आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

245

परिपत्र की तिथि

11/08/1978

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/08/1978

परिपत्र सं. 245, 11-08-1978 दिनांकित
कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1978 - परिपत्र सं. 245, 1978/11/08 दिनांक

कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1978

एक नज़र में संशोधन

अनुभाग / अनुसूची विवरण
आयकर अधिनियम
13A राजनीतिक दलों 3-5 की आय के संबंध में विशेष प्रावधान
37 (2 बी), (3) राजनीतिक दलों 6-8 से प्रकाशित आदि स्मृति चिन्ह, में विज्ञापन पर होने वाले खर्च की पाबंदी,
139 (4 बी) राजनीतिक दलों 9 से आयकर रिटर्न
संपत्ति कर अधिनियम
45 (मैं) संपत्ति कर 10 से राजनीतिक दलों की छूट

आयकर अधिनियम में संशोधन

कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1978

राजनीतिक दलों की आय के संबंध में विशेष प्रावधान - नई अनुभाग 13A

(3) संशोधन अधिनियम के एक राजनीतिक दल से प्राप्त आय की निम्नलिखित श्रेणियों इसकी कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा प्रदान करता है कि जो अध्याय III में एक नई धारा 13A डाला गया है:

एक. किसी भी सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अंतर्गत प्रभार्य है जो आय, "गृह संपत्ति से आय 'और' अन्य स्रोतों से आय", और

स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से बी. किसी भी आय.

कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1978

(4) राजनीतिक दल, अर्थात् निम्न शर्तों को पूरा जब तक नए प्रावधान के तहत छूट उपलब्ध नहीं होगा: -

. मैं राजनीतिक पार्टी रहता है और ठीक से अपनी आय उधर परिणाम निकालना आयकर अधिकारी सक्षम होगा के रूप में खाते और अन्य दस्तावेजों की ऐसी किताबें रखता है;

द्वितीय. राजनीतिक पार्टी रहता है और रुपए से अधिक में प्रत्येक स्वैच्छिक योगदान का एक रिकॉर्ड रखता है. 10,000 और इस तरह योगदान दिया है जो व्यक्तियों के नाम और पते की; और

अनुभाग 288 नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित III. राजनीतिक पार्टी के खाते में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या अन्य योग्य एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षित हैं (2).

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प्र.5. नई धारा 13A को स्पष्टीकरण चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) के अनुच्छेद 3 के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में भारत के निर्वाचन आयोग में पंजीकृत भारत की व्यक्तिगत नागरिकों की एक संस्था या निकाय के रूप में शब्द "राजनीतिक पार्टी" को परिभाषित करता है आदेश, 1968 और एक राजनीतिक पार्टी के उप अनुच्छेद (2) उस अनुच्छेद के लिए प्रावधान के तहत है कि आयोग के साथ पंजीकृत होना समझा भी शामिल है. इसलिए, नए प्रावधान के तहत छूट केवल उक्त परिभाषा में निर्धारित परीक्षण संतुष्ट जो राजनीतिक दलों के मामलों में उपलब्ध हो जाएगा.

[संशोधन अधिनियम की धारा 2 (क)]

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राजनीतिक दलों द्वारा प्रकाशित आदि स्मृति चिन्ह, में विज्ञापन पर होने वाले खर्च की पाबंदी, - धारा 37 (2 बी)

प्र.6. संशोधन अधिनियम, कि प्रदान करने के लिए धारा 37 में एक नई उपधारा (2 बी) डाला गया है उपधारा में किसी बात के होते हुए भी (1) उस अनुभाग का, कोई कटौती विज्ञापन में पर एक निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के संबंध में अनुमति दी जाएगी किसी भी स्मारिका, ब्रोशर, पथ, पुस्तिका या एक राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित की तरह. यह शब्द "राजनीतिक पार्टी" इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए परिभाषित नहीं किया गया है, ध्यान दें करने के लिए प्रासंगिक है. जैसे, अवधि, इसलिए, इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए व्यापक अर्थ निकलता अपने साधारण अर्थ भालू और होगा.

