आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2422

अधिसूचना तिथि

19/10/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/10/2000

अधिसूचना: 2422 जारी करने की तारीख: 19/10/2000

                        

अधिसूचना: 2422
धारा (ओं) भेजा: एस. 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 19/10/2000
यह इस खंड के प्रयोजन के लिए, नीचे वर्णित संगठन अपने नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के ---: अधिनियम, 1961, श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के निम्न स्थितियों के लिए "एसोसिएशन" विषय पढ़ा
(मैं) अधिसूचित एसोसिएशन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खाते की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित एसोसिएशन 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110 016 को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा हर साल की;
(Iii) अधिसूचित एसोसिएशन (ए) आयकर (छूट) के महानिदेशक, 10, मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता -700 071 के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा; (ख) सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग; और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, अक्टूबर 31 को या उससे पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने, हर साल अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों और भी अंकेक्षित आय की एक प्रतिलिपि की एक प्रति और जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में व्यय खाते में नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 35, 1961 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी.
-------- अवधि जिसके क्रम के लिए. सं संगठन अनुमोदित अधिसूचना के नाम -------- 1 प्रभावी है. वैमानिकी विकास एजेंसी, पंजाब नंबर 2000/01/04 1718 31-3-2003 को, Vimanapura पोस्ट, बंगलौर -560 017. --------
[अधिसूचना संख्या 11535 / एफ सं 203/76/2000-ITA-II]