आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

246

अधिसूचना तिथि

28/09/2007

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/09/2007

अधिसूचना: 246 जारी करने की तिथि: 28/9/2007

अधिसूचना सं. 246/2007 दिनांक 28-9-2007


जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और के लिए 30 मार्च 1999 दिनांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) ख़बरदार संख्या इतनी 193 (ई) में भारत सरकार के सूचना द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना,,, अधिसूचित किया है अप्रैल, 1997 के दिन 1 पर शुरुआत और मार्च, 2002 और ख़बरदार संख्या के 31 वें दिन समाप्त होने वाले अतः 354 (ई) अप्रैल, 1997 के दिन 1 पर शुरुआत की अवधि के लिए, अप्रैल, 2002 के 1 दिन दिनांकित और मार्च, 2006 के 31 वें दिन समाप्त होने वाले;

और एम / एस जबकि. एल एंड टी इन्फोसिटी लिमिटेड, 1Q4-A1, प्रथम तल, साइबर टावर, हाईटेक सिटी, मधापुर, हैदराबाद - 500081, मधापुर ग्राम, Serilingampally नगर पालिका, जिला रंगा रेड्डी, आंध्र प्रदेश 500 033 में एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है;

और केन्द्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग के बारे में कहा औद्योगिक पार्क ख़बरदार मंत्रालय को मंजूरी दी है, जबकि इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों 2007/11/04 विषय दिनांकित पत्र सं 15/116/2006-ID;

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों (4) का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा /, उपक्रम सूचित करता है विकसित किया जा रहा है और एम द्वारा बनाए रखा और संचालित किया जा रहा है एस.एल एंड टी इन्फोसिटी लिमिटेड, हैदराबाद, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में (iii).

संलग्न सूची

भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. एल एंड टी इन्फोसिटी लिमिटेड, हैदराबाद.

1
(i)
औद्योगिक उपक्रम का नाम.
:
एल एंड टी इन्फोसिटी लिमिटेड
 
(ii)
प्रस्तावित स्थान
:
मधापुर ग्राम, Serilingampalli नगर पालिका, जिला रंगा रेड्डी, आंध्र प्रदेश -500 033
 
(iii)
औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल
:
9.16 एकड़ जमीन
 
(xiv)
प्रस्तावित गतिविधियों
 
 

 

एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
 
एनआईसी कोड
विवरण
क्रम सं.
अनुभाग
प्रभाग
समूह
श्रेणी
 
89
892
-
डाटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर विकास और कंप्यूटर परामर्श.
89
893
-
व्यापार और प्रबंधन परामर्श गतिविधियों.
89
894
-
वास्तुकला और इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी परामर्श गतिविधियों.

 

 
(V)
औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
:
100 प्रतिशत
 
(vi)
वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
:
शून्य
 
(VII).
औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या
:
5 इकाइयों
 
(viii)
कुल निवेश (रूपये में) प्रस्तावित
:
1,69,00,19,108 / -
 
(ix)             
औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश (रूपये में)
:
1,55,29,28,658 / -
 
(x)
(रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचा विकास पर निवेश
:
1,60,79,28,658 / -
 
(xi)
औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि
:
31-3-2006


प्र.20.    एक औद्योगिक पार्क में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होगा. औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया स्थान प्रदान करता है जो एक औद्योगिक पार्क के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का 60% से कम नहीं होगा.

(3)  बुनियादी ढांचे के विकास, (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पहचाने जाने योग्य हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं और कर रहे हैं के रूप में जल आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली के वितरण, एयर कंडीशनिंग और इस तरह के अन्य सुविधाओं में शामिल होगा वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की.

(4)   कोई भी यूनिट (2) उप अनुच्छेद में दी गयी तालिका की (ख) 354 (ई) के पैरा 6 में से 1 अप्रैल, 2002, विनियोज्य औद्योगिक क्षेत्र के पचास प्रतिशत से अधिक पर कब्जा करेगा दिनांक स्तंभ में निर्दिष्ट एक औद्योगिक पार्क.इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक राज्य या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.

प्र.5.    प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल में.

प्र.6.    अधिनियम के तहत कर लाभ (सात) इस अधिसूचना के पैरा 1 में संकेत दिया इकाइयों की संख्या, औद्योगिक पार्क में स्थित हैं के बाद ही उठाया जा सकता है.

प्र.7.           मेसर्स एल एंड टी इन्फोसिटी लिमिटेड, हैदराबाद, खंड के अधीन लाभ (iii) की उपधारा (4) आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के 1961 लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें इस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा.

8    मामले में औद्योगिक पार्क के प्रारंभ में इस अधिसूचना के पैरा 1 (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा अनुमोदन उप - धारा 4 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA की.

9   अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा. एल एंड टी इन्फोसिटी लिमिटेड, हैदराबाद, अगर, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे

(मैं) की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.

(Ii) यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है,

10 मामला एम / एस में. एल एंड टी इन्फोसिटी लिमिटेड, हैदराबाद, एक और उपक्रम (यानी, बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और बदली के लिए औद्योगिक पार्क (यानी, अंतरणकर्ता उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण औद्योगिक सहायता सचिवालय की उद्यमशीलता की सहायता यूनिट के लिए संयुक्त रूप से अंतरंग करेगा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और बदली उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति के साथ विभाग.

प्र।11.इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार मामले एम / एस में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं. एल एंड टी इन्फोसिटी लिमिटेड, हैदराबाद, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.

प्र.12.     किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से भविष्य में केन्द्र सरकार या पता लगाने की मंजूरी, या विफलता के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.


[F.No. 178/79/2007-ITA-l]