आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

243

परिपत्र की तिथि

22/06/1978

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

22/06/1978

परिपत्र सं. 243, 22-06-1978 दिनांकित

आदि प्रतिभूतियों, पर अनुभाग 80L एल ब्याज.

582. पुनर्निवेश जमा / आवर्ती जमा योजना के तहत जमा की मूल राशि पर अर्जित ब्याज सालाना अर्जित करने के लिए कहा जा सकता है और यदि ऐसा है तो, जमाकर्ता ब्याज के संबंध में कटौती के लाभ का दावा करने के हकदार है कि क्या अर्जित किया है, जो चाहे

1 कई बैंकों ने जमा योजनाओं, नकदी प्रमाण पत्र और इसी तरह की योजनाओं आवर्ती, पुनर्निवेश जमा योजनाओं के तहत जमा स्वीकार कर रहे हैं. इन योजनाओं के निवेश का एक आकर्षक माध्यम के साथ सार्वजनिक प्रदान करते हैं और एक साथ बचत जुटाने के लिए विकसित किया गया है.

प्र.20. इन योजनाओं के तहत, एक जमाकर्ता साल की एक निश्चित अवधि के लिए पैसे की राशि निवेश और अनुबंध अवधि के अंत में, एक मुश्त राशि भुगतान करने के लिए उसे बनाया है. यह एकमुश्त राशि मूल राशि के शामिल हैं और ब्याज अर्जित किया. आम तौर पर ब्याज आवधिक अंतराल पर जमाकर्ता के खाते में जमा है, लेकिन वह जमा समाप्त करने का फैसला करता है, जब तक वह इस तरह के ब्याज एकत्र करने के हकदार नहीं है. वह जमा समाप्त करने का फैसला किया है, वह एक कम दर पर मूल राशि के अलावा ब्याज हालांकि वापस प्राप्त करने का हकदार है.

(3) विचार के लिए प्रश्न मूल राशि पर अर्जित निर्धारित दर पर ब्याज सालाना अर्जित करने के लिए कहा जा सकता है कि क्या है अगर एक जमाकर्ता इस तरह के ब्याज के संबंध में, खंड 80L के तहत, कटौती के लाभ का दावा करने का हकदार है तो चाहे जो अर्जित किया है.

(4) सरकार निर्धारित दर पर गणना प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज की है कि वर्ष में अर्जित आय के रूप में लगाया जाएगा कि फैसला किया है.खंड 80L के तहत कटौती का लाभ इस तरह के ब्याज पर उपलब्ध हो जाएगा.

परिपत्र: नहीं 243 [एफ सं 178/65/77-IT (एआई)], 22-6-1978 दिनांकित.