249 : अधिसूचना: 249 जारी करने की तिथि: 28/9/2007
अधिसूचना सं.
249
अधिसूचना तिथि
28/09/2007
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/09/2007
अधिसूचना सं. 249/2007, 28-9-2007 दिनांक
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (विभाग की अधिसूचना के लिए निम्न संशोधन बनाता है राजस्व), ख़बरदार संख्या इतनी 279 (ई) 12 मार्च दिनांकित. 2003, अर्थात्: -
कहा अधिसूचना में तालिका में, सीरियल नंबर 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्न सीरियल नंबर और प्रविष्टियों अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा:
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क्रम संख्या
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आयकर के मुख्य आयुक्त / महानिदेशक
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आयकर आयुक्त / निदेशक
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हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी
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(1) डेरिवेटिव
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(2)
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(3)
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(4) संचार सेवाएं
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"8.
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आयकर महानिदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान), दिल्ली
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आयकर (ट्रांसफर प्राइसिंग) के निदेशक, पुणे
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आयकर (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी) (i) संयुक्त आयुक्त मैं, पुणे
(द्वितीय) के संयुक्त आयुक्त आयकर (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी) द्वितीय, पुणे
(Iii) उपायुक्त या आयकर के सहायक आयुक्त (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी) तीसरे, पुणे
(चतुर्थ) के उपायुक्त या आयकर के सहायक आयुक्त (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी) चतुर्थ, पुणे
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"9.
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आयकर महानिदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान), दिल्ली
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आयकर (ट्रांसफर प्राइसिंग) के निदेशक, अहमदाबाद
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(मैं) के संयुक्त आयुक्त आयकर (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी), मैं, अहमदाबाद
(Ii) संयुक्त आयुक्त का आयकर (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी), मैं, रायपुर
(Iii) उपायुक्त या आयकर के सहायक आयुक्त (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी) द्वितीय, अहमदाबाद
(चतुर्थ) के उप (आयुक्त या आयकर के सहायक आयुक्त (हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी) द्वितीय, रायपुर
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[F.No. 187/14/2007-ITA.I]

