238 : अधिसूचना: 238 जारी करने की तिथि: 30/8/2007
अधिसूचना सं.
238
अधिसूचना तिथि
30/08/2007
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/08/2007
आयकर (नौवीं संशोधन) नियम, 2007
अधिसूचना सं. 238/2007, 30-8-2007 दिनांक
उप - धारा के साथ पढ़ने के अनुभाग 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (3) धारा 200 और उप - धारा के परन्तुक (3) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), सेंट्रल बोर्ड की धारा 206C की प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है: -
1 (1) इन नियमों का आयकर (नौवीं संशोधन) नियम, 2007 कहा जा सकता है.
(2) वे सितंबर, 2007 के 1 दिन से प्रभावी होंगे.
प्र.20. आयकर नियमों में, 1962, -
(1) नियम 31 ए में, उपनियम (1) में, पहले परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक अर्थात् प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
'परंतु जहां कि, -
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deductor सरकार के एक कार्यालय है: या
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deductor एक कंपनी है; या
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deductor अपने खातों तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में खंड 44AB तहत लेखापरीक्षित पाने के लिए आवश्यक एक व्यक्ति है; या
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तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की किसी भी तिमाही के लिए एक त्रैमासिक बयान में देदुक्टीस 'रिकॉर्ड की संख्या के बराबर या पचास से अधिक है
स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, और एक कंपनी के मामले में प्रमुख अधिकारी देने या कंप्यूटर मीडिया पर इस तरह के त्रैमासिक विवरण (3.5 भेजने का कारण होगा "1.44 एमबी फ्लॉपी डिस्केट या 650 एमबी क्षमता की CD-ROM):" ;
(2) नियम 31AA में, उपनियम (1) में, पहले परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक अर्थात् प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
'परंतु जहां कि, -
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सी ollector सरकार के एक कार्यालय है: या
-
सी ollector एक कंपनी है; या
-
सी ollector अपने खातों तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में खंड 44AB तहत लेखापरीक्षित पाने के लिए आवश्यक एक व्यक्ति है; या
-
तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की किसी भी तिमाही के लिए एक त्रैमासिक बयान में collectees 'रिकॉर्ड की संख्या के बराबर या पचास से अधिक है
स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, और एक कंपनी के मामले में प्रमुख अधिकारी देने या कंप्यूटर मीडिया पर इस तरह के त्रैमासिक विवरण (3.5 भेजने का कारण होगा "1.44 एमबी फ्लॉपी डिस्केट या 650 एमबी क्षमता की CD-ROM):" ;
[एफ सं 142/26/2007-TPL]

