आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2420

अधिसूचना तिथि

31/03/1989

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/03/1989

अधिसूचना: का. आ. 2420 जारी करने की तारीख: 31/3/1989

                        

अधिसूचना: SO2420
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 31/3/1989
29 दिसम्बर 1986 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 7075 (एफ नहीं 203/243/86-ITA. द्वितीय), की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा इंस्टीट्यूशन नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली, उप - धारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (thirty-five/one/two) के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी, शासन के साथ पठित आयकर नियम के 6, 1962, श्रेणी "एसोसिएशन" निम्नलिखित शर्तों के अधीन: ---
(मैं) केईएम अस्पताल रिसर्च सेंटर, सरदार मुदलियार रोड, रास्ता पेठ, पुणे, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(द्वितीय) ने कहा कि एसोसिएशन 31 मई, हर साल द्वारा इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति अपनी आय और व्यय और करने के लिए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, प्र. (छूट), कलकत्ता, और आयकर के संबंधित आयुक्त.
(चतुर्थ) ने कहा कि एसोसिएशन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली और प्र. (छूट), कलकत्ता, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्था / संघ
केईएम अस्पताल रिसर्च सेंटर, सरदार मुदलियार रोड, रास्ता पेठ, पुणे.
यह अधिसूचना 31 मार्च 1989 को 1 अप्रैल 1988 से अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 8312 / एफ 203/54/89-ITA सं. द्वितीय