234 : अधिसूचना: 234 जारी करने की तिथि: 11/11/2005
अधिसूचना सं.
234
अधिसूचना तिथि
11/11/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/11/2005
अधिसूचना सं. 234/2005, 2005/11/11 दिनांक
यह एतद्द्वारा के उप ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास (CRRID), सेक्टर 19A, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ -160 019 में अनुसंधान के लिए संगठन सेंटर खंड (ग) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है खंड (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, श्रेणी के तहत 31-3-2007 तक 2004/01/04 से अवधि 'विश्वविद्यालय, कॉलेज के लिए, आयकर नियमों के नियम 6 के साथ 1962 में पढ़ा या आंशिक रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान गतिविधियों में लिप्त अन्य संस्था ': -
(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.
(Ii) इस मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय - व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आय कर अधिनियम, आयकर (छूट) के Income-tax/Director आयुक्त क्षेत्राधिकार रखने के लिए 1961 की धारा 35 की, पर या इससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि या इस की तारीख से 90 दिनों के भीतर बाद में समय सीमा समाप्त जो भी अधिसूचना,.
(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन भी पैराग्राफ में निर्दिष्ट आय और व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा (ख) के ऊपर, लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र: -
(क) दाताओं (iii) उप - धारा (1) के खंड 35 के तहत खंड कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान / सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि का उल्लेख.
(ख) व्यय सामाजिक विज्ञान / सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए था कि प्रमाणित.

