स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली नहीं समझा.
ख) कंपनियों से आय पाने के अलावा और किया जा रहा व्यक्तियों सूत्रों व्यवसाय या पेशे से आय के अलावा अन्य और कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले (4).
ग) व्यक्तियों व्यवसाय या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है कंपनियों के अलावा और किया जा रहा है.
घ) व्यक्तियों कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने,
ई) अध्याय XVII या अध्याय के तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति
आयकर अधिनियम, 1961 की XVII बी, कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर (4) |
एक) स्तंभ की मद (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में वर्गों 194E, 195, 196a, 196B 196C, 196D और आयकर अधिनियम के 197, 1961 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों और शक्तियों सहित सभी कार्यों और शक्तियों (5)
ख) सभी कार्यों और उल्लेख व्यक्तियों के संबंध में गैर निवासियों और विदेशी कंपनियों के लिए किए गए भुगतान पर वर्गों 194E, 195, 196a, 196B, I96C, 196D और आयकर अधिनियम के 197, 1961 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित शक्तियां आइटम स्तंभ (ख), (ग), (घ), और (ई) में (5)
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प्र.6.
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आयकर (अंतरराष्ट्रीय कराधान), कोलकाता के निदेशक
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कोलकाता, पश्चिम बंगाल
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पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र की राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल रही है (मैं) क्षेत्रों
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{ स्तंभ में (मैं) में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के लिए (4):
में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23A) और लागू डबल कर परिहार समझौते के संदर्भ में एक 'स्थायी प्रतिष्ठान' होने के अर्थ में विदेशी कंपनियों सहित गैर निवासियों जा रहा है एक) व्यक्तियों स्तंभ (4) या एक 'व्यापार संबंध' होने या आय प्राप्त करने के लिए किसी भी स्रोत होने या उत्पन्न होने वाली या (4) एकत्रित या स्तंभ में उल्लिखित क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली नहीं समझा में वर्णित क्षेत्रों
ख) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4 में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और किया जा रहा व्यक्ति),
ग) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य किया जा रहा व्यक्तियों;
घ) व्यक्तियों कंपनी अधिनियम, 1956 और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने के तहत पंजीकृत कंपनियों जा रहा है;
ई) कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, अध्याय XVII या आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII बी के तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति (4).
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एक) मद (क) के कम से उल्लेख व्यक्तियों के संबंध में वर्गों 194E, 195, 196a, 196B, 196C, 196D और आयकर अधिनियम के 197, 1961 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों और शक्तियों सहित सभी कार्यों और शक्तियों कॉलम (5)
ख) सभी कार्यों और उल्लेख व्यक्तियों के संबंध में गैर निवासियों और विदेशी कंपनियों के लिए किए गए भुगतान पर वर्गों 194E, 195, 196a, 196B, 196C, 196D और आयकर अधिनियम के 197, 1961 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित शक्तियां आइटम स्तंभ (ख), (ग), (घ) और (ङ) में (5).
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बिहार, झारखंड, असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य के प्रादेशिक सीमा के भीतर झूठ बोल रही है (द्वितीय) क्षेत्रों
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II पर उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र (ii) स्तंभ में (4):
में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23A) और लागू डबल कर परिहार समझौते के संदर्भ में एक 'स्थायी प्रतिष्ठान' होने के अर्थ में विदेशी कंपनियों सहित गैर निवासियों जा रहा है एक) व्यक्तियों स्तंभ (4) या एक 'व्यापार संबंध' होने या आय प्राप्त करने के लिए किसी भी स्रोत होने या उत्पन्न होने वाली या (4) एकत्रित या स्तंभ में उल्लिखित क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली नहीं समझा में वर्णित क्षेत्रों
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ग) मद II में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में कार्य करता है और आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII बी के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित शक्तियों को छोड़कर सभी कार्यों और शक्तियों, (एक) कॉलम (5)
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प्र.7.
