अधिसूचना: 244 जारी करने की तारीख: 17/1/2001
अधिसूचना सं.
244-
अधिसूचना तिथि
17/01/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/01/2001
अधिसूचना: 244
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23 सी) (vi), एस. 11 (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 17/1/2001
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा के लिए मदर इंडिया एजुकेशनल सोसायटी, मुंबई, सूचना देता है आकलन साल 1999-2000 अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन 2001-2002 के लिए कहा उपखंड के उद्देश्य: -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे.
(V) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति समान उद्देश्यों के साथ एक धर्मार्थ संगठन को दिया जाएगा कि.
(Vi) (5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं जो सभी जमा और निवेश है, तो जमा या 31-3-2001 के बाद निवेश किया जाना जारी रखा जाना नहीं होगा.
[अधिसूचना संख्या 15/2001/F. सं 197/112/2000-ITA-I]

