आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

परिपत्र सं.

247

परिपत्र की तिथि

21/10/1978

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/10/1978

परिपत्र सं. 247, 21-10-1978 दिनांकित

370. धारा 37 के तहत मनोरंजन व्यय का प्रतिशत सीमा की गणना (2) - 1976/05/07 सर्कुलर नं 202 के पैरा 24.2 के लिए संशोधन,

1 ध्यान वित्त अधिनियम, 1976 में प्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रावधानों पर व्याख्यात्मक नोट के पैरा 24.2 के लिए आमंत्रित किया है.  कहा अनुच्छेद में दूसरा वाक्य के तहत के रूप में पढ़ता:

"प्रतिशत सीमा, हालांकि, मुनाफे और नई धारा 32A के तहत विकास छूट, विकास भत्ता और मनोरंजन व्यय लेकिन यह भी निवेश भत्ता द्वारा न केवल द्वारा कम के रूप में व्यवसाय या पेशे के लाभ की मात्रा के संदर्भ में की गणना की जाएगी."

प्र.20. इस धारा 37 (2) के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, उक्त वाक्य का पालन करके प्रतिस्थापित किया जा सकता है:

"प्रतिशत सीमा, तथापि, विकास छूट के संबंध में, विकास भत्ता और मनोरंजन व्यय, बल्कि निवेश के संबंध में कटौती न केवल अनुमति देने से पहले अभिकलन के रूप में व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ की मात्रा के संदर्भ में गणना की जाएगी नई धारा 32A के तहत भत्ता देय. "

(3) इस संशोधन के अपने आरोप में काम कर रहे आयकर अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सकता है.

परिपत्र: नहीं 247 [एफ सं 131 (6) / 76 टीपीएल (Pt.)], 21-10-1978 दिनांकित.