235 : अधिसूचना: 235 जारी करने की तिथि: 14/11/2005
अधिसूचना सं.
235
अधिसूचना तिथि
14/11/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/11/2005
अधिसूचना सं. 235/2005, 14-11-2005 दिनांक
अतः 1597 (ई) -:. वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या SO1237 (ई) के तहत जारी किए गए 28 अक्तूबर 2003, दिनांक, उप - धारा (1), पढ़ा जबकि खंड (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) के लिए स्पष्टीकरण की केन्द्र सरकार ने स्कूल का निर्माण और औषधालय भवनों के लिए सीरियल नंबर 1, फर्नीचर, उपकरणों और एकीकृत की खरीद पर निर्दिष्ट किया था श्री जी जे फर्नांडीज द्वारा Trikkadavoor, में विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को गरीब और हाशिए के विकास Chooravilla यूसुफ डेवलपमेंट फाउंडेशन, नं 54, रेस्ट हाउस अपार्टमेंट, रेस्ट हाउस रोड, बंगलौर -560001, एक अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में तीन साल निर्धारण वर्ष 2004-2005 के साथ शुरुआत;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा दो साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1), आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा यह निर्दिष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण (ख) खंड के साथ पठित योजना या स्कूल के निर्माण और औषधालय भवनों, के लिए परियोजना फर्नीचर, उपकरणों और विशेष रूप से महिलाओं और श्री जी जे फर्नांडीज, Chooravilla यूसुफ डेवलपमेंट फाउंडेशन, नं 54 से बाहर किया जा रहा है जो Trikkadavoor में बच्चों को गरीब और हाशिए के समेकित विकास की खरीद , रेस्ट हाउस अपार्टमेंट, अनुमोदित लागत रुपये में किसी भी बदलाव के बिना रेस्ट हाउस रोड, बंगलौर -560001,.रुपये की संचित निधि सहित 605.23 लाख. वित्तीय वर्ष 2006-2007 से शुरू होने में दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 320 लाख,.
[एफ सं NC-270/269/2005]

