2432 : अधिसूचना: का. आ. 2432 जारी करने की तारीख: 3/6/1981
अधिसूचना सं.
2432
अधिसूचना तिथि
03/06/1981
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
03/06/1981
अधिसूचना: SO2432
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1981/03/06
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर अधिनियम, 1961, (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा, निम्न शर्तों के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: -
(मैं) कि नींव चिकित्सा अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) नींव 31 मई से परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, हर साल, इस तरह के रूप में हाल ही में इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित निर्धारित किया जा सकता है.
(Iii) नींव 31 मई से परिषद के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में concered आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
Instituion
लोकमान्य Medicial फाउंडेशन रिसर्च सेंटर, पुणे.
अधिसूचना 21-1-1891 से 20-2-1983 को 2 साल की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 4005 / एफ 203/51/81--ITA सं. द्वितीय]

