आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

24

परिपत्र की तिथि

23/07/1969

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/07/1969

परिपत्र सं. 24, 23-07-1969 दिनांकित

728. मोशन पिक्चर्स के उत्पादन की धारा 101 के अर्थ के भीतर निर्माण या माल के प्रसंस्करण के लिए राशि चाहे (4) (क)

1सिने फिल्म्स, यानी, गति चित्रों, के उत्पादन के अनुभाग 104 के अर्थ के भीतर "वस्तुओं के निर्माण या संसाधन" करने के लिए राशि होगी कि क्या प्रश्न (4) (क) बोर्ड द्वारा विचार किया गया है.बोर्ड प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त एक सिनेमा फिल्म एक स्टूडियो में कैमरे में भरी हुई है, जो कच्चे unexposed फिल्म से पूरी तरह अलग है कि सलाह दी जाती है.

प्र.20. यह इसलिए, सिनेमैटोग्राफ फिल्मों के निर्माण खंड 104 के अर्थ के भीतर निर्माण या माल के प्रसंस्करण के लिए राशि होगी कि बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है (4) (क).

परिपत्र: सं 24 [एफ सं 6/22/68-IT (एआई)], 23-7-1969 दिनांकित.

न्यायिक विश्लेषण

: सीआईटी में डी.के. Kondke वी. [1991] 192 आईटीआर 128 (Bom.), ऊपर परिपत्र निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ समझाया गया था - में समझाया

"... ने कहा कि बोर्ड के परिपत्र के द्वारा, यह सिनेमैटोग्राफ फिल्मों के निर्माण (4) (ए) आयकर अधिनियम की 1961 अनुभाग 104 के अर्थ के भीतर निर्माण या माल के प्रसंस्करण की राशि है कि बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया था.यह भी बोर्ड की राय में, प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त एक चलचित्र फिल्म एक स्टूडियो में कैमरे में लोड किया गया था जो कच्चे unexposed फिल्म से पूरी तरह अलग था, ने कहा कि परिपत्र में कहा गया था .....

एक चलचित्र फिल्म के निर्माण खंड 104 के अर्थ के भीतर 'में एक लेख या वस्तुओं के निर्माण' के बराबर है, तो इसे फिर खड़ा के रूप में (4) (क), ने कहा कि यह गतिविधि के भीतर एक 'औद्योगिक उपक्रम' के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए कि इस प्रकार है आयकर अधिनियम की धारा 80J, 1961 के दायरे ..... "(पीपी130-131)