240 : अधिसूचना: का. आ. 1240 जारी करने की तारीख: 10/4/1995
अधिसूचना सं.
240
अधिसूचना तिथि
10/04/1995
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
10/04/1995
अधिसूचना: SO1240
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (23)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1995/10/04
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा के बारे में कहा उप प्रयोजन के लिए, पेट्रोलियम खेल नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली को सूचित करता है मूल्यांकन वर्षों के लिए खंड 1993-94 अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन 1995-96 के लिए: -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी या इस तरह के संचय पूर्ण और विशेष रूप से करने के लिए कहा खंड (23) द्वारा संशोधित रूप में उप वर्गों (2) के प्रावधानों और (3) धारा 11 के साथ अनुरूप, आवेदन के लिए यह जमा यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं;
(Ii) निर्धारिती निवेश या (आभूषण, furnitute या उक्त खंड (23 करने के लिए तीसरे परंतुक के तहत बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य)) अपने धन जमा नहीं करेंगे ; ऊपर अन्यथा (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक में से उल्लेख निर्धारण वर्ष (ओं) को प्रासंगिक पिछले वर्ष (ओं) के दौरान किसी भी अवधि के लिए
(Iii) निर्धारिती यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भी हिस्से में वितरित नहीं करेगा; और
व्यापार निर्धारिती और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक (चार) इस अधिसूचना, कोई आय, किया जा रहा है लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[अधिसूचना संख्या 9750 / एफ सं 196/3/95-ITA-I

