232 : अधिसूचना: 232 जारी करने की तिथि: 11/11/2005
अधिसूचना सं.
232
अधिसूचना तिथि
11/11/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/11/2005
अधिसूचना सं. 232/2005, 2005/11/11 दिनांक
यह इस उप के संगठन साइंस एंड रिसर्च, ब्लॉक 1E, 216, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, 700017 के सीताराम भरतिया इंस्टीट्यूट खंड (द्वितीय) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है खंड (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, विश्वविद्यालय, कॉलेज की श्रेणी में 31-3-2006 को 2003/01/04 से अवधि के लिए, आयकर नियमों के नियम 6 के साथ 1962 में पढ़ा या अन्य संस्था आंशिक रूप से अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए हैं (और नहीं अनुसंधान के लिए पूरी तरह मौजूदा एक 'वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन' के रूप में) को निम्न शर्तों के अधीन: -
(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.
(Ii) इस मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय - व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आयकर अधिनियम, आयकर (छूट) के Income-tax/Director आयुक्त क्षेत्राधिकार रखने के लिए 1961 की धारा 35 की, पर या इससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि या इस की तारीख से 90 दिनों के भीतर बाद में समाप्त हो रहा है, जो भी अधिसूचना,.
(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन भी पैराग्राफ में निर्दिष्ट आय और व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा (ख) के ऊपर, लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र: -
(क) (1) धारा 35 की उप - धारा की दाताओं खंड (ख) के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान / सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि का उल्लेख.
(ख) व्यय सामाजिक विज्ञान / सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए था कि प्रमाणित.
[F.No.203/49/2004-ITA-II]