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आयकर (अंतरराष्ट्रीय कराधान), अहमदाबाद के निदेशक
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अहमदाबाद, गुजरात
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छत्तीसगढ़, गुजरात और दमन एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल रही है (मैं) क्षेत्रों
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{ स्तंभ में (मैं) में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के लिए (4):
में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23A) और लागू डबल कर परिहार समझौते के संदर्भ में एक 'स्थायी प्रतिष्ठान' होने के अर्थ में विदेशी कंपनियों सहित गैर निवासियों जा रहा है एक) व्यक्तियों स्तंभ (4) या एक 'व्यापार संबंध' होने या आय प्राप्त करने के लिए किसी भी स्रोत होने या उत्पन्न होने वाली या (4) एकत्रित या स्तंभ में उल्लिखित क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली नहीं समझा में वर्णित क्षेत्रों
ख) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय पाने और स्तंभ (4 में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने के अलावा और किया जा रहा व्यक्ति),
ग) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ (4) में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है के अलावा अन्य किया जा रहा व्यक्तियों;
घ) व्यक्तियों कंपनी अधिनियम, 1956 और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने के तहत पंजीकृत कंपनियों जा रहा है;
ई) कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, अध्याय XVII या आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII बी के तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति (4).
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एक) मद 1 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में वर्गों 194E, 195, 196a, 196B, 196C, 196D और आयकर अधिनियम के 197, 1961 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों और शक्तियों सहित सभी कार्यों और शक्तियों (एक) स्तंभ की (5)
ख) सभी कार्यों और उल्लेख व्यक्तियों के संबंध में गैर निवासियों और विदेशी कंपनियों के लिए किए गए भुगतान पर वर्गों 194E, 195, 196a, 196B, 196C, 196D और आयकर अधिनियम के 197, 1961 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित शक्तियां आइटम स्तंभ की मैं (ख), मैं (सी), मैं (घ) और मैं (ई) में (5).
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मध्य प्रदेश की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल रही है (द्वितीय) क्षेत्रों
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II पर उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र (ii) स्तंभ में (4):
में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23A) और लागू डबल कर परिहार समझौते के संदर्भ में एक 'स्थायी प्रतिष्ठान' होने के अर्थ में विदेशी कंपनियों सहित गैर निवासियों जा रहा है एक) व्यक्तियों स्तंभ (4) या एक 'व्यापार संबंध' होने या आय प्राप्त करने के लिए किसी भी स्रोत होने या उत्पन्न होने वाली या (4) एकत्रित या स्तंभ में उल्लिखित क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली नहीं समझा में वर्णित क्षेत्रों
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ग) मद II में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में कार्य करता है और आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII बी के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित शक्तियों को छोड़कर सभी कार्यों और शक्तियों, (एक) कॉलम (5)
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8
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निदेशक आयकर (अंतरराष्ट्रीय कराधान), पुणे
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जिला पुणे, महाराष्ट्र
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ग्रेटर मुम्बई महानगर परिषद के साथ क्षेत्रों और महाराष्ट्र राज्य में ठाणे और रायगढ़ के जिले को छोड़कर महाराष्ट्र राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों
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धारा 2 की उपधारा (23A) के अर्थ के भीतर विदेशी कंपनियों सहित गैर निवासियों जा रहा है एक) व्यक्तियों आयकर अधिनियम की, 1961 और लागू डबल कर परिहार समझौते के संदर्भ में एक 'स्थायी प्रतिष्ठान' होने, एक 'व्यापार संबंध' होने या आय प्राप्त करने के लिए किसी भी स्रोत होने या उत्पन्न होने के कॉलम (4) में वर्णित क्षेत्रों में या एकत्रित या स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली नहीं समझा.
ख) कंपनियों से आय पाने के अलावा और किया जा रहा व्यक्तियों सूत्रों व्यवसाय या पेशे से आय के अलावा अन्य और कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले (4).
ग) कंपनियों के कारोबार या पेशे से आय पाने और जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान स्तंभ (4 में वर्णित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है) के अलावा अन्य किया जा रहा व्यक्तियों,
घ) व्यक्तियों कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने,
ई) अध्याय XVII या अध्याय के तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति
आयकर अधिनियम, 1961 की XVII बी, कॉलम में उल्लेख प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर (4) |
एक) स्तंभ की मद (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में वर्गों 194E, 195, I96A, 196B 196C, 196D और आयकर अधिनियम के 197, 1961 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों और शक्तियों सहित सभी कार्यों और शक्तियों (5)
ख) सभी कार्यों और उल्लेख व्यक्तियों के संबंध में गैर निवासियों और विदेशी कंपनियों के लिए किए गए भुगतान पर वर्गों 194E, 195, I96A, 196B, I96C, 196D और आयकर अधिनियम के 197, 1961 के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित शक्तियां आइटम स्तंभ (ख), (ग), (घ), और (ई) में (5)
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[F.No. 187/09/2007-ITA.I]

