आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

25-

अधिसूचना तिथि

05/02/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

05/02/2001

अधिसूचना: 25 जारी करने की तारीख: 5/2/2001

                        

अधिसूचना: 25
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), आर. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2001/05/02
यह पैरा में सूचीबद्ध उद्यम (3) नीचे आयकर के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के लिए नियम, 1962,.
प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है:
(मैं) उद्यम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ 1961 पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
उद्यम अगर (ii) केंद्र सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम, --- एम / एस Macronet प्राइवेट लिमिटेड (के बाद से एम / एस रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड को बदल), 2 तल, श्री राम मिल परिसर, गणपतराव कदम मार्ग, वर्ली, मुंबई 400013 द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा का प्रावधान है के तहत सहायक महानिदेशक (एलआर-I), दूरसंचार और एम / एस Sukhkarta फिनट्रेड (पी) लिमिटेड के विभाग के माध्यम से अभिनय भारत के राष्ट्रपति के बीच 9 नवंबर 1998, दिनांक लाइसेंस समझौते सं 820-43/98-LT,
[एफ सं 205/77/2000-ITA-II]