आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

237

परिपत्र की तिथि

15/04/1978

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

15/04/1978

परिपत्र सं. 237, 15-04-1977 दिनांकित

वित्तीय वर्ष 1978-1979

1782. विधेयक, 1978 के लिए धन की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट दरों पर वित्त वर्ष 1978-79 के दौरान बीमा आयोग से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश

1मैं इस विभाग के परिपत्र सं 227 [एफ के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ सं 275/20/77-IT (ख)], उपरोक्त विषय पर 14-7-1977 दिनांकित.

प्र.20. धारा 194D, एक निवासी के लिए, बीमा आयोग के माध्यम से आय के भुगतान से संबंधित वर्ष के वित्त अधिनियम द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए ऐसी दरों पर, स्रोत पर कर की कटौती के लिए प्रदान करता है कि क्या एक व्यक्ति, एक कंपनी या व्यक्ति के किसी अन्य श्रेणी. वित्तीय वर्ष 1978-1979 के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए दरों में वित्त विधेयक, 1978 को संसद में पेश किया, के रूप में नीचे के रूप में कर रहे हैं के लिए अनुसूची के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट किए जाने का प्रस्ताव:

 
 
आयकर
अधिभार
{
एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में
10 फीसदी
कोई नहीं;
II
एक घरेलू कंपनी के मामले में
22 फीसदी
1 फीसदी.

(3)खंड 194D के प्रावधानों केवल गैर करने के लिए किए गए आयकर (बीमा आयोग के माध्यम से आय के भुगतान सहित) भुगतान से कटौती की जानी आवश्यक है धारा 195 के प्रावधानों के तहत निवासियों को भुगतान बीमा आयोग के माध्यम से आय के संबंध में लागू होते हैं, हालांकि कॉर्पोरेट अनिवासी करदाताओं के रूप में भी न तो भारतीय कंपनियां और न ही नियम 27 के तहत निर्धारित के रूप में भारत के भीतर घोषणा और लाभांश के भुगतान के लिए व्यवस्था की है जो कंपनियों रहे हैं जो कंपनियों के लिए. स्रोत पर भारत, कर की कटौती की दर में निवासी नहीं है जो एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, 1 आइटम में निर्दिष्ट के रूप में (ख) (i) वित्त विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय की, 1978 प्रतिशत 34.5 है [आयकर में 30 फीसदी से अधिक 4.5 प्रतिशत अधिभार] बीमा कमीशन या आयकर के माध्यम से आय के और के भाग III के पैरा एक के उप पैरा मैं में निर्धारित दरों पर उस पर अधिभार ऐसी आय जो भी अधिक हो ऐसे व्यक्ति की कुल आय की गई थी, तो अनुसूची कहा.एक घरेलू कंपनी नहीं है जो एक कंपनी के मामले में, कर [आयकर में 70 प्रतिशत से अधिक 3.5 प्रतिशत अधिभार] प्रतिशत 73.5 की दर से काटी जाती है.

(4)यह ऊपर की दर के अनुसार 31 मार्च 1978 के बाद किए गए भुगतान पर वित्त वर्ष 1978-79 के दौरान किया जा सकता है बीमा आयोग के माध्यम से आय के भुगतान से स्रोत पर कर की है कि कटौती का अनुरोध किया है. मामले में वित्त विधेयक 1978 में प्रस्तावित दरों में कोई परिवर्तन संसद द्वारा बनाई गई हैं, उपयुक्त निर्देश आप के लिए भेजा जाएगा.

प्र.5. वे बीमा आयोग से आयकर की कटौती करने के लिए संबंधित insofar के रूप में कानून में मुख्य प्रावधानों के पदार्थ इसके अंतर्गत दी गई है:

(1) स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए, "बीमा कमीशन" आयोग के माध्यम से किया जाए या अन्यथा, व्यापार निरंतरता से संबंधित सहित बीमा कारोबार (, नवीकरण याचना या खरीद के लिए, पारिश्रमिक या इनाम के माध्यम से किसी भी आय का मतलब होगा या बीमा की नीतियों के पुनर्जीवित).

(2) आयकर 31 मई 1973 के बाद का श्रेय या भुगतान की गई राशि से घटाया होगा भी उस तिथि से पहले एकत्रित प्रासंगिक मात्रा में हैं.

