आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

236(अ)

अधिसूचना तिथि

21/03/1996

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/03/1996

अधिसूचना: का. आ. 236(अ) जारी करने की तारीख: 21/3/1996

                        

अधिसूचना: SO236 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (1), 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/3/1996
अधिसूचना द्वारा, (1) (आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के (ख) खंड के साथ 43 को पढ़ने के उप - धारा के तहत जारी 22 नवंबर 1996 दिनांक एसओ सं 839 (ई), ख़बरदार जबकि 1961) केन्द्र सरकार एसआई पर योजना निर्दिष्ट किया था. नंबर 6, सिप्ला कैंसर और एड्स फाउंडेशन की स्थापना - बीमार कैंसर रोगियों के लिए (एक) धर्मशाला; और (ख) प्रशामक देखभाल प्रशिक्षण केन्द्र, सिप्ला कैंसर और आकलन वर्ष 1995-96 से शुरू होने वाले दो आकलन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में एड्स फाउंडेशन, मुंबई, द्वारा;
जबकि उक्त परियोजना या योजना दो साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से मार डाला है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक और आगे के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की दो साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा हरजाना रुपये से परियोजना लागत. रुपये के लिए 200 लाख. 230 लाख और सिप्ला कैंसर और एड्स फाउंडेशन बीमार कैंसर रोगियों के लिए (एक) धर्मशाला की स्थापना की योजना को निर्दिष्ट; और (ख) रूपए के संशोधित लागत में सिप्ला कैंसर और एड्स फाउंडेशन, मुंबई, द्वारा किए जा रहे हैं जो प्रशामक देखभाल ट्रेनिंग सैंटर, केवल से शुरू दो मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में दो करोड़ तीस लाख आकलन वर्ष 1997-98.
[सं 10036 / एफ सं NC-15/96