आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

232

परिपत्र की तिथि

26/11/1977

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/11/1977

परिपत्र सं. 232, 26-11-1977 दिनांकित

940. प्रत्यक्ष करों का भुगतान और करदाता द्वारा अपने उचित भरने के लिए उपयुक्त चालान का चयन

1(क) अग्रिम कर के भुगतान के लिए चालान, (ख) स्रोत पर कर कटौती की जाती है, और (ग) आत्म मूल्यांकन कर उन्हें आयकर अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित हो रही बिना करदाताओं या उनके प्रतिनिधियों द्वारा भरा जाता है.कर के भुगतान के लिए क्रेडिट भुगतान करदाता द्वारा किया जाता है, जहां अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से आयकर अधिकारी से प्राप्त चालान के प्रतिपर्ण के आधार पर दिया जाता है. यह पते और अन्य विवरण अधूरे हैं या वे स्पष्टता से चालान पर नहीं लिखा है क्योंकि कुछ मामलों में चालान संबंधित आयकर अधिकारी को अपनी तरह से नहीं लगता है कि देखा गया है. ऐसे मामलों में, यह उनके लिए अनावश्यक असुविधा में जिसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा भुगतान कर के लिए करदाताओं के लिए ऋण देने के लिए मुश्किल हो जाता है. यह चालान की प्रत्येक प्रतिपर्ण करदाता का पूरा नाम, पूरा पता और स्थायी खाता संख्या (जहां आवंटित), निर्धारण वर्ष, आयकर अधिकारी के वार्ड या करदाता आकलन किया या निर्धारणीय है जहां चक्र को शामिल करना चाहिए कि आवश्यक है, इसलिए, आदि

प्र.20. यह भी कभी कभी एक गलत चालान भुगतान की एक विशेष प्रकार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कि देखा गया है. इस संबंध में वर्तमान में प्रत्येक फार्म पर मुद्रित संख्या के साथ उपयोग में चालान रूपों की एक सूची नीचे दी गई है:

आयकर [निगम कर के अलावा अन्य]

टैक्स अग्रिम
ITNS
३५
ख.स्रोत पर कर कटौती
ITNS
३९
ग.वेतन से स्रोत पर कर कटौती
ITNS
191
घ.आत्म मूल्यांकन
ITNS
166A
ङ.नियमित निर्धारण
ITNS
३८
छ.ब्याज
ITNS
127
निगम कर [एक कंपनी की आय पर टैक्स]
 
 
ज.टैक्स अग्रिम
ITNS
35A
झ.स्रोत पर कर कटौती
ITNS
39A
द.आत्म मूल्यांकन
ITNS
166
ञ.नियमित निर्धारण
ITNS
38A
ट.ब्याज
ITNS
127
संपत्ति कर
 
 
ठ.आत्म मूल्यांकन
WTNS
१८
मी नियमित और अनंतिम आकलन
WTNS
4 ज
गिफ्ट टैक्स
 
 
nअग्रिम भुगतान
जी.टी.
= 6 रुपये
oनियमित निर्धारण
जी.टी.
१६
संपदा शुल्क
 
 
पी.  नियमित और अनंतिम आकलन
प्रवर्तन निदेशालय
24 जुलाई
ब्याज टैक्स
 
 


क्य़ू.अलग से कोई चालान प्रदान की वर्तमान में हैं. केन्द्र सरकार 028 - - income-tax/corporation कर के भुगतान के लिए बने चालान खाते के मौजूदा प्रमुख सिर बाहर स्कोरिंग और खाते के सिर "ब्याज कर से यह प्रतिस्थापन के बाद के रूप में अच्छी तरह से ब्याज कर के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा रहे अन्य आय और व्यय "पर कर. ब्याज कर के लिए एक नया चालान फार्म तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही उपयोग में लाया जाएगा.

(3)यह भुगतान कर रही है जबकि सही वर्गीकरण विभागीय अभिलेखों में संभव हो सकता है, ताकि सही चालान फार्म करदाता द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि अनुरोध किया है. मामले में सही चालान फार्म, निकटतम आयकर अधिकारी या आयकर विभाग में लोक संपर्क अधिकारी इस मामले में संपर्क किया जा सकता प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है.

(4)ध्यान देने की जरूरत है कि एक और मुद्दा आयकर पर अधिभार की सही गणना के बारे में है. अधिभार की राशि चालान में अलग से दिखाया जा सकता है. यह कुछ मामलों में, अधिभार सभी पर नहीं दिखाया गया है या सही ढंग से प्रासंगिक चालान पर नहीं दिखाया गया है, उस पर ध्यान दिया गया है. खातों में उचित वर्गीकरण के लिए, यह चालान फार्म में देय कर की राशि भरते समय अधिभार के घटक सही ढंग प्रयोजन के लिए अंतरिक्ष में चालान में अलग से बाहर काम किया और दिखाया जाना चाहिए कि आवश्यक है.

प्र.5. आदि वाणिज्य, मंडलों, अनुपालन के लिए अपने सदस्यों / संघटकों के ध्यान में इस परिपत्र की सामग्री लाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं कि ताकि उनके द्वारा भुगतान कर की राशि के लिए ऋण प्राप्त करने में करदाताओं के लिए एक बाद में मंच पर किसी भी असुविधा समाप्त हो रहा है और भुगतान करों की उचित खाते वर्गीकरण हासिल की है.

परिपत्र: सं 232 [एफ सं 385/79/77-IT (ख)], 26-11-1977 दिनांकित.