आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2396

अधिसूचना तिथि

05/05/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

05/05/1986

अधिसूचना: का. आ. 2396 जारी करने की तिथि: 5/5/1986

                        

अधिसूचना: SO2396
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1986/05/05
5-8-85 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 6357 (एफ नहीं 203/54/85-ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा इंस्टीट्यूशन नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/One/Two) की, शासन के साथ पठित आयकर नियम के 6, 1962, श्रेणी "एसोसिएशन" निम्नलिखित शर्तों के अधीन: ---
(मैं) हैदराबाद विज्ञान सोसायटी, हैदराबाद, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संघ इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि एसोसिएशन आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में वित्त प्रत्यक्ष कर मंत्रालय के केंद्रीय बोर्ड (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, तीन महीने के लिए लागू होंगे. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"हैदराबाद विज्ञान सोसायटी, 12-2-460 Mehidipatnam, हैदराबाद -500 028."
इस अधिसूचना 1986/01/04 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6696 (एफ नहीं 203/29/86-ITA. द्वितीय)