(3) कटौती के खाते में आय के ऋण का समय पर कराया जाएगा, या जो भी पहले हो पेयी, के लिए भुगतान क्या है (जो भी मोड द्वारा).

(4) कर कटौती पिछले से सरकार खजाना या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या एक सप्ताह के भीतर किसी भी अन्य अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कार्यालय में यह कमी संबंधी द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जाना चाहिए कटौती किया जाता है, जिसमें महीने के दिन.बीमा आयोग के माध्यम से आय दाता के व्यापार के खातों बना रहे हैं जो ऊपर तिथि पर आदाता के खाते में जमा किया जाता है जहां मामलों में, उधर से कर कटौती केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जा सकता है खातों बना रहे हैं अप करने के लिए जो तिथि, गिरता है, जिसमें महीने की समाप्ति के दो महीने के भीतर.

(5) स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए रिक्त चालान आयकर अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है.नीचे दिए गए संकेत के रूप में भुगतान, उचित चालान पर बनाया जाना चाहिए:

-
बीमा कमीशन के भुगतान से कर की कटौती के लिए कंपनियों को बनाया
चालान नंबर 2 (ITNs 39A)
-
बीमा कमीशन के भुगतान से कर की कटौती के गैर कंपनियों में किए गए
चालान नं 8 (ITNs 39A)

कर के भुगतान के किसी भी अधिभार भी शामिल है जहां यह उस उद्देश्य के लिए दिए गए स्थान पर, चालान में अलग से दिखाया जाना चाहिए.

(6) खंड 288B में मौजूदा प्रावधानों को ध्यान में रखते स्रोत पर कटौती करने की कर की राशि मात्रा में कम से कम 50 पैसे की अनदेखी और एक रुपए 50 पैसे अथवा उससे अधिक की मात्रा में वृद्धि से नजदीकी रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.

(7) के एक एजेंट के खाते में जमा बीमा कमीशन, श्रेय या पहले उसे करने के लिए भुगतान अतिरिक्त आयोग के संबंध में अपने खाते में किए गए डेबिट के लिए समायोजन की अनुमति नहीं है और आयकर से कर की कटौती के समय से कटौती की जानी चाहिए आयोग की पूरी राशि अपने खाते में जमा.

(8) यदि वह संबंधित आयकर अधिकारी को फार्म सं 13D में एक आवेदन पत्र बनाने और उसके पास से घटा बीमा आयोग के माध्यम से आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अधिकृत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आयोग के प्राप्तकर्ता के लिए खुला होगा ऐसे में कम दरों पर कर, या अपने मामले के लिए उपयुक्त हो सकता है, कोई कर नहीं घटा.

यह पहले आईटीओ से रद्द कर दिया है जब तक इस तरह के प्रमाण पत्र उसमें निर्धारित अवधि के लिए मान्य होगा.

(9) भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को श्रेय दिया या, स्रोत पर कर कटौती की राशि का भुगतान बीमा आयोग के माध्यम से उसमें आय की राशि दिखा फार्म सं 19D में एक प्रमाण पत्र, और सरकार को भुगतान की तिथि जारी करने चाहिए खाते.

(10) बीमा आयोग के माध्यम से आय से अनुभाग 194D के अनुसार कर की कटौती करने वाले व्यक्ति आयकर अधिकारी उसे आकलन करने के क्षेत्राधिकार रखने के लिए भेजना चाहिए -

त्रैमासिक 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी और 15 अप्रैल को फार्म सं 26D (क) में एक प्रमाणपत्र, पिछली तिमाही के दौरान उसके द्वारा किए गए कर की कटौती के संबंध में;

(ख) तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा काट लिया गया है जो कर से बीमा कमीशन की राशि का विवरण शामिल प्रत्येक वर्ष पर या 30 जून से पहले फार्म सं 26E में एक बयान; और

(ग) कर की कटौती के बिना तुरंत पिछले वित्त वर्ष के दौरान भुगतान या जमा बीमा कमीशन की राशि का विवरण शामिल प्रत्येक वर्ष पर या 30 जून से पहले फार्म सं 26F में एक बयान.

परिपत्र: सं 237 [एफ सं 275/12/78-IT (ख)], 15-4-1978.