आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

248

अधिसूचना तिथि

28/09/2007

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/09/2007

अधिसूचना: 248 जारी करने की तिथि: 28/9/2007

अधिसूचना सं. 248/2007, 28-9-2007 दिनांक


जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और के लिए 30 मैच, 1999, दिनांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) ख़बरदार संख्या इतनी 193 (ई) में भारत सरकार के सूचना द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना, अधिसूचित किया है अप्रैल, 1997 के दिन 1 पर शुरुआत और मार्च, 2002 और ख़बरदार संख्या के 31 वें दिन समाप्त होने वाले अतः 354 (ई) अप्रैल, 1997 के दिन 1 पर शुरुआत की अवधि के लिए, अप्रैल, 2002 के 1 दिन दिनांकित और मार्च, 2006 के 31 वें दिन समाप्त होने वाले;

और एम / एस जबकि. तमिलनाडु लिमिटेड के स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन (SIPCOT), 19-A कार्यालय में पंजीकृत होने, रुक्मणी लक्ष्मीपति रोड, पोस्ट बॉक्स नं 7223, एग्मोर, चेन्नई 600 003, Oragadam ग्रोथ सेंटर में एक विकास केंद्र, Sriperurmpudur तहसील, जिला विकास कर रहा है कांचीपुरम, तमिलनाडु:

और केंद्र सरकार ने कहा कि वाणिज्य के विकास केंद्र ख़बरदार और उद्योग मंत्रालय के पत्र सं मंजूरी दे दी है, जबकि 15/76/2005 आईपी एंड आईडी 2006/03/08 (संशोधन ख़बरदार पत्र नं 15-7-2007-आईडी 24 दिनांक दिनांक - 1-2007) इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन;

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों (4) का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा /, उपक्रम सूचित करता है विकसित किया जा रहा है और एम द्वारा बनाए रखा और संचालित किया जा रहा है एस. राज्य इंडस्ट्रीज तमिलनाडु लिमिटेड के संवर्धन निगम (SIPCOT), चेन्नई, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में (iii).


संलग्न सूची

भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक विकास केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. SIPCOT लिमिटेड, चेन्नई

1
(i)
औद्योगिक उपक्रम का नाम
:
लिमिटेड SIPCOT लिमिटेड (तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम)
 
(ii)
प्रस्तावित स्थान
:
Oragadam ग्रोथ सेंटर, Sriperumpudur तहसील, जिला, कांचीपुरम, तमिलनाडु
 
(iii)
ग्रोथ सेंटर के स्थान
:
1460.00 एकड़
 
(xiv)
प्रस्तावित गतिविधियों
 
 

 

एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
 
एनआईसी कोड
विवरण
क्रम सं.
अनुभाग
प्रभाग
समूह
श्रेणी
 
2 और 3
89
-
-
विनिर्माण
89
892
-
डाटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर विकास और परामर्श सेवाएं.
89
893
-
व्यापार और प्रबंधन परामर्श गतिविधियों.
घ]
89
894
-
वास्तुकला और इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी परामर्श गतिविधियों.
89
895
-
तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवाएँ.

 

 
(V)
औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
:
99%
 
(vi)
वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
:
01%
 
(VII).
औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या
:
30 इकाइयों
 
(viii)
कुल निवेश (रूपये में) प्रस्तावित
:
11,38,00,000 / -
 
(ix)             
औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश (रूपये में)
:
शून्य
 
(x)
(रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचा विकास पर निवेश
:
11,38,00,000 /
 
(xi)
ग्रोथ सेंटर के प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि
:
31.03.2006 03/31


  1. एक ग्रोथ सेंटर में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होगा. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो एक ग्रोथ सेंटर के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का 60% से कम नहीं होगा.

  2. बुनियादी ढांचे के विकास, (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली के वितरण, एयर कंडीशनिंग और पहचान योग्य हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं जैसे अन्य सुविधाएं शामिल हैं और करेगा वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं,

  3. कोई भी इकाई स्तंभ में निर्दिष्ट (2) उप अनुच्छेद में दी गयी तालिका (ख) के पैरा 6 की तो 354 (ई) 1 अप्रैल 2002, एक के आबंटन औद्योगिक क्षेत्र के पचास प्रतिशत से अधिक पर कब्जा करेगा दिनांक ग्रोथ सेंटर. इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक राज्य या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.

  4. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल में.

  5. अधिनियम के तहत कर लाभ (सात) इस अधिसूचना के पैरा 1 में संकेत दिया इकाइयों की संख्या, ग्रोथ सेंटर में स्थित हैं के बाद ही उठाया जा सकता है.

  6. मेसर्स SIPCOT लिमिटेड, चेन्नई, खंड के अधीन लाभ (iii) की उपधारा (4) आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के 1961 लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें इस अवधि के दौरान ग्रोथ सेंटर संचालित करने के लिए जारी करेगा.

  7. मामले में ग्रोथ सेंटर के प्रारंभ में इस अधिसूचना के पैरा 1 (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा अनुमोदन उप - धारा 4 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA की.

  1. अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा. अगर SIPCOT लिमिटेड, चेन्नई, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे

(मैं) की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.

(Ii) यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए विकास केंद्र के स्थान के लिए है.

10  मामला एम / एस में. SIPCOT लिमिटेड, चेन्नई, करेगा औद्योगिक सहायता सचिवालय की उद्यमशीलता की सहायता यूनिट के लिए संयुक्त रूप से अंतरंग, एक अन्य उपक्रम (यानी, बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और बदली के लिए ग्रोथ सेंटर (यानी, अंतरणकर्ता उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण औद्योगिक नीति और संवर्धन, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और बदली उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति के साथ विभाग.

प्र।11.       इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार मामले एम / एस में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं. SIPCOT लिमिटेड, चेन्नई, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.

प्र.12.     पर केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक का हिस्सा है, ग्रोथ सेंटर का अनुमोदन रद्द करना होगा.


[F.No. 178/90/2007-ITA-l]