आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

249

अधिसूचना तिथि

18/11/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/11/2005

अधिसूचना: 249 जारी करने की तिथि: 18/11/2005

अधिसूचना सं. 249/2005, 18-11-2005 दिनांक

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के उपखंड (चतुर्थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा बंजर भूमि विकास को बढ़ावा देने के लिए "सोसायटी, नई दिल्ली को सूचित करता है "वर्ष 2005-06 से 2007-08 के अधीन अर्थात् निम्न शर्तों के मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए: -

(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;

(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक या में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड के अधिक;

व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;

(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;

(V) कि ट्रस्ट अपनी अधिशेष और संपत्ति के विघटन की घटना में भी इसी तरह के उद्देश्यों के साथ एक संगठन को दी जाएगी.

[एफ सं 197/95/2005-ITA-l]