आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

243(अ)

अधिसूचना तिथि

30/03/1989

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/03/1989

अधिसूचना: का. आ. 243(अ) जारी करने की तारीख: 30/3/1989

                        

अधिसूचना: SO243 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 120, 120 (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 30/3/1989
उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 के, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा मुख्य आयुक्त (प्रशासन), कलकत्ता, होने कि निर्देशन उनके कलकत्ता में मुख्यालय, भी सिक्किम राज्य के प्रादेशिक क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी.
मुख्य आयुक्त (प्रशासन), कलकत्ता, इसके बाद खंड 124 या उक्त अधिनियम की धारा 127 के तहत बोर्ड द्वारा जारी किया जा सकता है कि किसी भी सूचना के लिए इस अधिसूचना विषय के तहत अपने कार्यों का निष्पादन नहीं होगी.
यह अधिसूचना अप्रैल, 1989 के दिन 1 पर और से प्रवृत्त होंगे.
[सं 8301 / एफ सं 187/22/88-IT (एआई)