आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

250

अधिसूचना तिथि

23/11/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/11/2005

अधिसूचना: 250 जारी करने की तिथि: 23/11/2005

अधिसूचना सं. 250/2005, 23-11-2005 दिनांक

600113 (द्वितीय) की उपधारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है - यह इस संगठन श्री AMM मुरुगप्पा चेट्टियार रिसर्च सेंटर, तारामणि, चेन्नई कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर अधिनियम, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के पढ़ने के 2001/01/04 से श्रेणी के तहत 31-3-2004 तक की अवधि के लिए 'विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था' आंशिक रूप से अनुसंधान गतिविधियों में लिप्त ( और नहीं के रूप में निम्नलिखित के अधीन केवल अनुसंधान के लिए मौजूदा एक वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन) स्थितियां: -

(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.

(Ii) इस मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय - व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आयकर अधिनियम, आयकर (छूट) के Income-tax/Director आयुक्त क्षेत्राधिकार रखने के लिए 1961 की धारा 35 की, पर या इससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि या इस की तारीख से 90 दिनों के भीतर बाद में समाप्त हो रहा है, जो भी अधिसूचना,.

(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन भी पैराग्राफ में निर्दिष्ट आय एवं व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा (ख) के ऊपर, लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र: -

(क) (1) धारा 35 की उप - धारा की दाताओं खंड (ख) के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान / सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि का उल्लेख.

(ख) व्यय सामाजिक विज्ञान / सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए था कि प्रमाणित.

[एफ सं 203/28/2004-ITA-II]