आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

239

परिपत्र की तिथि

16/05/1978

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/05/1978

परिपत्र सं. 239, 16-05-1978 दिनांकित

626. अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम के तहत चुकाया मात्रा के मामले में राहत - खंड के अंतर्गत राहत बाहर काम करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया

1 धारा 8 (2) अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के आयकर अधिनियम के तहत कुल आय की गणना के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति के लिए चुकाया राशि बकाया और प्रावधानों में भुगतान वेतन नहीं समझा जाता है कि प्रदान करता है खंड 89 (1) के आयकर अधिनियम के लागू नहीं होगी.  खंड 89 (1), इस तरह के मामलों में दी जानी करने के लिए राहत नियम 21 ए (2) (ए) आयकर नियम की, 1962 में निर्धारित नियमों के आधार पर बाहर काम किया जा रहा है.

प्र.20. उपक्रम (1), के रूप में निर्धारित, कर्मचारी की आय कर योग्य नहीं था जहां कर्मचारियों के उन मामलों में, विशेष रूप से, कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के लिए काफी कठिनाई पैदा कर रहा है खंड 89 के तहत राहत का दावा है कि बोर्ड द्वारा लेकिन के लिए प्राप्त किया गया है अनिवार्य जमा की अदायगी.

(3) बोर्ड इन प्रतिवेदनों पर विचार किया है और निम्न प्रक्रिया संवितरण अधिकारी द्वारा अपनाया जा सकता है कि कठिनाई को दूर करने के लिए एक दृश्य के साथ फैसला किया है:

. एक राशि को छोड़कर प्रासंगिक पिछले वर्ष की कुल आय की गणना, जमा की अदायगी के रूप में प्राप्त;

. ख जमा संबंधित है, जो साल के लिए भुगतान के रूप में प्राप्त राशि का आवंटन;

. सी प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित राशि में जोड़ने, वर्ष की कुल आय; और

डी. कि साल के लिए लागू दर से प्रत्येक वर्ष के लिए इस तरह कुल आय पर देय कर की गणना.

(4)उसके बाद, तो यह कोई कर किसी के लिए ऊपर (घ) के अनुसार देय है कि पाया जाता है चुकौती आवंटित किया गया है साल के लिए जो, संवितरण अधिकारी जमा साल में जो में जमा आय चुकाया जाता है कि इस तथ्य के बावजूद चुकाया जा रहा है जिसमें वर्ष में कर्मचारी की कुल आय में से स्रोत पर कर कटौती नहीं की जरूरत कर योग्य है.

प्र.5. बहरहाल, यह प्रासंगिक साल कर के पुनर्भुगतान के आवंटन से किसी भी वर्ष के लिए देय है कि पाया जाता है, संवितरण अधिकारी पुनर्भुगतान किया जाता है, जिसमें वर्ष के लिए लागू दर पर चुकौती सहित कुल आय पर टैक्स घटा चाहिए.ऐसे कर्मचारियों खंड 89 के तहत राहत का दावा करने के लिए आयकर अधिकारी को आवेदन करना होगा (1).

परिपत्र: नहीं 239 [एफ सं 174/72/78-IT (एआई)], 16-5-1978 दिनांकित.