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धारा 37 में परिणामी संशोधन (3)

प्र.7.        संशोधन अधिनियम भी वित्त अधिनियम 1978 द्वारा धारा 37 में सम्मिलित करने के लिए निर्देशित नए उप धारा (3) में कुछ परिणामी संशोधन किया गया है. धारा 37 (3) विज्ञापन, प्रचार और भारत में बिक्री को बढ़ावा देने पर एक निर्धारिती द्वारा किए गए "समायोजित व्यय" के एक निर्धारित प्रतिशत की पाबंदी का प्रावधान है. वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा अधिनियमित के रूप में प्रावधान के तहत, शब्द "समायोजित व्यय" विज्ञापन, प्रचार और के रूप में इस तरह के खर्च का इतना द्वारा कम के रूप में भारत में बिक्री को बढ़ावा देने पर एक करदाता द्वारा किए गए कुल व्यय की अनुमति नहीं है के रूप में परिभाषित किया गया है धारा 37 के तहत (1) या 37 (3). राजनीतिक दलों द्वारा प्रकाशित आदि स्मृति चिन्ह, में विज्ञापन पर होने वाले खर्च की पाबंदी से संबंधित नए उप - धारा (2 बी) की प्रविष्टि के परिणाम में, शब्द "समायोजित खर्च" की परिभाषा राशि की अनुमति नहीं दी है कि सुरक्षित करने के लिए संशोधन किया गया है नई उपधारा के तहत (2 बी) भी "समायोजित व्यय" कंप्यूटिंग के प्रयोजनों के लिए विज्ञापन, प्रचार और भारत में बिक्री को बढ़ावा देने पर कुल व्यय से कटौती की जाएगी.

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8 धारा 37 की उप धारा (3) में किए गए अन्य संशोधन कि उप - धारा के तहत पाबंदी नए उप - धारा (2 बी) के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किया जाएगा कि स्पष्ट करने का इरादा है.

[संशोधन अधिनियम की धारा 2 (ख)]

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राजनीतिक दलों द्वारा आयकर रिटर्न - धारा 139 (4 बी)

9 संशोधन अधिनियम की वापसी प्रस्तुत करने के लिए हर राजनीतिक दल की (जैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिव के रूप में या किसी अन्य पद से भी जाना जाता है) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर एक दायित्व डाले जो धारा 139 में एक नई उपधारा (4 बी) डाला गया है राजनीतिक पार्टी की आय, राजनीतिक दल की कुल आय, नई धारा 13A के तहत छूट को लागू किए बिना आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभिकलन के रूप में, आयकर के दायरे में नहीं है जो अधिकतम राशि से अधिक है. शब्द "राजनीतिक दल" धारा 139 (4 बी) के प्रयोजनों के लिए परिभाषित किया गया है और, जैसे, इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए भी, यह अपने साधारण और व्यापक अर्थ वहन करेंगे.

[धारा 2 में संशोधन अधिनियम (ग)]

 

संपत्ति कर अधिनियम में संशोधन

कराधान कानून (संशोधन)
1978 अधिनियम

संपत्ति कर से राजनीतिक दलों की छूट - धारा 45 (मैं)

10 संशोधन अधिनियम संपत्ति कर अधिनियम के तहत कोई कर किसी भी राजनीतिक दल का शुद्ध धन के संबंध में लगाया जाएगा कि उपलब्ध कराने के लिए धारा 45 में एक नया खंड (मैं) डाला गया है. इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "राजनीतिक पार्टी" का अर्थ आयकर अधिनियम की नई धारा 13A को स्पष्टीकरण में उसे सौंपे और ऊपर पैरा 5 में निर्दिष्ट होगा.

[संशोधन अधिनियम की धारा 3]

कराधान कानून (संशोधन)
1978 अधिनियम

प्रभावी तिथि

प्र।11. संशोधन अधिनियम के द्वारा बनाई गई विभिन्न संशोधनों 1979/01/04 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1979-80 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.